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MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

MP Govt. COVID-19 New Guideline

MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2022

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी म.प्र.को जारी निर्देश

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

आदेश का संदर्भ - विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/ सी-2 / दो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

 COVID-19 MP Govt. New Guidelines

आदेश का विवरण -  कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. दिनांक 05 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को संख्या निर्धारित की गई है. नए निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। साथ ही अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देशदिनांक 05 जनवरी 2022 

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MP Govt. New COVID-19 Guide Line - MP गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा - निर्देश 15-06-2021


MP Govt. New COVID-19 Guide Line  -
MP गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा - निर्देश 15-06-2021

कार्यालय / विभाग का नाम - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी - 2 भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगें। गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ कोविड- 19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन, कोविड उपयुक्त व्यवहार, फेस मास्क (Face Mask), सामाजिक दूरी (Social distancing)  आदि के बारे में भी निर्देश दिए हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा - निर्देश 15-06-2021

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Covid-19 : MP Govt. New Guidelines - 1 June से होगा MP में Unlock, गृह विभाग ने जारी की नई गाईडलाइन

Covid-19 : MP Govt. New Guidelines, MP Unlock Guidelines, MP me Kya Khulega aur Kya Band Rahega?

1 June से होगा MP में Unlock, गृह विभाग ने जारी की नई गाईडलाइन (Guidelines)

विभाग / कार्यालय का नाम - गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2, भोपाल, दिनांक 29 मई, 2021

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश|

आदेश का विवरण - गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी इस आदेश में  कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी को देखते हुए प्रदेश में 1 जून 2021 से लागु की जाने वाली नई गाईडलाइन (New Guidelines) जारी की गई है.

आदेश में 1 जून से प्रारंभ हो रही अनलाक प्रक्रिया के तहत राज्य के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां, ये प्रतिबंध प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियाँ (परिशिष्ट - 1), प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां (परिशिष्ट – 2), संक्रमण की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक एवं 5% से कम दर के नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ (परिशिष्ट – 3) और कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन (परिशिष्ट – 4) संलग्न दिए गए हैं.

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धी आदेश

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