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Rajya Stariya Puraskar Madhya Pradesh - युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

MP State Award, Kabir Rajya Samman, Shankaracharya Sate Award, Gurunanak State Award, Goutam Buddha State Award, Rahim State Award.

State Award Madhya Pradesh
युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार (मध्यप्रदेश)
मध्यप्रदेश शासन द्वारा सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, प्रदुषण रोकने, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, सकजिक चेतन एवं राष्ट्रीय एकता बढ़ने तथा जरुरतमंदों की मदद के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले युवाओं को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं. यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष – 2019 तथा 2020 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं. राज्य पुरस्कारों हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10/11/2021 है.
युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश इस प्रकार है -
राज्य शासन युवाओं में पंथनिरपेक्ष, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना को मजबूत करने पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय एकता मानवता की आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्थापित निम्नलिखित पांच पुरस्कारों के लिए सुयोग्य युवाओं से अर्हता की पूर्ति किये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करता हैं :
1- कबीर राज्य सम्मान (पंथ निरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में)
2- शंकराचार्य राज्य सम्मान (प्रदुषण निवारण एवं प्रयावरण क्षेत्र में)
3- गुरुनानक राज्य सम्मान (महिला बाल विकास एवं कल्याण तथा अत्याचार निवारण के क्षेत्र में)
4- गौतमबुध्द राज्य सम्मान (सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में)
5- रहीम राज्य सम्मान (राष्ट्रीय एकता एवं मानव सेवा के क्षेत्र में)
प्रत्येक पुरस्कार रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) नगद का होगा। यदि किसी पुरस्कार के लिए एक से अधिक व्यक्ति पात्र होगें तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर वितरित की जायेगी। यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति / व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाता है तो उस वर्ष पुरस्कार प्रदान नहीं किये जाएंगे तथा यह पुरस्कार आगा वर्ष लिए अग्रणीत नहीं होगें।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए पात्रता, योग्यता एवं मापदण्ड
1 - युवाओं में पंथनिरपेक्ष, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना राज्य सम्मानः
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिये केवल वे ही युवा व्यक्ति पात्र होगें जिन्होंनें पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) पंथनिरपेक्ष का परिचय देते हुये साम्प्रदायिक सद्भाव बनने के लिए किये गये श्रेष्ठ कार्य जैसे कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर किसी अन्य समुदाय के सदस्य / सदस्यों के जीवन या उसकी सम्पत्ति की रक्षा करने हेतु अदम्य शारीरिक / नैतिक साहस का परिचय दिया हो, चाहे वह किसी भी व्यवसाय अथवा धर्म से संबंधित हो, या
(दो) विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म के बच्चों के मध्य शिक्षा, खेल एवं अन्य माध्यमों से साम्प्रदायिक सदभाव को बढ़ावा देने में अथवा विभिन्न क्षेत्रों / मोहल्लों में रहने वाले विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म के लोगों के मध्य साम्प्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाने में या विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म की महिलाओं के मध्य साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में विशेष योगदान दिया हो, या
(तीन) विभिन्न सम्प्रदाय अथवा धर्म के युवाओं को एक मंच पर एकत्र कर साम्प्रदायिक सद्भाव तथा भाई चारे का बढ़ावा दिया हो।
2 - पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा व्यक्ति पात्र होगें जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) मध्यप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयां जो प्रदूषण फैलाती हो, जिनके प्रदूषण से हानि होने की संभावना हो, उन्हे प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया हो अथवा पर्यावरण के संबंध में जनजागृति एवं चेतना फैलाने के लिए स्वयं सक्रिय प्रयास किया हो।
3 - महिला एवं बच्चों के विकास के लिए राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा पात्र होगें जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु यथा महिलाओं पर अत्याचार का विरोध, दहेज उन्मूलन, महिला अधिकारों की रक्षा, बाल मजदूरी, निराश्रित बालकों में बुरे व्यसन से मुक्ति, बाल अपराध से मुक्ति, बाल अत्याचार से मुक्ति तथा महिलाओं एवं बच्चों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।
यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं.
4 - सामाजिक चेतना ग्रामीण विकास के लिये राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिये वे ही युवा व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) मध्यप्रदेश में सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो,
(दो) सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास कार्य मध्यप्रदेश राज्य में निर्दिष्ट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए यथा ग्रामीणों में शिक्षा का स्तर उन्नत करने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, ग्रामीण जनों में स्वच्छता की भावना उत्पन्न करने ग्राम में सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना विकसित करने के कार्य आदि। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं.
(तीन) पुरस्कार के लिए वर्तमान के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक हैं, सेवा कार्य में व्यक्ति की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है।
(चार) पुरस्कार समग्र योगदान के आधार पर दिया जायेगा। इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये।
(पांच) सेवा के क्षेत्र में व्यक्ति के योगदान का संबंधित क्षेत्र / वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।
