MP शासन आदेश 2025: शासकीय सेवक की मृत्यु पर ₹1,25,000 अनुग्रह सहायता | Gyan Deep Info
MP शासन आदेश 2025: शासकीय सेवक की मृत्यु पर ₹1,25,000 अनुग्रह राशि
Finance Department Order | Gyan Deep Info
Gyan Deep Info: मध्य प्रदेश शासन के
वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश
जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु
होने पर उनके परिवार को ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार रुपये)
की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
📌 आदेश का संक्षिप्त विवरण
आदेश जारीकर्ता: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश क्रमांक: एफ 4-1/2025 / नियम / चार
दिनांक: 03 अप्रैल 2025
विषय: शासकीय सेवक की मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि का पुनरीक्षण
अनुग्रह राशि: ₹1,25,000
लागू नियम: वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017
प्रभावशील तिथि: 01 अप्रैल 2025 से
इस आदेश के अंतर्गत पूर्व में देय ₹50,000 की अनुग्रह राशि को
बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया गया है। यह सहायता दिवंगत
शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु दी जाएगी।
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी
“मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025”
के तहत शासकीय सेवकों हेतु अवकाश संबंधी नियमों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
ये नियम 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे और पुराने 1977 के नियमों का स्थान लेंगे।
मुख्य विशेषताएँ (Highlights):
अर्जित अवकाश: 30 दिन प्रति वर्ष, संचय सीमा 300 दिन
मध्यप्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, जानें डेट्स और भुगतान का प्लान
MP Government DA Increase Order
Gyan Deep Info की इस पोस्ट में आप जानेंगे -
मध्यप्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, जानें डेट्स और भुगतान का प्लान
MP Government DA Increase 2025
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी मध्यप्रदेश
MP Govt Order F4-1/2025/Rules/4
DA Arrears Payment Schedule MP
सातवां वेतनमान महंगाई भत्ता अपडेट
मध्यप्रदेश कर्मचारी DA एरियर 2025
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है। महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा। यह निर्णय मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 4-1 / 2025 / नियम / चार दिनांक 8 मई, 2025 के तहत लिया गया है। आइए इस अपडेट की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की तारीखें और दरें
1. 01 जुलाई, 2024 से (भुगतान माह अगस्त 2024)
- वर्तमान महंगाई भत्ता: 50%
- वृद्धि: 3%
- नया भत्ता: 53%
2. 01 जनवरी, 2025 से (भुगतान माह फरवरी 2025)
- वर्तमान महंगाई भत्ता: 53%
- वृद्धि: 2%
- नया भत्ता: 55%
कुल वृद्धि: 5% (जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक)
भुगतान की तिथि और एरियर का भुगतान
- नई दरों का लाभ: 01 मई, 2025 (भुगतान माह जून 2025) से शुरू होगा।
- एरियर (बकाया राशि): 01 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जाएगा:
- जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025।
महत्वपूर्ण नोट:
- सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के नामांकित सदस्यों को एरियर राशि एकमुश्त दी जाएगी।
- 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे या अधिक को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
क्या महंगाई भत्ता माना जाएगा वेतन का हिस्सा?
नहीं! आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ता को किसी भी प्रकार के वेतन या भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह केवल महंगाई की भरपाई के लिए दी जाने वाली अस्थायी सुविधा है।
बजट और वित्तीय प्रावधान
- सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर व्यय वर्तमान वित्त वर्ष के बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. महंगाई भत्ता क्या है?
उत्तर: महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है।
Q2. मध्यप्रदेश में DA बढ़ोतरी का लाभ कब से मिलेगा?
उत्तर: 01 मई, 2025 (भुगतान माह जून 2025) से।
Q3. एरियर राशि कैसे मिलेगी?
उत्तर: 5 किश्तों में (जून से अक्टूबर 2025 तक)।
Q4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कब तक DA एरियर मिलेगा?
