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Republic Day Program Instruction - गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) के निर्देश

 Happy Republic Day 2022 : गणतंत्र दिवस पर बधाई

Instructions of General Administration Department regarding Republic Day program

Republic Day Program Instruction

26 Jan. 2022 गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 5-11 / 2021 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 21/01/2022

प्रति - शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 आयोजन बाबत्।

दिनांक 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी।

1 / राष्ट्रीय ध्वज फहराना: राष्ट्रीय ध्वज राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर फहराया जाएगा।

2/ राजधानी भोपाल:

  • सलामी:- 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। उक्त कार्यक्रम प्रातः 9.00 बजे आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेगें तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेगें।
  • परेड: परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सी.आई.एस.एफ. आर.ए.एफ. एवं सीनियर N.C.C. छात्रों की टुकडियां होगी। परेड में N.S.S., स्काउट गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा।
  • इसके पश्चात झांकियां निकाली जायेंगी।
  • गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर गुब्बारे उड़ाए जाएंगे।

3/ जिला मुख्यालय:

  • जिला मुख्यालयों पर गतवर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। परेड में N.S.S.. स्काउट गाईड एवं शौर्यादल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेगें।
  • गत वर्षानुसार झाकियां निकाली जाएगी। 
  • शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाए।

4/ जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत

  • जिला पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा।
  • जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा।
  • ऐसे जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
  • नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर / अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों मे आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।

5/ ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

6 / कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।

7/ कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए आमंत्रितगण की सूची तदनुसार निर्धारित की जावे।

8 / विभिन्न समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के संदेशों पर केन्द्रित किया जाएगा एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि 26 जनवरी 2022 को प्रदेश के समाचार पत्रों में शहीदों जिसमें मध्यप्रदेश के शहीद भी शामिल हों, के सम्बन्ध में संदेश प्रसारित हो ।

9/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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