5 - राष्ट्रीय एकता के लिए राज्य सम्मान :
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा व्यक्ति पात्र होंगे, जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।
(दो) राष्ट्रीय एकता कार्य इस निर्दिष्ट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए यथा देशभक्ति की भावना विभिन्न माध्यमों से जागृत करने, सामान्य परिस्थिति एवं संकटकाल में अलगाव की प्रवृत्ति को रोकने दृष्टि किया गया कार्य आदि पुरस्कार के लिए पूर्ववर्ती कार्य की वर्तमान में भी निरन्तरता एवं सक्रियता होना आवश्यक होगा।
6 - मानवता की सेवा
इस क्षेत्र के लिए वे ही युवा पात्र होंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/ 2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) विकलांग वृध्द, निराश्रित, नेत्रहीन, बधिर, मूक, बीमार, संकटग्रस्त पक्तियों की सेवा में विशिष्ट कार्य किये हों तथा उनका यह कार्य विशेष स्वरूप का सेवाभावी बिना भेदभाव के सामान्य जन के लिए हो, निकट नातेदारी एवं रिश्तेनाते के व्यक्तियों के लिए की गई सेवायें इस पुरस्कार के क्षेत्र में विचार योग्य नहीं होगी।
7 - इसके अतिरिक्त ऐसे युवा जिन्होंने समाज सेवा, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में जिला स्तर पर प्रशंसनीय कार्य किया हो एवं जिनके कार्य की जिला स्तर पर पहचान हो, कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से उनके नाम की अनुशंसा की जायेगी।
8 - उल्लेखित पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 तक एवं वर्ष 2020 के लिए दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक के उत्कृष्ट कार्यों के संदर्भ में ही दिये जायेगें। इन पुरस्कारों के लिये केवल वे ही युवा पात्र होगें जिनकी आयु पुरस्कार दिये जाने वाले वर्ष की 31 दिसम्बर को 18 से 35 वर्ष के बीच हो। अर्हतादायक युवा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दो प्रतियों में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिवस के भीतर अपने जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकेंगे। निश्चित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जावेगा। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. इस संबंध किसी प्रकार के विलम्ब जैसे डाक व्यवस्था आदि के कारण होने वाले विलम्ब को मान्य नहीं किया जावेगा। शासन को सीधें प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना संभव नहीं होगा। निश्चित समय-सीमा में प्राप्त आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय के रजिस्टर में पंजी होंगे, जिसमें प्राप्ति का दिनांक अंकित किया जायेगा
9 - विचार योग्य पाये गये आवेदन पत्रों में दर्शायी गई घटना / घटनाओं कार्य / कार्यों की जांच संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा या तो स्वयं की जायेगी और उन पर स्वयं की स्पष्ट अनुशंसा दी जाएगी अथवा उनकी जांच स्थानीय अधिकारियों अर्थात पुलिस अधीक्षक / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से करायी जाएगी और उसके द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति के स्पष्ट अभिमत हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे, जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात कलेक्टर द्वारा ऐसे प्रस्ताव स्पष्ट अभिमत सहित अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को दिनांक 31/12/2021 तक निश्चित रूप से भेजे जाएगें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र एवं प्रक्रिया:
युवा राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के लिए विचार हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित है -
1. समयावधि -
पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01/01/2019 से 31/12/ 2019 तक की अवधि एवं वर्ष 2020 के लिए दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में आवेदक द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जावेगा।
2. अर्हताऐं –
आवेदक की आयु पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष में 31 दिसम्बर को 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। इससे कम अथवा इससे अधिक अवधि के आयु वर्ग के आवेदक के नाम पर विचार नहीं होगा।
3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –
अर्हतादायक युवा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दो प्रतियों में नवीन पासपोर्ट फोटो सहित विज्ञापन के प्रकाशन के दिनांक से 45 दिवस के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। (वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के उक्त पुरस्कारों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु संभाग स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 25/09/2021 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है. जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि 45 (पैतालीस) दिवस नियत हैं। उक्त नियत अवधि दिनांक 10/11/2021 को समाप्त होगी।) शासन को सीधे आवेदन करने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। विलम्ब से अथवा डाक व्यवस्था के विलम्ब के कारण निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किये जायेंगे।
4. आवेदनों पर कार्यवाही -
आवेदकों से प्राप्त आवेदन कलेक्टर कार्यालय में एक रजिस्टर में तिथिवार पंजीकृत किये जायेंगे तत्पश्चात् आवेदक द्वारा किये गये कार्यों / घटनाओं की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जावेगी अथवा उसकी जांच पुलिस अधीक्षक अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कराई जाकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर समिति की स्पष्ट अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र / समस्त अभिलेख सहित प्रस्ताव दिनांक 31/12/2021 तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किये जायेंगे। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. निर्धारित तिथि के बाद कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2 / विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.mp.gov.in/samman.htm पर प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश राज्य सम्मान के बारे में सामान्यप्रशासन विभाग का आदेश तथा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 

