Special Festival Advance Scheme for the Government Servants of the state government.
विभाग का नाम - वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन (MP Finance Department)
आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक 72/382/ब-6/चार/2020 भोपाल, दिनांक 04/नवम्बर/2020
आदेश का विषय - राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना।
संदर्भ - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 7/ वि.स. उप.चु./2020/अनुमति/ 8671 भोपाल दिनांक 2.11.2020
MP Finance Department Order
Special Festival Advance Scheme के सम्बन्ध में वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन का आदेश इस प्रकार है -
कोविड-19 की आपदा के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी अपेक्षित सक्रियता का अभाव है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने के लिये आवश्यक है कि उपभोक्ता खपत को बढ़ाया जावे।
अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कार्मिकों यथा - नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत्-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एततदारा स्वीकृति दी जाती हैं।
विशेष त्यौहार योजना अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृति के लिये निम्नानुसार मापदण्ड रहेंगे :
(I). पात्रता -
(अ) राज्य शासन के कार्मिकों यथा - नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत्-प्रतिशत् अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिक।
(ब) ऐसे कार्मिक जिनकी 7वें वेतनमान में कुल मासिक उपलब्धियां (मूलवेतन + मंहगाई भत्ता) रुपये 40,000/- अथवा इससे कम है। स्थायीकर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा रू 12,000/- अथवा इससे कम होगी।
(II). अधिकतम अग्रिम - राशि रुपये 10,000/- (ब्याज रहित)।
(III). अग्रिम का समायोजन - अधिकतम 10 समान किश्तों में अथवा सेवानिवृत्ति / संविदा अवधि समाप्ति की तिथि, जो भी पूर्व हो।
(IV). योजना की अवधि - दिनांक 01/11/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक रहेगी । योजना अंतर्गत दिनांक 31/03/2021 तक ही आहरण किया जा सकेगा।
(v). व्यय शीर्ष - यह अग्रिम, उद्देश्य शीर्ष वेतन के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष त्यौहार अग्रिम के आबंटन के विरुद्ध स्वीकृत किया जायेगा, अन्य के लिये अग्रिम का आहरण वेतन/मजदूरी अथवा अन्य व्यय शीर्ष से आहरित किया जायेगा।
(VI). पूर्व अग्रिम - यदि किसी कार्मिक के द्वारा पूर्व में प्रचलित योजना /नियम के अंतर्गत त्यौहार अग्रिम प्राप्त किया गया है तब उस अग्रिम की शेष राशि को वर्तमान स्वीकृत अग्रिम की राशि से जोडकर कुल राशि का समायोजन आगामी अधिकतम 10 किश्तों में किया जायेगा।
(VI). त्यौहार - आवेदक द्वारा आवेदन मे अंकित त्यौहार ही इस विशेष अग्रिम के लिये मान्य होगें। आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।
(VIII). स्वीकृतकर्ता अधिकारी - कार्यालय प्रमुख स्वीकृति के लिये अधिकृत होगें एवं अग्रिम के समायिक समायोजन का भी उत्तरदायित्व उनका होगा।
(IX). आबंटन - संबधित व्यय शीर्ष मे प्रावधान अपर्याप्त होने पर संबधित बजट नियंत्रण अधिकारी वेतन मद के प्रावधान से पुनर्विनियोजन के लिये अधिकृत होगें।
(3) प्रदेश के निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय /आयोग भी स्वंय की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस योजना को अपने कार्मिकों के लिये लागू के संबंध में निर्णय लेने के लिये स्वयं सक्षम होगें।
Special Festival Advance Scheme Order
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश तथा विशेष त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन का प्रारूप
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