MukhyaMantri Medhavi Vidyarthi Yojana Order
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी
विभाग का नाम – तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/142 (1) भोपाल दिनांक 05/06/2018
MMVY योजना का विवरण – यह आदेश मध्यप्रदेश शासन की ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से सम्बन्धित है, ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निवासी उन विद्यार्थियों का स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों (निर्धारित पाठ्यक्रमों की जानकारी आदेश में दी गई है) का शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है जिन्होंने में MP Board द्वारा आयोजित 12th की Exam में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो अथवा CBSE / ICSE Board द्वरा आयोजित 12 वी बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा विद्यार्थी के पिता / पालक की वार्षिक आय रूपये 6 लाख से कम हो.
राज्य शासन द्वारा मंत्री-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ में विभागीय संशोधित आदेशों को एकीकृत करते हुए एकजाई आदेश आदेश है.
आदेश की प्रमुख बातें –
‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ हेतु क्या पात्रता है?
इंजीनियरिंग पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना में प्रावधान
मेडिकल पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना में प्रावधान
विधि की पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना में प्रावधान
‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ की शर्तें और योजना का क्रियान्वयन
(आदेश की pdf डाउनलोड लिंक आगे नीचे दी गई है)
MMVY के बारे में तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश
ये जानकारियां भी देखिए -
- MP Board Exam Fee Details / Concession Information - MP Board परीक्षा शुल्क विवरण तथा शुल्क रियायत सम्बन्धी जानकारी
- MP Board HS / HSS Exam Form Date – mpbse द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा फॉर्म की तिथियाँ घोषित
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