उत्तर: एकमुश्त रूप से उनके नामांकित सदस्यों को।
मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से सातवें वेतनमान के तहत सेवकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारी अब बढ़ी हुई दरों और एरियर के माध्यम से अपने पारिवारिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मध्यप्रदेश वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
नई यात्रा भत्ता दरें मध्यप्रदेश में: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 के नियम, यहाँ देखें पूरा आदेश
मध्यप्रदेश में यात्रा भत्ता की नई दरें: सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे बदलाव
मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता (टीए) की दरों में अहम बदलाव किए गए हैं। वित्त विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के तहत पुरानी दरों (2016) को संशोधित कर नई दरें लागू की हैं। यह फैसला राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
वित्त विभाग का आदेश: क्रमांक और महत्वपूर्ण बिंदु
आदेश क्रमांक: एफ 4-1/2025 / नियम / चार भोपाल
जारी तिथि: 03 अप्रैल, 2025
विभाग: मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल)
इस आदेश के तहत, सरकारी सेवकों को मिलने वाले यात्रा भत्ते की दरों को पुनरीक्षण के बाद अधिक्रमित किया गया है। 2016 के पुराने नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
क्या बदला गया है? नई दरों का सारांश पुरानी दरें (2016): पहले के नियमों के अनुसार, यात्रा भत्ता की गणना पद और यात्रा के प्रकार (रेल, बस, वायुयान) के आधार पर होती थी। नई दरें (2025)**: अब यात्रा भत्ता की दरों में वृद्धि की गई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए PDF आदेश को डाउनलोड करें।
आदेश का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
सभी विवरण और शर्तें जानने के लिए वित्त विभाग का पूरा आदेश पढ़ें:
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल का आदेश दिनांक 03-04-2025
यह फैसला मध्यप्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। यात्रा भत्ता की नई दरें उनकी यात्रा खर्चों को कवर करने में मदद करेंगी और पारदर्शिता बढ़ाएगी।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस आदेश को ध्यान से पढ़ें और अपने हक़ की जानकारी रखें। नवीनतम अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग को फॉलो करते रहें।
राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भता देय है। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया है-
क्र.
शहर / कस्बे की श्रेणी
गृह भाडा भत्ता की पुनरीक्षित दर (प्रतिशत)
1
7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक
वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10%
2
3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक
वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7%
3.
3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक
वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5%
2/ यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से येतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
3/ निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भते की पात्रता नहीं होगी :-
(क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हो अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भता दिया जा रहा हो ।
(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।
(ग) संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त ।
4/ गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्ते पूर्वानुसार ही रहेंगी।
Increase in dearness allowance of government employees
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 04% की वृद्धि, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन.....
मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को DA वृद्धि का तोहफा दिया है, प्रदेश के अधिकारी- कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. DA Order दिनांक 14/03/2024 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने सम्बन्धी आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.
MP के लगभग सात लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, अधिकारी-कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के हिसाब से अलग-अलग लाभ मिलेगा.
यदि आप भी MP Govt. के शासकीय कर्मचारी हैं और जानना चाह्रते हैं कि शासन द्वारा DA (महंगाई भत्ते) में वृद्धि के बाद माह जनवरी से आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी तो इसके लिए Gyan Deep Info द्वारा एक्सेल फार्मूला शीट दी जा रही है. शीट को बिना डाउनलोड किये आप अपना मूल वेतन दर्ज कर वेतन में होने वाली वृद्धि की राशि जान सकते हैं.
विशेष - कृपया Google Chrome Browser में ओपन कीजिए, अन्य ब्राउज़र में हो सकता है, एक्सेल फाइल ठीक से डिस्प्ले न हो.
एक्सेल शीट में आपको वर्तमान वेतन के अंतर्गत PINK कलर वाले सेल में Basic Pay दर्ज करना है इसके अलावा HRA + Salary, GIS, Prof. Tax, Income Tax आदि की जानकारी भी दर्ज कर सकेंगे. पिंक सेल में आंकड़े दर्ज करने के लिए सेल पर 2 बार टेप कीजिए. केवल पिंक सेल में ही आंकड़े दर्ज करे, पिंक के अलावा किसी अन्य सेल में कुछ भी न दर्ज करे.
अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस
विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक : एफ: 6-1 / 2018 / नियम / चार भोपाल दिनांक 06 अगस्त, 2018
प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस करने बावत् ।
आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 के उप नियम (1) में, खण्ड (ग) में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है. उपर्युक्त विषयक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2018 संलग्न है ।
अर्जित अवकाशनकदीकरण सीमा 300 दिवस करने सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश दिनांक 06-08-2018
Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023
उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023
विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल
आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 1556/2537/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/10/2023
आदेश का विषय - मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में.
संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008/ नियम / चार, दिनांक 24.01.2008,
आदेश का विवरण – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को उच्चतर वेतनमान (समयमान वेतनमान) प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
संवर्ग / पदनाम – उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग
वर्ग – स
नियुक्ति दिनांक : लेवल – 9 (36200-114800)
10 वर्ष में प्रथम : लेवल – 10 (42700-135100)
20 वर्ष में द्वितीय : लेवल – 12 (56100-177500)
उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी आदेश 05/10/2023
संतान पालन अवकाश अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2022 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
Child Care Leave Notification Date 22-08-2015
संतान पालन अवकाश आदेश दिनांक 22/08/2015
विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, भोपाल दिनांक 22 अगस्त, 2015
आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में संशोधन कर महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने से सम्बन्धित अधिसूचना जारी की है.
अधिसूचना के अनुसार महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश (CCL) स्वीकृत किया जा सकेगा.
CCL अवकाश स्वीकृति के नियम (शर्तों) के लिए नीचे दिया गया आदेश देखिये, आप प्रदर्शित आदेश को पीडीएफ के रूप में पोस्ट में आगे दी जा रही लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.