MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2022
समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी म.प्र.को जारी निर्देश
आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
आदेश का संदर्भ - विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/ सी-2 / दो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021
COVID-19 MP Govt. New Guidelines
आदेश का विवरण - कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. दिनांक 05 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को संख्या निर्धारित की गई है. नए निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। साथ ही अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देशदिनांक 05 जनवरी 2022
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