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NISHTHA Teachers Training Program FLN 3.0 RSK Order FLN 3.0 – DIKSHA App के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6 माह में होंगे 12 प्रशिक्षण.

NISHTHA Teachers Training Program FLN 3.0

NISHTHA Teachers Training Program FLN 3.0 RSK Order

FLN 3.0 – DIKSHA App के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6 माह में होंगे 12 प्रशिक्षण.

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / रा.शि.के./ शि.प्रशि./ 2021 / 5272 भोपाल दिनांक- 27/9/2021

आदेश का विषय - भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के समस्त शिक्षकों का निष्ठा (NISHTHA FLN 3.0) दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण के आयोजन एवं प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी निर्देश.

आदेश का संक्षिप्त विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जारी यह आदेश NCERT द्वारा तैयार किये फाउन्डेशनल लिट्रेसी एंड न्युमेरेसी (मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान) Teachers Training Program से सम्बन्धित है. NISHTHA FLN 3.0 नमक यह Online Training Program DIKSHA Portal के माध्यम से होगा.

NCERT द्वारा कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए तैयार किये गए FLN 3.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 12 प्रशिक्षण माड्यूल है, 01 अक्टूबर 2021 से प्रतिमाह दो यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन होगे. प्रतिमाह 2 प्रशिक्षण प्राप्त करना है, इस प्रकार 6 माह में 12 प्रशिक्षण माड्यूल पूर्ण करना है.

माह अनुसार प्रशिक्षण माड्यूल इस प्रकार है –

माह अक्टूबर 2021

कोर्स 1: बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन से परिचय (Introduction to FLN Mission)

कोर्स 2: दक्षता आधरित शिक्षा की ओर बढ़ना (Shifting Towards Competency Based Education)

माह नवम्बर 2021

कोर्स 3: बच्चे कैसे सीखते हैं ? (Understanding Learner: How Children Learn ?)

