COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18 - 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी.
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक 2966/3140 / 2021 / 20-2 भोपाल दिनांक 29.12.2021
आदेश का विषय - 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में .
आदेश का विवरण – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं के कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के तारतम्य में प्रदेश के समस्त विद्यालयों (सरकारी, निजी अनुदान प्राप्त मदरसे, विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं एकलव्य पॉलिटेक्निक / आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) में उल्लेखित 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं को एक निश्चित कार्ययोजना के तहत कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं.
15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश
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