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COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18

COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18

COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18 -
15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी.

3 जनवरी 2022 से होगा 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं का  कोविड-19 वैक्सीनेशन
विभाग / कार्यालय का नाम - स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल. के

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक 2966/3140 / 2021 / 20-2 भोपाल दिनांक 29.12.2021

आदेश का विषय - 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में .

आदेश का विवरण – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं के कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के तारतम्य में प्रदेश के समस्त विद्यालयों (सरकारी, निजी अनुदान प्राप्त मदरसे, विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं एकलव्य पॉलिटेक्निक / आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) में उल्लेखित 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं को एक निश्चित कार्ययोजना के तहत कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं.

15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश
 

Download MP School Education Department Order in PDF

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Pratibha Parva Year RSK Order - प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश. प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

Pratibha Parva Year 2021-22 RSK Order 

Pratibha Parva Year 2021-22 RSK Order

प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / रा.शि.के. / मूल्यांकन / प्रतिभा पर्व / 2021-22 / 7090 भोपाल दिनांक 24/12/2021

आदेश का विषय – प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 के प्रतिभा पर्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश व समय सारणी जारी की है. राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश अनुसार कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 मे पाठ्यक्रम को पुनर्वियोजित करते हुए 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में तथा 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट / प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार पठन-पाठन की श्रृंखला में वर्तमान अकादमिक सत्र हेतु प्रतिभा पर्व (अर्द्धवार्षिक) मूल्यांकन का स्वरूप तय किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तिविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो अर्थात् बच्चे रटत अधिगम के स्थान पर गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें अतएव ज्ञान के बजाए समझ / अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है।

अतः प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केन्द्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा।

प्रतिभा पर्व आयोजन की तिथि व अवधि परिशिष्ट-1 पर संलग्न समय-सारिणी (Time Table) अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी 2022 की अवधि में किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा।

अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधी विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं

Download RSK Order In PDF.

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CM RISE School को मंजूरी, प्रथम चरण में प्रारंभ होने वाले स्कूलों की Final List जारी.

CM RISE SCHOOL LIST

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सी एम राइज स्कूलों की सूची (CM RISE Schools List)

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CM RISE School को मंजूरी, प्रथम चरण में प्रारंभ होने वाले स्कूलों की Final List जारी.

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 44-02 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 21.11.2021

CM RISE School स्वीकृति के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश इस प्रकार है -

1/ राज्य शासन एतदद्वारा सीएम राइज योजना अंतर्गत प्रथम चरण के संलग्न सूची अनुसार 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ इन सीएम राइज विद्यालयों में योजना अनुरूप अधोसंचना विकास के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने तथा समस्त शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है।

CM RISE School स्वीकृति के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश तथा CM RISE School Final List

Download CM RISE School List in PDF.

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Special Leave for Handicapped Employees - दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन के विशेष अवकाश के सम्बन्ध में आदेश

Special Leave Order for Handicapped Employees

दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन के विशेष अवकाश के सम्बन्ध में आदेश 

Special Leave Order for Handicapped Employees 

विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश (GAD MP)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 74 /1585/2011/आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 10/01/2012

आदेश का विषय - केन्द्रीय विकलांग कर्मचारियों की भांति राज्य के विकलांग कर्मचारियों को भी 10 दिवसीय विशेष अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, योग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को निह्शाक्त्जनों के उत्थान से सम्बन्धित केंद्र सरकार  एवं राज्य सरकार , केंद्र सरकार  एवं राज्य सरकार के संसथान एवं एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे UN, विश्व बैंक आदि द्वारा आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान देय 13 दिवस के आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन विशेष अवकाश के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश (आदेश पीडीएफ में Download की लिंक आगे दी गई है)

Download Special Leave Order for Handicapped Employees 

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MP Board HS / HSS Exam Form Date – mpbse द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा फॉर्म की संशोधित तिथियाँ घोषित

MP Board HS / HSS Exam Form Date
MP Board HS / HSS Exam Form Date – mpbse द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा फॉर्म की तिथियाँ घोषित

MPBSE द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 वी एवं कक्षा 12 वी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की संशोधित तिथि घोषित कर दी है, MP Board द्वारा दिनांक 08-11-2021 द्वारा जारी आदेश अनुसार HS एवं HSS परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया है.
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक / 2179 / प.स. / 2021 भोपाल दिनांक
08-11-2021 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए नामांकन एवं Exam Form के सम्बन्ध में जारी किए गए हैं.