कोर्स 4: विद्या प्रवेश और बालवाटिका पर समझ (Understanding Vidya Pravesh and Balvatika)

माह दिसम्बर 2021

कोर्स 5: बुनियादी भाषा एवं साक्षरता (Foundation Language and Literacy)

कोर्स 6: बुनियादी संख्या ज्ञान (Foundation Numeracy)

माह जनवरी 2022

कोर्स 7: सीखने का आकलन (Learning Assessment)

कोर्स 8-FLN लिए अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी (Involvement of Parents and Community for FLN)

माह फरवरी 2022

कोर्स 9: टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में आईसीटी का प्रयोग (ICT in Teaching, Learning and Assessment)

कोर्स 10: प्रारंभिक वर्षों में बहुभाषी शिक्षण (Multilingual Teaching in Foundational Years)

माह मार्च 2022

कोर्स 11: FLN के लिए स्कूल लीडरशिप का सुदृढीकरण: अवधारणाएं और अनुप्रयोग (School Leadership Strengthening for FLN:)

कोर्स 12: खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र (Toy Based Pedagogy)

FLN 3.0 के सम्बन्ध में  RSK Order

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Maths, Science and English Teachers को BLO Duty से Free रखने सम्बन्धी DPI Order

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गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त रखे जाने सम्बन्धी DPI Order 

(DPI Order regarding keeping Mathematics, Science and English teachers free from BLO work)

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / स्था- 3 / सी-2 / 506 / समन्वय / 1225 भोपाल दिनांक 27/09/2021

आदेश का विषय - गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों का संलग्नीकरण एवं बी.एल.ओ. कार्य में नहीं लिये जाने बाबत।

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश तथा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र. 3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. को संबोधित आदेश इस प्रकार है -

उपरोक्त विषयातंर्गत समीक्षा बैठक में हुये संवाद के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों की सभी स्कूलों में कमी हैं। इन विषयों के शिक्षकों की Booth Level Officer (बी.एल.ओ.) ड्यूटी का कार्य लिये जाने से अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं ।

यद्यपि राज्य शासन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 27 में राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम, आपदा एवं निर्वाचन के कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाये जाने की छूट दी गई हैं ।

उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये छात्र हित में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षको को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त रखने हेतु कार्यवाही की जाना अपेक्षित हैं। ताकि विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के पठन पाठन सुचारू रूप हो सके । संचालनालय के सज्ञान में सलग्नीकरण / रिडिप्लायमेंट के प्रकरण आ रहे हैं। यह इस कार्यालय के आदेशों की अवहेलना हैं जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी सीधे जिम्मेदार हैं। अतः उपरोक्त के प्रकाश में पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त रखे जाने सम्बन्धी DPI Order 

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SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

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अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान

SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय -वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - कमांक एफ-6-1 / 2002 / आ.प्र./ एक  - 17 सितम्बर, 2021

आदेश का विषय - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में वृद्धि

सन्दर्भ - इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 19.09.2002: 11.07.2005, 31.07.2007. 23.02.2008, 15.01.2009, 23.07.2009 07.08.2010, 18.07.2011, 15.06.2012. 10.07.2013, 14.07.2014. 15.07.2015, 21.07.2016, 10.07.2017, 18.07.2018. 09.03.2019 एवं 04.07.2020

आदेश का विवरण - इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04 जुलाई, 2020 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई थी।

2/ राज्य शासन, विचारोपरांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक एक वर्ष वृद्धि करता है।

3/ सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / केरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही नियत समयावधि में करना सुनिश्चित करें।

Order PDF - 

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Tribal Department MP : जनजातीय कार्य विभाग की PS एवं MS Schools में Guest Teachers भर्ती के सम्बन्ध में CTD Order

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Tribal Department MP : जनजातीय कार्य विभाग की PS एवं MS Schools में Guest Teachers भर्ती के सम्बन्ध में CTD Order

विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक/ शि.स्था/4/404/2021/16126 भोपाल, दिनांक 20/09/2021

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

सन्दर्भ - 

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक / समग्र शि. अ / अतिथि शिक्षक / 2021 / 2371 दिनांक 25/08/2021

2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक / समग्र शि. अ / अतिथि शिक्षक / 2021 / 2392 दिनांक 27/08/2021

आदेश का विवरण – जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा विभाग की प्राथमिक (Primary) एवं मध्यमिक (Middle) शालाओं (Schools) में रिक्त पदों (Vacant Post) के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये. प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश अनुसार इस हेतु दिंनाक 24/09/2021 को SMDC की बैठक आयोजित आयोजित की जाना है.

