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Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

(Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2020

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर.

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 की अनुसूची-एक एवं दो में संशोधन किया गया है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया है.

संलग्न - मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 530 भोपाल, मंगलवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 क्रमांक एफ 7-53-2019-आ0प्र0-एक 

सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर दिनांक 24/12/2019

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New order regarding Reservation in MP - आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश   (Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश 

(Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-55/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2022

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय पर्दों के लिए नवीन 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण/संधारण.

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है (Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) तथा परिपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) का आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील हैं।

2/ पुराने रोस्टर से नए रोस्टर में प्रविष्ठि करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है : -

2.1 अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 02 जुलाई, 2019 से प्राप्त होगा। भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में गणना न की जाए।

2.2 उक्त दिनांकों की स्थिति में पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अद्यतन कर रोक (Freeze) दिया जाए तथा पूर्व रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग / करीफारवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की नियमानुसार जैसे-जैसे पूर्ति होगी वैसे-वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित किए जाए।

2.3 संशोधित आरक्षण रोस्टर में उक्त दिनांकों के बाद की जाने वाली सामान्य नियुक्ति की प्रविष्ठि, बिन्दु क्रमांक-1 से प्रारंभ की जावे।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

GAD MP New Order

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सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी - Online Training on School Safety and Security स्कूल सेफ्टी एवं सिक्युरिटी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण

(1) Training agenda- WASH in schools & School safety (2) Online training module on WASH in schools & School safety (3) District Swachhata Action Plan format and School safety template.. (4) District Training Plan format (5) School Swachhata Action Plan & school safety format

सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी - Online Training on School Safety and Security स्कूल सेफ्टी एवं सिक्युरिटी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र./ राशिके/ शिप्रशि./2022 / 529 भोपाल दिनांक- 17/01/2022

प्रति - जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले (म.प्र.), जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले (म.प्र.)

आदेश का विषय - अधिकारियों एवं शिक्षकों का स्कूल सेफ्टी एवं सिक्युरिटी आधारित ऑनलाईन प्रशिक्षण के संबंध में

Online Orientation Training - उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में कोविड 19 परिस्थितियों में सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों शिक्षकों एवं एसएमसी सदस्यों का स्कूल सेफटी एण्ड सिक्युरिटी पर एक दिवसीय ऑनलाईन उन्मुखीकरण किया जाना है। ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी निम्नानुसार है -

दिनांक 3 फरवरी 2022, समय दोपहर 2:00 से 5.00
समस्त जिला प्रभारी राज्य शिक्षा केन्द्र जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरएमएसए के सभी अधिकारी प्राचार्य डाईट एवं डाईट फेकल्टी समस्त. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त एपीसी, समस्त बीआरसी बीएसी, सीएसी
दिनांक 4 फरवरी 2022, समय दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक
समस्त 1 से 8 के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
दिनांक 5 फरवरी 2022, समय दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक
संबंधित शिक्षक विद्यालय स्तर पर बच्चों को एवं एसएमसी सदस्यों का उन्मुखीकरण करेंगे

प्रशिक्षण प्रथम दिवस 3 फरवरी, 2022 को वर्णित तालिका में समस्त अधिकारियों का यू-ट्यूब के माध्यम से राज्य शिक्षा केन्द्र स्तर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। द्वितीय दिवस 4 फरवरी 2022 को समस्त शिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण यू ट्यूब के माध्यम से आयोजित होगा तथा तृतीय दिवस में 5 फरवरी, 2022 को संबंधित शाला के शिक्षकों द्वारा एसएमसी सदस्यों का प्रशिक्षण शाला स्तर पर किया जायेगा। संबंधित शिक्षक अध्ययनरत छात्रों का भी उन्मुखीकरण करेंगे।

शिक्षकों को मिलेगी 500.00 की राशि

शिक्षकों को 500.00 की राशि एसएमसी एवं छात्रों के उन्मुखीकरण (orientation of students) तथा कोविड- 19 की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवहार के पालन के रोकथाम तथा प्रशिक्षण सामग्री की एक प्रति फोटोकापी कराने में मानदेय स्वरूप प्राप्त होगी। यह राशि स्कूल ग्रांट (school grant) में प्रावधानित की गई है अतएव शिक्षक यह राशि विद्यालय स्तर से प्राप्त करेंगे। यह राशि प्रत्येक विद्यालय से केवल एक शिक्षक (प्रधानाध्यापक / प्र०प्रधानाध्यापक) को प्राप्त होगी।

प्रशिक्षण सामग्री Contents (सामग्री आनलाईन प्रेषित की जायेगी।)

(1) Training agenda- WASH in schools & School safety

(2) Online training module on WASH in schools & School safety

(3) District Swachhata Action Plan format and School safety template..