MP Board Private Exam Form

MP Board Regular Students Exam Form

MP Board HS – HSS Exam Form Date 

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Board Exam Form Date – MP Board द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की High School (कक्षा 10 वी) एवं Higher Secondary परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए नियमित (Regular) तथा स्वाध्यायी (Private) छात्रो के ऑनलाइन Exam form mponline वेबसाइट के माध्यम से भरने की संशोधित समय सारणी इस प्रकार है – 

स.क्र. समयावधि नियमित शुल्क विलम्ब शुल्क
1 नामांकन के लिए 15/11/2021 से 30/11/2021 250/- 300/-
2 परीक्षा फॉर्म के लिए 30/11/2021 तक 900/- 2000/-
3 परीक्षा फॉर्म के लिए 31/12/2021 तक 900/- 5000/-
4 मण्डल की परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के एक माह पूर्व तक परीक्षा फॉर्म भरने तक 900/- 10000/-

MPBSE द्वारा जारी आदेश (दिनन्क 08/11/2021)

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Tribal Department 7th Pay Order Date 22-11-2019 : जनजातीय कार्य विभाग, नवीन शिक्षक संवर्ग को 7 वा वेतनमान देने सम्बन्धी आदेश दिनांक 22/11/2019

Tribal Department 7th Pay Order Date 22-11-2019

Tribal Department 7th Pay Order Date 22-11-2019

जनजातीय कार्य विभाग, नवीन शिक्षक संवर्ग को 7 वा वेतनमान देने सम्बन्धी आदेश दिनांक 22/11/2019

विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश कमांक/ शि.स्था.4/375/2019/30481 भोपाल दिनांक 22/11/2019

आदेश का विषय - नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतन के संबंध में ।

Tribal Department 7th Pay Order

सन्दर्भ - म०प्र०शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक 09/10/2019

आदेश का विवरण -
उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त ज्ञाप की जिसकी कंडिका 2.1 में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती नियम 2018 के नियम 4 (1) के अंतर्गत सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवायें दिनांक 01.07.2018 से प्रारंभ होगी तद्नुसार इस सेवा में नियुक्ति पर दिनांक 01.07.2018 की स्थिति में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारण किया जायेगा ।

उपरोक्त के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति (शिक्षण संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छटवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवकों को सातवों वेतनमान उनसे संलग्न प्रारूप "अ" बचन पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 01.11.2019 से (नवंबर paid in दिसम्बर 2019) प्रदान किया जाए। साँतवे वेतनमान में नियमानुसार वेतन निर्धारण अनुमोदन के उपरांत नियमानुसार एरियर प्रदाय के संबंध में पृथक से समुचित आदेश जारी किया जाएगा ।

Tribal Department 7th Pay Order Date 22/11/2019 एवं वचन पत्र प्रारूप "अ"

Download 7th Pay Order in PDF.
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Tribal Department 7th Pay Arrears Order – जनजातीय कार्य विभाग 7वे वेतनमान एरियर देने का आदेश जारी

Tribal Department 7th Pay Arrears Order –  जनजातीय कार्य विभाग 7वे वेतनमान एरियर देने का आदेश

Tribal Department 7th Pay Arrears Order –  
जनजातीय कार्य विभाग 7वे वेतनमान एरियर देने का आदेश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / शिक्षा स्था.3/375 / 2021 / 19135 भोपाल दिनांक 12/11/2021

आदेश का विषय - शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को सातवें वेतनमान के ऐरियर्स राशि के भुगतान के संबंध में ।

संदर्भ - (1) म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग का पत्र क्रमांक 1515/2119/2021/1/25 दिनांक 27.10.2021

(2) म.प्र. शासन, आ.जा.क. विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 दिनांक 09.10.2019

(3) कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास का पत्र क्रमांक/ शि.स्था. 4/375/2019/4746 दिनांक 26.2.2019 एवं कार्यालय का पत्र क्रमांक/ शि.स्था. 4/375/2019 /3048 दिनांक 22.11.2019 (देखें)

आदेश का विवरण – प्रदेश के ट्राइबल विभाग के अंतर्गत कार्यरत नवीन शिक्षक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7th वेतनमान के एरियर भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, ट्राइबल विभाग द्वारा दिंनाक 12/11/2021 को जारी आदेश के अनुसार ट्राइबल विभाग अंतर्गत कार्यरत नवीन को दिनांक 01/07/2018 से दिनांक 31/10/2019 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 किश्तों में वर्ष 2021-22 में 02 किश्तें तथा 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 01-01 सामान किश्तों में भुगतान किया जाएगा.

Tribal Department 7th Pay Arrears Order –  जनजातीय कार्य विभाग 7वे वेतनमान एरियर देने का आदेश 

Download Order in PDF. 

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CM RISE School List - शिक्षक चयन परीक्षा के सम्बन्ध में DPI का नया Order

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विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक/ पीए / सीएम. राइज / 2021/2815 भोपाल दिनांक 03/11/2021

आदेश का विषय - सीएम राइज स्कूलों के लिए शिक्षकों के चयन विषयक.