PS/MS Schools में Guest Teachers की व्यवस्था के सम्बन्ध में आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश का आदेश.

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सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन (Single Use plastic Elimination) के सम्बन्ध में RSK द्वार जारी Order

List of items made of plastic to be banned by the Government of India

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विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्र./ पा.पु/ रा.शि.के./2021/1668 भोपाल दिनांक 20/09/2021

सन्दर्भ: म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. / 728/173 / 2021 / 32-3 भोपाल दि. 12.08.2021

आदेश का विवरण – भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17/09/2021 को जारी मार्गदर्शी बिन्दुओं अनुसार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए Timeline जारी की गई है. Single Use plastic Elimination भारत सरकार द्वारा जारी Timeline  के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 तथा 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक से बनी अनेक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जा रहा है. राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारीआदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन (Single Use plastic Elimination) हेतु गठित टॉस्क फोर्स की बैठक 05.08.21 तथा म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. / 728/173 / 2021 / 32-3 भोपाल दि. 12.08.2021 के सन्दर्भ में निर्देश जारी किये गए हैं.

List of items made of plastic to be banned by the Government of India

आप राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश में प्रतिबंधित की जाने वाली वस्तुओं की सूची तथा बढ़ते प्लास्टिक खतरे के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता के लिए आयिजित की जाने वाली निबंध प्रतियोगिता की जानकारी देख सकते हैं.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश Order

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DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी मत्वपूर्ण आदेश  

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

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Baseline Tests for Classes 3 to 5 - कक्षा 3 से 5 बेसलाइन टेस्ट के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देश जारी

Baseline Tests for Classes 3 to 5

Baseline Tests for Classes 3 to 5

कक्षा 3 से 5 बेसलाइन टेस्ट के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011  

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र./ रा.शि. के./ मूल्यांकन / बेसलाईन टेस्ट /2021/5131 भोपाल दिनांक 20/09/2021

आदेश का विषय- मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने हेतु कक्षा 3 से 5 में बेसलाइन टेस्ट (2021-22) आयोजन संबंधी निर्देश |

सन्दर्भ

1. राशिके का पत्र क्र. / पा.पु / 641, दिनांक 31 मार्च 2021, 2. राशिके का पत्र क्र. / पा.पु. / 3034 दिनांक 31 मई 2021
3. राशिके का पत्र क्र. / पापु / 3392 दिनांक 28 जून 2021, 4. राशिके का पत्र क्र. / पा.पु. / 4104 दिनांक 5 अगस्त 2021
5. राशिके का पत्र क्र. / मूल्यांकन / 4862. दि. 06.09.21 (बेसलाईन टेस्ट निर्देश कक्षा 6-8 हेतु)

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा सीखने के स्तर के आंकलन के लिए विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट सम्बन्धी निर्देश जारी किये गए थे, 20 सितम्बर 2021 से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं प्रारंभ हो रही है. राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 3 से 5 के लिए Baseline Test सम्बन्धी निर्देश जारी किये.

कक्षा 3 से 5 के स्तर के आंकलन के लिए यह बेसलाइन टेस्ट दिनांक 27 सितम्बर से 30 सितम्बर 2021 की अवधि में आयिजित किये जाने हैं.

विस्तृत दिशा-निर्देश के लिए नीचे दिया जा रहा आदेश देखिये –

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Anukampa Niyukti : प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में Laboratory Teacher पद पर Anukampa Niyukti

(Compassionate Appointment on the Vacant Posts of Laboratory Teacher)

Anukampa Niyukti New Order : प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में

Laboratory Teacher पद पर Anukampa Niyukti

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-10/2021 / 20-1 भोपाल दिनांक 01/02/2021

आदेश का विषय - अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

(Compassionate Appointment on the Vacant Posts of Laboratory Teacher)

आदेश का विवरण - वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के अनेक प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों का निराकरण न होने से अनेक न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होकर अवमानना प्रकरण भी प्रचलन में है। वर्तमान में म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 30 जुलाई 2018 दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील है। उक्त नियम की अनुसूची-3 के कॉलम कमांक 5 में शैक्षणिक अर्हता एवं कॉलम क.06 में निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान है। तत्संबंध में विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में जिन आवेदकों के द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार निम्न में से कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो यथा

I. केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित सी.टी.ई.टी. (CTET)
II. अन्य राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा.
III. म.प्र. राज्य द्वारा वर्ष 2011-12 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा.