(4) District Training Plan format

(5) School Swachhata Action Plan & school safety format

उपरोक्तानुसार समस्त अधिकारियों एवं शिक्षकों हेतु यू-ट्यूब लाईव लिंक राज्य से उपलब्ध कराई जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक तथा प्राचार्य डाईट की जिम्मेदारी होगी कि 3 फरवरी, 2022 हेतु नामांकित समस्त प्रतिभागी यू-ट्यूब के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण (online training through youtube) कार्यक्रम में सम्मिलित हो तथा 4 फरवरी, 2022 को समस्त शिक्षकों को यू-ट्यूब लिंक के माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित करायें तथा बीआरसी एवं जनशिक्षक की जिम्मेदारी होगी समस्त शालाओं से प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा एसएमसी सदस्यों का उन्मुखीकरण 5 फरवरी, 2022 को आयोजित करें प्रशिक्षण की रिपोर्ट जनशिक्षक से प्राप्त करते हुये एक प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के हस्ताक्षर से राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। YouTube Live Link उपलब्ध होने पर Gyan Deep Info द्वारा Share की जाएगी.

उपरोक्तानुसार स्कूल सेफ्टी एवं सिक्युरिटी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन कराना सुनिश्चित करें

RSK Order 

Gyan Deep Info

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SOE & SOM Exam Model Paper - उत्कृष्ट एवं माडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए मॉडल पेपर

SOE & SOM Exam Model Paper  - उत्कृष्ट एवं माडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए मॉडल पेपर

जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकासखण्ड स्तरीय माडल स्कूलों में सत्र 2022-23 Class 9th में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा “उत्कृष्ट एवं माडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022” का आयोजन किया जा रहा है. Students की जानकारी के लिए Gyandeep Info द्वारा उत्कृष्ट एवं माडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र की जानकारी तथा मॉडल पेपर दिया जा रहा है. आशा है यह जानकारी आपके लिए Useful रहेगी.

SOE-SOM Entrance Exam के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे.  प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. परीक्षा का समय 2 घंटे निर्धारित है. प्रश्नों की विषयवार संख्या इस प्रकार रहेगी –

विषय प्रश्न संख्या अंक
हिन्दी 15 15
अंग्रेजी 15 15
पर्यावरण 15 15
सामान्य ज्ञान 15 15
विज्ञान 20 20
गणित 20 20
कुल 100 100

SOE-SOM प्रवेश परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्याङ्कन नहीं है.

OMR उत्तर पुस्तिका – OMR शीट में प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने चार गोलों A, B, C तथा D में से सही उत्तर के गोले को Black Ball-Point पेन से काला करना है.

SOE & SOM Exam मॉडल पेपर (प्रदर्शित PDF के नीचे मॉडल पेपर की pdf डाउनलोड लिंक भी दी गई है)

Download SOE-SOM Entrance Exam Model Paper.

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सभी स्कूलों को करना होगा Swachh Vidyalaya Puraskar हेतु आवेदन RSK Order

Swachh Vidyalaya Puraskar

सभी स्कूलों को करना होगा Swachh Vidyalaya Puraskar हेतु आवेदन RSK Order

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – पत्र क्र. / रा.शि.के. / निर्माण / वॉश / 2022/ 657 भोपाल, दिनांक 19/01/2022

प्रति - कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समस्त जिलें (म.प्र.)

आदेश का विषय - स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार-2021-22 के संबंध में।

आदेश का संदर्भ - शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन के पत्र क्रमांक No.F.27-18/2019-IS-9 Dated 10th January, 2022.

विवरण - उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि विदित है कि विद्यालय में उपलब्ध जल स्वच्छता एवं साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय भारत शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 12 जनवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का प्रमोचन किया गया है.

इस वर्ष कोविड-19 की संक्रमणकाल की स्थिति होने से पुरस्कार में कोविड-19 की रोकथाम के अनुकूल व्यवहारों को सम्मिलित करते हुए शालाओं हेतु संकेतक बनाये गये है, तथा उन्हें पुरस्कार की पात्रता में शामिल किया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार सभी शासकीय, निजी एवं अनुदान प्राप्त शालाएं तथा आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों जिनका डाइस कोड है. उन्हें आवेदन करना अनिवार्य है।

शाला को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में आवेदन हेतु मोबाइल एप (गूगल प्ले स्टोर Swachh Vidyalaya Puraskar 2021-22) पर एवं वेबसाइट https://swachhvidyalayapuraskar.com के माध्यम से आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय भारत शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में दी गई। माह जनवरी 2021 से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार द्वारा आवेदन किये जा सकते है। पुरस्कार हेतु प्रतिभागी शाला को ऑनलाइन सर्वे फॉमेट भरना होगा जिसमें 59 प्रश्नावली स्वच्छता के घटक एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अनुकूल व्यवहार के संकेतक प्रश्न है, जिन्हें सबमिट करने पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में आवेदन किया जा सकेगा।

 Online Application Details & Link

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 हेतु ऑनलाइन आवेदन की जानकारी एवं लिंक के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

शाला में जल स्वच्छता एवं साफ-सफाई की उत्कृष्टता को मान्यता देने हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एक बेहतर टूल है गत वर्षों में सभी जिलों द्वारा पुरस्कार नामांकन में अधिकाधिक शालाओं द्वारा भाग लिया गया है, इस वर्ष स्वच्छता के साथ कोविड-19 रोकथाम हेतु अनुकूल व्यवहार के संकेतक भी शामिल होने से पुरस्कार की गरिमा और बढ़ गई है। अतः कृपया सभी जिलों से अपेक्षा है कि आपके जिले के अधिकाधिक शालाओं को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु अनिवार्यतः नामांकित करें तथा जिले स्तर पर सभी शालाओं से प्रतिभागी होने का मॉनिटरिंग करें।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार-2021-22 के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र 

Download RSK Order in PDF.