आदेश का विवरण – जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिला को संबोधित इस आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि CM RISE School के रूप में चयनित शालाओं में पदस्थापना के लिए नव नियुक्त शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों को चयन परीक्षा में सम्मिलिओत होकर पात्रता हासिल करनी होगी. CM RISE शिक्षक चयन परीक्षा में भाग न लेने वाले अथवा पात्रता अर्जित न करने वाले शिक्षकों की पदस्थापना अन्यत्र की जाएगी.

ऐसे शिक्षक जिन्होंने चयन परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वे दिनांक 11 नवम्बर 2021 तक विमर्श पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. (ऑनलाइन आवेदन की जानकारी एवं लिंक के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)

CM RISE School List

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश के साथ सी एम राइज स्कूल के रूप में चयनित शालाओं की लिस्ट भी जारी की गई है.

देखिये - DPI द्वारा जारी आदेश एवं सी एम राइज स्कूल के रूप में चयनित शालाओं की लिस्ट

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Ek Bharat Shrestha Bharat Activity Monthly Calendar 2021-22 : एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधि मासिक केलेंडर 2021-22

Ek Bharat Shrestha Bharat Activity Monthly Calendar 2021-22 : एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधि मासिक केलेंडर 2021-22
एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधि मासिक केलेंडर 2021-22

Ek Bharat Shrestha Bharat Activity Monthly Calendar 2021-22

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश. (RSK MP)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /पा.पु./रा.शि.के./2021 / 2013 भोपाल दिनांक 29/10/2021

आदेश का विषय – ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की गतिविधियों का मासिक केलेंडर के सम्बन्ध में.

सन्दर्भ – मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 1-7 / 2019-IS-(pt-3) KT दिनांक 17 सितम्बर 2021

आदेश का विवरण - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश अनुसार ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश को मणिपुर व नागालैंड राज्य के साथ भाषायी एवं सांस्कृतिक एकता हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना है. एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु 31 अक्टूबर 2021 से  31 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए मासिक केलेंडर जारी किया गया है.

एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधि मासिक केलेंडर आगे PDF के रूप में दिया जा रहा है, मासिक केलेंडर के अनुसार गतिविधियों का सञ्चालन कर प्रतिवेदन राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराया जाना है.

एक भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधि मासिक केलेंडर 2021-22

Download RSK Order in PDF.

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Green Card Increment for Adhyapak Samvarg : ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों – अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 13/10/2009

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Green Card Increment for Adhyapak Samvarg

ग्रीन कार्ड  धारक शिक्षाकर्मियों – अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 13/10/2009

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-55/09/20-1 भोपाल दिनांक 13/10/2009

आदेश का विषय – ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों / अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने बाबत.

 Green Card Increment for Adhyapak Samvarg

आदेश का विवरण – विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 दिनांक 16.06.06 द्वारा ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए हैं. प्रदेश में दिनांक 01.04.2007 से शिक्षाकर्मियों एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निमानुसार कार्यवाही की जाए –

1. शिक्षाकर्मी / अध्यापक संवर्ग के रूप में कार्यरत रहते हुए परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन करवाने वाले शिक्षाकर्मियों / अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी.

2. दिनांक 16.06.2006 के पूर्व परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरांत परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन करवाने के दिनांक से अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा.

आदेश का प्रिंट कुछ धुंधला है, हमारा प्रयास है कि इसका सही पीडीएफ आपको उपलब्ध करें, सही पीडीएफ उपलब्ध होने पर जानकारी को अपडेट किया जाएगा.

Download Order in PDF.

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Principals Selection Process in CM Rise Schools - सी.एम. राइज विद्यालयों में प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया


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सी.एम. राइज विद्यालयों में प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया

सर्व संसाधन सम्पन्न सी.एम. राइज विद्यालयों में प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया विस्तृत विज्ञापन

मप्र शासन की महत्वाकाक्षी योजना सी एम. राइज विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 276 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्राचार्य पद हेतु हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूलो (स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग) में कार्यरत प्राथायों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

1. चयनित स्कूलों में शतप्रतिशत रिक्तियाँ मानकर कार्यवाही की जाएगी अर्थात इन शालाओं में पूर्व से कार्यरत प्राचार्यों को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा।

2. आयु सीमा दिनांक 01/01/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक न हो।

3. चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा 5 वर्ष उपरात संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों कार्य में अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानातरण किया जा सकेगा।

4. आवेदक वर्तमान में विकासखण्ड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम 01 विकासखण्ड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम (Choice filing) की सुविधा दी जाएगी।

5. सी. एम. राइज विद्यालयों में पदस्थापना नियमित प्राचार्यों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

6. ऑनलाईन आवेदन विमर्श पोर्टल www.vimarsh.mp.gov.in पर दिनांक 10 नवम्बर 2021 तक किए जा सकेंगे।
आवेदन लिंक - प्राचार्य पद हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

आवेदन हेतु पात्रता
1. स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य
2. प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक / प्रभारी सहायक संचालक / ए.डी.पी.सी.

