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Adhyapak Samvarg Sewa Sharte 27-07-2019 - अध्यापक संवर्ग की नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.


नवीन शिक्षक संवर्ग सेवा शर्तें'; मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018  अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति नियम 2018  मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 27/07/2019

अध्यापक संवर्ग की नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवा शर्तें जारी   

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018

अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति

अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति नियम 2018

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 27/07/2019

विभाग - स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ 1-14 / 2019 / 20-1 भोपाल, दिनांक 27/07/2019 

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Child Care Leave New Order : अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश


Child Care Leave New Order
Child Care Leave New Order
अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश
विभाग – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
आदेश क्रमांक व दिनांक – 
1. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक / एफ 11-09 / 2017 / 20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018 एवं
2. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक / एफ 11-10 / 2017 / 20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018

प्रथम आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की पात्रता न होने सम्बन्धी आदेश क्रमांक एफ 01-25 / 2016 / 20-1 दिनांक 06-08-2016 को निरस्त करते हुए अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी पात्रता अनुसार अवकाश स्वीकृति का आदेश जारी किया.

द्वितीय आदेश में महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में मापदण्ड एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है.

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Ek Parisar Ek Shala Order : एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

Ek Parisar Ek Shala Order  
एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

विभाग – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक / ईपीएसएस / अ.संचा. / 2019 / 20 भोपाल दिनांक 03/07/2019

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक ही परिसर में संचालित होने वारी विभिन्न स्तर की शालाओं (PS/MS/HS/HSS) को एकीकृत करते हुए अक शाला (एकीकृत शाला) के रूप में सञ्चालन का निर्णय आदेश क्रमांक / एफ 44-19 / 2018 / 20-2 भोपाल दिनांक 05-09-2018 द्वारा लिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उक्त आदेश को क्रियान्वित करने तथा एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं. DPI द्वारा जारी निर्देश में एकीकृत शाला के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं.

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Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2019

विषयः शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पनि द्वारा परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी,2017

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम प्रसूति में जुड़वा संतान पैदा होने के उपरांत नसबंदी कराये जाने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है। ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

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MP Govt. Order : 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी. 3-10/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2019

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग का परिपत्र क्रमांक सी. 3-24/2000/3/1, दिनांक 22-8-2000, 10 दिसम्बर, 2001, 20 दिसम्बर, 2001, 30 जनवरी,2001, 21 फरवरी, 2002 एवं दिनांक 20 मार्च, 2003.का उल्लेख करते हुए  शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को  50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बंध में  निर्देश जारी किए और अपने विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों की समीक्षा सीमा में कर उसकी अद्यतन जानकारी 20 दिवस के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जारी आदेश के अनुसार मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय कार्यों में बेहतर Efficiency की आवश्यक बताते हुए ऐसे अधिकारी जो अक्षम हैं अथवा अक्षमता के साथ कार्य करते हैं उन्हें हटाया जाये। इस हेतु 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम पूरा करने वाले अधिकारी की समीक्षा करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों की समीक्षा अगले 30 दिवस में पूरा कर जिन्हें अयोग्य पायें उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लें। इस प्रक्रिया की सघन मानीटरिंग की जाकर 30 दिवस के अंदर परिणामों से उन्हें अवगत कराया जावे।
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Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

 Age limits for government services.

MP Govt. Change Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04/07/2019  

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी  के पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट दी गई है.

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

मध्यप्रदेश शासन ने लिया निर्णय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा आरक्षण

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02/07/2019

मध्यप्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अन्य किसी आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते को शासकीय सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. 
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