उरोक्तानुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों के प्रकरण में पात्रता परीक्षा वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

2/ विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक संवर्गीय दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर, उक्त नियमों के प्रकाश में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 29.09.2014 की कंडिका-6.3 में भर्ती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया की शर्त से छूट दी गयी है। विभागीय भर्ती नियम 2018 की अनुसूची-3 में उल्लेखित प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता में पात्रता परीक्षा का उल्लेख नहीं है। अत: केवल प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा द्वारा चयन की शर्त को शिथिल किया जाता है।

प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में School Education Department Order.

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GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

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MP Shikshak Bharti Niyam 2018 - मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 

Madhya Pradesh State School Education Service (Academic Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018

मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 426 भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2018

(Madhya Pradesh Gazette No. 426 Bhopal, dated 30 July 2018)

विभाग / कार्यालय का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – क्रमांक एफ 1-59/2018/20-1 भोपाल दिनांक 28 जुलाई 2018

विषय - मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018

विवरण - स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग के गठन के सम्बन्ध में तथा आगामी सीधी भर्त्ती तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम ‘मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 जारी किये गए हैं.

Method of Recruitment of Teachers,
Teacher Post Classification and Pay Scale,
Appointment of teachers,
Eligibility for teacher recruitment (Age, Educational Qualifications, Teacher Eligibility Test),  
Period of probation, Appointment by promotion, Determination of seniority 

इस राजपत्र में

सेवा का गठन, भर्ती का तरीका, वर्गीकरण एवं वेतनमान, पदों पर नियुक्ति, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते (आयु, शैक्षणिक अर्हताएं, शिक्षक पात्रता परीक्षा), निरर्हताएं, सीधी भर्ती में चयन तथा नियुक्ति की पद्धति,  नियुक्ति की प्रक्रिया एवं चयन सूची तैयार करना, परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति द्वरा नियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण, सेवा की अन्य शर्ते  आदि दिया गया है.

अनुसूची – एक : पदनाम, पदों की संख्य, वर्गीकरण, वेतनमान, नियुक्ति करता अधिकारी तथा अभ्युक्ति.

अनुसूची – दो : सेवा में सम्मिलित पदों के नाम, पद संख्या सीधी भर्ती / पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

अनुसूची – तीन : सीधी भर्ती आयु तथा पात्रता (न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता और अभ्युक्ति.

अनुसूची – चार : पदोन्नति सम्बन्धी नियम (पदोन्नति का पद, पद के लिए आवश्यक अनुभव, पदोन्नति हेतु विभागीय समिति)

राजपत्र - मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 

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Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

 Computer Proficiency Certification Test - CPCT Validity

 विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 17/09/2021 

आदेश का विषय - शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सुचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में.

सन्दर्भ - 

1- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015

2- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्रदिनांक 24/07/2019

3- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीविभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2, दिनांक 23-03-2021

आदेश का विवरण -  सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने
कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि की है,  राज्य शासन द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) (पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों सहित) की वैधता अवधि सात (07) वर्ष निर्धारित की है.

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

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Guru Tegh Bahadur Janma Shatabdi - गुरु तेग बहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता

Guru Tegh Bahadur Janma Shatabdi, Guru Tegh Bahadur Birth Centenary Creative Writing Competition.   Guru Tegh Bahadur's childhood   Life of Guru Tegh Bahadur   Journey from Tyagmal to Guru Tegh Bahadur   Relevance of Guru Tegh Bahadur's philosophy of life

गुरु तेग बहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता

Guru Tegh Bahadur Janma Shatabdi

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्र./राशिके/पापु/2021/5128 भोपाल दिनांक 17/09/2021

आदेश का विषय – गुरु तेग बहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता हेतु.