7.1 जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का एन.ओ.सी. प्रदान करना होगा।

8. आयु सीमा दिनांक 1.01 2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक न हो

9. पात्रता विगत 3 वर्षों (2017-18 2018-19 2019-20) में से कम से कम 2 वर्ष का शाला का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरूद्ध 50 प्रतिशत से कम न हो।

9.1 विभागीय जाँच / लोकायुक्त / ईओडब्लू में शिकायत लंबित न हो।

10 चयन प्रक्रिया -

10.1 प्राचार्य पद हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

10.2 चयन प्रक्रिया 50 अंकों की होगी जिसका अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा

अ. वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल हेतु


स.क्र. प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया (वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल) अंक    
1 विगत 03 वर्षों के कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30 प्रतिशत 30
2 साक्षात्कार 10
3 एम.एड. 5
4 पुरस्कार (5)
1. जिला स्तरीय
2. राज्य स्तरीय
3. राष्ट्रीय
नोट- दो या दो से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्च स्तर के पुरस्कार के अंक ही मान्य किये जायेगें।
2
3
5

योग 50
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पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021 Rule Book PEB MP MPONLINE

(DAHET) Rule Book PEB MP MPONLINE

पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021
PEB MP द्वारा पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD (प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड) के लिए mponline के माध्यम से 6 अक्टूबर, 2021 ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं.
पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2021 आवेदन समय सारणी
आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि 06 अक्टूबर 2021
आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 (संशोधित)
आवेदन संशोधन करने की तिथि 06 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021 तक
DAHET 2021 परीक्षा दिनाँक एवं दिन
26 नवम्बर 2021 शुक्रवार

DAHET 2021 ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी
परीक्षा की पाली (प्रथम)
अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय प्रातः 7:00 से 08.00 बजे तक
महत्त्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय प्रातः 08.50 से 09:00 बजे तक (10 मिनिट)
उत्तर अंकित का समय प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (02 घंटे)
परीक्षा की पाली (द्वितीय)
अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक
महत्त्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दोपहर 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनिट)
उत्तर अंकित का समय दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (02 घंटे)
Exam Centre परीक्षा शहर
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देशः
वेबसाईट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है
परीक्षा शुल्क
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए      रू400/          
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए) रू200/
ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रु 60/ अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क रू20/
Rule Book
विस्तृत आरक्षण नियम, सीटों का विस्तृत विवरण, आयु संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक अर्हता, पाठ्यक्रम तथा परीक्षाओं से सम्बंधित समस्त विवरण परीक्षा की नियम पुस्तिका में बोर्ड की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर दिनांक 28 सितम्बर 2021 से उपलब्ध रहेंगे।   

DAHET 2021 Rule Book

Download DAHET Rule Book in PDF. 

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Five Working Days MP Govt. Order : शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)

Five Working Days MP Govt. Order  : शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)

Five Working Days MP Govt. Order

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 3-4/2010/1/4 भोपाल दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार विभाग के आदेश दिनांक 22 जुलाई 2021 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गए थे, उक्त आदेश दिनांक 31/10/2021 तक प्रभावशील है.

राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा.

Five Day Working के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

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Order for increase in DA of Government Employees : शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

NEW DA Order - Order for increase in DA of Government Employees

Order for increase in DA of Government Employees

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.

Order 1 : 8% DA Order Date 21/10/2021 

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 4-1/2021/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर, 2021 से वृद्धि

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी, 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:

अवधि जब से देय महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देव महगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से भुगतान माह नवम्बर, 2021) 8% (12%+8% कुल 20%)

3/ महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
5/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
8% DA Order Date 21/10/2021 

Download DA Order In PDF.

Order 2 : स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1879/1072/2021 /नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान.
संदर्भ - (i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29.07.2020 एवं (ii) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1259/2021/ नियम/चार दिनांक 26.07.2021
संदर्भित आदेश क्रमांक (i) में दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुये वास्तविक वित्तीय लाभ के लिये पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश क्रमांक (ii) के द्वारा जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि को वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके है।
2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देव एरियर्स का भुगतान हो बराबर (50% +50%) किश्तों में निम्नानुसार किया जाये -
(i). प्रथम किश्त का भुगतान माह नवम्बर 2021 में
(ii). द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में
3/ दिनांक 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहें शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।
4/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम / निगम / मण्डल / स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण आयोग/विश्वविद्यालय / संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायीकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है, के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2020 से समुचित निर्देश जारी करने हेतु लेख किया गया था। वर्णित श्रेणियों के लिये उपर्युक्त पैरा 2 एवं 3 अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।

स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021  

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School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी मत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश 

 

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