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Gyan Deep Info विभिन्न उपयोगी शासनादेश (Govt. Orders) उपलब्ध कराने का एक प्रयास है

Admission in professional trade and job role in class 9th and 11th

Admission in professional trade and job role in class 9th and 11th

आई.टी./ आई.टी.ई.एस., रिटेल, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर,  प्राईवेट सिक्युरिटी, एग्रीकल्चर, प्लम्बिंग, अपेरल, मेड अप्स एण्ड होम फर्निशिंग,  हेल्थकेयर एवं ऑटोमोटिव

कक्षा 9 वी एवं 11 वी में व्यावसायिक ट्रेड एवं जॉब रोल में प्रवेश हेतु निर्देश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्र./ समग्र शि. / व्याव.शि./ निर्देश / 2021-22/1456, भोपाल दिनांक 17/06/2021

आदेश का विषय - सत्र 2021-22 में समग्र शिक्षा (सेकेण्डरी एजुकेशन) अंतर्गत नवीन व्यावसायिक शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में निर्देश.

आदेश का संदर्भ - कार्यालयीन पत्र क्रमांक / समग्र / 2021 / 105 / 1378 भोपाल दिनांक: 11 जून 2021

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के 1200 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये. MP Education Department समग्र शिक्षा (Secondary Education) के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कक्षा 9 वी तथा कक्षा 11 वी में आई.टी./ आई.टी.ई.एस., रिटेल, ब्यूटी एण्ड वेलनेस, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हार्डवेयर,  प्राईवेट सिक्युरिटी, एग्रीकल्चर, प्लम्बिंग, अपेरल, मेड अप्स एण्ड होम फर्निशिंग,  हेल्थकेयर एवं ऑटोमोटिव आदि विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड में प्रवेश दिया जाएगा.

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश (PDF)

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MP Govt. New COVID-19 Guide Line - MP गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा - निर्देश 15-06-2021


MP Govt. New COVID-19 Guide Line  -
MP गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा - निर्देश 15-06-2021

कार्यालय / विभाग का नाम - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी - 2 भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगें। गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ कोविड- 19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन, कोविड उपयुक्त व्यवहार, फेस मास्क (Face Mask), सामाजिक दूरी (Social distancing)  आदि के बारे में भी निर्देश दिए हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा - निर्देश 15-06-2021

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Assistant Warden Appointment in Residential Hostels - आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश दिनांक 11/06/2021

सहायक वार्डन पद हेतु योग्यता     सहायक वार्डन के पद पर चयन की प्रक्रिया     चयनित सहायक वार्डन की पदस्थापना एवं वेतन व्यवस्था     सहायक वार्डन के दायित्व

आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश दिनांक 11/06/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / राशिके / ईएण्डआर / एम / 2021/3163 भोपाल, दिनांक 11/06/2021

आदेश का विषय - समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास एवं नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में।

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातिय कार्य विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास एवं नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए, आदेश में निम्न के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं -

  • सहायक वार्डन पद हेतु योग्यता
  • सहायक वार्डन के पद पर चयन की प्रक्रिया
  • चयनित सहायक वार्डन की पदस्थापना एवं वेतन व्यवस्था
  • सहायक वार्डन के दायित्व

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश

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RSK Order for Students Mapping

RSK Order for Students Mapping  शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्रों के नामांकन एवं मेपिंग के संबंध में दिशा निर्देश दिनांक 11/06/2021

RSK Order for Students Mapping

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्रों के नामांकन एवं मेपिंग के संबंध में दिशा निर्देश दिनांक 11/06/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / राशिके / ईएण्डआर / 2021 / 3173 भोपाल दिनांक 11/06/2021

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्रों के नामांकन एवं मेपिंग के संबंध में।

संदर्भ - म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 507 / एफ 44-4 / 2020 / 20-2 भोपाल दिनांक 13/4/2021

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंद्र (RSK), द्वारा सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 11 तक अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का नामांकन तथा मैपिंग का कार्य 30 जून 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शासन के प्रावधान एवं पात्रता अनुसार बालक / बालिकाओं को प्रवेश, छात्रावास की मेपिंग, शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन एवं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाना, अकादमिक कार्य आदि के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए गए हैं.

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश

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Class 1 to 8 HGHV program activities RSK Order – कक्षा 1 से 8 के लिए सत्र 2021-22 में हमारा घर हमारा विद्यालय गतिविधियाँ 15 जून से

Class 1 to 8 HGHV program activities RSK Order – कक्षा 1 से 8 के लिए सत्र 2021-22 में हमारा घर हमारा विद्यालय गतिविधियाँ 15 जून से

Class 1 to 8 HGHV program activities RSK Order – कक्षा 1 से 8 के लिए सत्र 2021-22 में हमारा घर हमारा विद्यालय गतिविधियाँ 15 जून से

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश, पुस्तक भवन, बी-विंग अरेरा हिल्स भोपाल-462011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र. / राशिके / पापु / शै. उ. / 2021/1363 भोपाल, दिनांक 11/ 06/2021

आदेश का विषय - हमारा घर हमारा विद्यालय के अन्तर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका का मुद्रण एवं 15 जुलाई के पूर्व सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराने विषयक।

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये. RSK के नए निर्देश के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जब तक स्थितियां सामान्य हो जाती तब तक विद्यार्थियों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय गतिविधियों का सञ्चालन पूर्व सत्र के समान जारी रखा जाएगा.

हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत दिनांक 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक आओ सीखें कार्क्रम तथा 15 जुलाई से 15 अगस्त 2021 ‘हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका का वितरण किया जाएगा. साथ ही शिक्षकों तथा अभिभावकों के सहयोग से अन्य HGHV गतिविधियाँ भी संचालित की जाएगी.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश

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CM COVID-19 Anugrah - Anukampa Niyukti Yojana - स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के आश्रितो को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के आश्रितो को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी 

 विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / स्था0-4 / सी / 135 / कोविड 19 प्रति, (अनु० नियु) / 2021/682 भोपाल, दिनांक 10-06-2021

आदेश का विषय - मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ - 1. म०प्र० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के ज्ञाप क्रमांक / आर 1153 / 2021 / नियम / चार भोपाल दिनांक 21.05.2021 

2. म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी / 3-12/2013/1/3 दिनांक 28.05.2021

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र० तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म०प्र० को स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के आश्रितो को योजनाओं का लाभ प्रदाय करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू किये जाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश 

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Ruk Jana Nahi Special Exam Order - MP Board कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में आवेदन करने से वंचित एवं ड्रॉपआउट विद्यार्थियों के लिए “रूक जाना नहीं, स्पेशल योजना" (RJN-S)

Ruk Jana Nahi Special Exam Order - “रूक जाना नहीं, स्पेशल योजना" (RJN-S)

रूक जाना नहीं, स्पेशल योजना (RJN-S) क्या है?, रुक जाना नहीं स्पेशल योजना परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?, RJN-S Exam Order, RJN-S Exam Date.

कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में आवेदन करने से वंचित एवं ड्रॉपआउट विद्यार्थियों के लिए “रूक जाना नहीं, स्पेशल योजना" (RJN-S)

विभाग / कार्यालय का नाम - म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड MPSOS (पूर्व म.प्र. राज्य ओपन स्कूल) स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक/एस.ओ.एस.ई.बी. / परीक्षा -1 / 2021 / 2102, भोपाल दिनांक 04/06/2021

आदेश का विषय - सन 2020-21 में मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में आवेदन करने से वंचित एवं ड्रॉपआउट विद्यार्थियों के लिए रूक जाना नहीं, स्पेशल योजना" (RJN-S) की स्वीकृति.

संदर्भ - शासन की पंजी क्रमांक 1048 / 2021 / 20-2, दिनांक 23.04.2021 को प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति.

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो कोविड या अन्य कारणों से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में आवेदन नहीं कर सके हैं, उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन MP Open School Board भोपाल द्वारा किया जाएगा. इस विशेष योजना का नाम “रूक जाना नहीं, स्पेशल योजना" (RJN-S) रखा गया है. आदेश में योजना के लिए पात्रता, आवेदन, परीक्षा शुल्क, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी दी गई है.

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड MPSOS द्वारा “रूक जाना नहीं, स्पेशल योजना" (RJN-S) के सम्बन्ध में जारी आदेश

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Financial Assistance Scheme for Childern of School Teacher - शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

Financial Assistance Scheme for Childern of School Teacher - शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

Application for Financial Assistance from National Foundation for Teacher’s Welfare for Professional Education of Childern of School Teacher.

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / विद्या/ रा.शि.क.प्र. / व्याव. शि. / वित्तीय सहायता / 2015-16/5066 भोपाल, दिनांक 7/12/2015

आदेश का विषय - राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत सरकार की व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना

आदेश का विवरण – भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना संचालित है. इस योजना में व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन व्यावसायिक शिक्षा संस्थान से प्राप्त अध्ययन प्रमाण-पत्र, व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन हेतु जमा की गई फीस की मूल रसीद तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्था प्रधान से अग्रेषित कराकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश को प्रेषित किया जाता है, जहाँ से प्रताव का परीक्षण के उपरांत अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है.

वर्ष 2015-16 के लिए जारी आदेश एवं वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप आगे दिया जा रहा है, जिसे आप डिस्प्ले PDF के नीचे दी लिंक से PDF में Download कर सकते हैं.

Download Circular & Application Form in PDF.

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MP Board Class 12th Exam News : CBSE के बाद MP Board द्वारा भी इस वर्ष की कक्षा 12 वी की परीक्षा निरस्त कर दी गई.

MP Board Class 12th Exam News : CBSE के बाद MP Board द्वारा भी इस वर्ष की कक्षा 12 वी की परीक्षा निरस्त कर दी गई.
इस वर्ष एम पी बोर्ड कक्षा 12 वी की परीक्षा नहीं होगी.
MP Board Class 12th Exam News : CBSE के बाद MP Board द्वारा भी इस वर्ष की कक्षा 12 वी की परीक्षा निरस्त कर दी गई.

विभाग / कार्यालय का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक / 2027 / परीक्षा समन्वय / 2021 भोपाल, दिनांक 02 जून 2021

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस वर्ष कक्षा 12 वी की परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद, MPBSE द्वारा परीक्षा निरस्त करने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया गया.

कक्षा 12 वी की परीक्षा निरस्त करने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश की प्रमुख बातें इस प्रकार है –

कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण MP Board कक्षा 12 वी की परीक्षा निरस्त

आदेश कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के आदेश दिनांक 14.05.2021 द्वारा हायर सेकेण्डरी / हायर सेकेण्डरी (व्यावसायिक) परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की गई थी। विषम परिस्थिति बने रहने के कारण हायर सेकेण्डरी/ हायर सेकेण्डरी (व्यावसायिक) परीक्षाओं को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

मूल्याङ्कन के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी होंगे

हायर सेकेण्डरी / हायर सेकेण्डरी (व्यावसायिक) परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों का मूल्यांकन समयबद्ध एवं सुपरिभाषित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी दे सकेंगे परीक्षा

यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असन्तुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकटकाल की समाप्ति उपरान्त आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेगा।

MP Board द्वारा 02 जून 2021 को जारी आदेश 

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