सन्दर्भ – अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षारत विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.10-31/202 1-Sec.4, दिनांक 07 अप्रैल 2021

आदेश का विवरण - अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षारत विभाग, नई दिल्ली के पत्र के सन्दर्भ में राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा गुरु तेग बहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आदेश जारी किया गया है.

गुरु तेग बहादुर (Guru Tegh Bahadur)के जन्म शताब्दी के अवसर पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता 5 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, स्तर अनुसार रचनात्मक लेखन के विषय इस प्रकार है –

01- विद्यालय स्तर – गुरु तेग बहादुर का बचपन.

02- विकासखण्ड स्तर – गुरु तेग बहादुर का जीवन.

03- जिला स्तर – त्यागमल से गुरु तेग बहादुर बनने की यात्रा.

04- राज्य स्तर - गुरु तेग बहादुर के जीवन दर्शन की प्रासंगिकता.

05- राष्ट्रीय स्तर – विषय NCERT द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

गुरु तेगबहादुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र का आदेश

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Appointed for the National Achievement Survey (NAS) 2021 on "District NAS Officer-in-Charge Change

Appointed for the National Achievement Survey (NAS) 2021 on "District NAS Officer-in-Charge Change".

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्र. / रा. शि. के. / मूल्यांकन / NAS/2021/5/16

आदेश का विषय - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (NAS) 2021 हेतु नियुक्त "जिला NAS प्रभारी अधिकारी परिवर्तन विषयक।

सन्दर्भ - राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 4514, दिनांक 23.08.2021

आदेश का विवरण - उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (NAS) 2021 हेतु प्रदेश के बच्चों का शैक्षिक प्रदर्शन उन्नत करने हेतु रणनीति के सम्यक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले के लिए जिला NAS प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर उनके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व / भूमिका स्पष्ट की गयी थी। रायसेन जिले में श्री अजय सक्सेना (वरिष्ठ व्याख्याता) को जिला NAS प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उनका स्थानांतरण भोपाल हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती गीता महाजन (वरिष्ठ व्याख्याता डाईट रायसेन) को निम्न तालिका अनुसार रायसेन जिले का “जिला NAS प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा जाता है।

District Name - RAISEN

Previous District NAS Incharge Officer Name - Mr Ajay Saxena

Replaced District NAS Incharge Officer Name - Mis Sangeeta Mahajan

संदर्भित पत्र में दिए निर्देशानुसार इन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी गंभीरता प्राथमिकता से करने हेतु आदेशित किया जाता है।

Order PDF - 

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Agenda for video conferencing - 20.09.2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेण्डा ।

Agenda for video conferencing - दिनांक 20.09.2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेण्डा ।
विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - कमांक / राशिके / मॉनिट / 2021/5/18

आदेश का विषय - दिनांक 20.09.2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेण्डा ।

सन्दर्भ - विषयांतर्गत दिनांक 20.09.2021 को सांय 04.00 बजे से 05.30 बजे तक संलग्न एजेण्डा अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है।

आदेश का विवरण - उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राचार्य डाईट समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला परियोजना समन्वयक प्रोग्रामर समस्त सहायक परियोजना समन्वयक व समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक NIC कक्ष में उपस्थित रहना सुनिश्चित करे। पीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेण्डा एवं प्रस्तुतीकरण सहित अपलोड किया जा रहा है। सलग्न एजेण्डा एवं प्रस्तुतीकरण

Agenda for Video Conferending on 20-09-2021

1. Enrolment Overall & Govt for 2021-2022

2. Transition 5 to 6 Overall & Govt for 2021 2022

3. Class 1 Enrolment Overall & Govt for 2021-2022

4. House Hold Survey of targeted Children (Shala Pravesh Gruh Sampark Abhiyan (005C & Class 1)

5. Distribution of Textbooks

6. WhatsApp Group Formation and participation WhatsApp Based ,Assessments

7. NAS Preparedness-1.0. Mapping, Orientation meetings, Practice ,Papers and other activities

8. Preparation for NMMS Exam (26.09.2021)

9. RTE fee Reimbursement

10. CWSN Mapping

11. Civil Work Progress Physical and Financial

Order PDF - 

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