Gyan Deep Info पर ये भी देखिये -

Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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Republic Day Program Instruction - गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) के निर्देश

 Happy Republic Day 2022 : गणतंत्र दिवस पर बधाई

Instructions of General Administration Department regarding Republic Day program

Republic Day Program Instruction

26 Jan. 2022 गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 5-11 / 2021 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 21/01/2022

प्रति - शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 आयोजन बाबत्।

दिनांक 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी।

1 / राष्ट्रीय ध्वज फहराना: राष्ट्रीय ध्वज राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर फहराया जाएगा।

2/ राजधानी भोपाल:

  • सलामी:- 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। उक्त कार्यक्रम प्रातः 9.00 बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेगें तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेगें।
  • परेड: परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सी.आई.एस.एफ. आर.ए.एफ. एवं सीनियर N.C.C. छात्रों की टुकडियां होगी। परेड में N.S.S., स्काउट गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा।
  • इसके पश्चात झांकियां निकाली जायेंगी।
  • गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर गुब्बारे उड़ाए जाएंगे।

3/ जिला मुख्यालय:

  • जिला मुख्यालयों पर गतवर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। परेड में N.S.S.. स्काउट गाईड एवं शौर्यादल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेगें।
  • गत वर्षानुसार झाकियां निकाली जाएगी। 
  • शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाए।

4/ जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत

  • जिला पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा।
  • जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ऐसे जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
  • नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर / अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों मे आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।

5/ ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

6 / कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।

7/ कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए आमंत्रितगण की सूची तदनुसार निर्धारित की जावे।

8 / विभिन्न समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के संदेशों पर केन्द्रित किया जाएगा एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के समाचार पत्रों में शहीदों जिसमें मध्यप्रदेश के शहीद भी शामिल हों, के सम्बन्ध में संदेश प्रसारित हो ।

9/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

GAD MP Order Gyan Deep Info 



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MP Board High School – Higher Secondary Pre Board Exam - कक्षा 10 वी एवं 12 वी के विद्यार्थियों को घर दिए जायेंगे प्री बोर्ड प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिकाएं

MP Board High School – Higher Secondary Pre Board Exam

MP Board High School – Higher Secondary Pre Board Exam - कक्षा 10 वी एवं 12 वी के विद्यार्थियों को घर दिए जायेंगे प्री बोर्ड प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिकाएं

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / समग्र / 105 / 2022 / 159 भोपाल, दिनांक: 17/01/2022

आदेश का विषय – सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा की समय-सारणी जारी करने विषयक।

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 वी एवं कक्षा 12 वी की प्री बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल एवं प्री बोर्ड परीक्षा के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं.

घर दिए जायेंगे प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिकाएं - लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष कक्षा 10 वी एवं 12 वी के विद्यार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिकाए घर पर हल करने हेतु दी जाएगी.

सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है -

Dwnload Pre Board Time Table in PDF.

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DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / अकादमिक / पी/357/आरटीई/ 2021/100 भोपाल, दिनांक 11/01/2022

आदेश का विषय - स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक्.

संदर्भ- 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या / पी/ मान्यता / 2020/2126 भोपल दिनांक 28.12.2020

2. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या/पी/357 / आरटीई / 2021-22/1822-23 भोपाल दिनांक 29.11.2021

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व जारी आदेशों के संदर्भ में जारी आदेश इस प्रकार है -

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुकम में निरस्त किया गया है. ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई (RTE) के प्रावधान प्रभावशील होगें विद्यार्थी को टीसी (TC) के अनाव में विद्यालय में प्रदेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा।

कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा सहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

TC के बिना प्रवेश के सम्बन्ध में नया आदेश (DPI Order - Admission to school without TC)

Download DPI Order in PDF.

Gyan Deep Info पर ये भी देखिये -

Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

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MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

MP Govt. COVID-19 New Guideline

MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2022

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी म.प्र.को जारी निर्देश

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

आदेश का संदर्भ - विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/ सी-2 / दो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

 COVID-19 MP Govt. New Guidelines

आदेश का विवरण -  कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. दिनांक 05 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को संख्या निर्धारित की गई है. नए निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। साथ ही अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देशदिनांक 05 जनवरी 2022 

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