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MP House Rent Allowance Revision order - कर्मचारियों के HRA में वृद्धि, अब 7वे वेतन के आधार पर मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता

MP House Rent Allowance Revision order - कर्मचारियों के HRA में वृद्धि, अब 7वे वेतन के आधार पर मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता

MP House Rent Allowance Revision order - कर्मचारियों के HRA में वृद्धि, अब 7वे वेतन के आधार पर मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता

राज्य शासन के शासकीय सेवको को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण आदेश दिनांक 03-04-2025

Revision order of house rent allowance payable to government servants of the State Government

गृह भाड़ा भत्ता नया आदेश, HRA New Order, MP Finance New HRA.

विभाग / कर्यलायका नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

आदेश का विषय - राज्य शासन के शासकीय सेवको को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण ।

आदेश का संदर्भ - वित्त विभाग का परिपत्र क्र. एफ 11-12/2010/नियम/चार दिनांक 01 सितम्बर 2012 

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भता देय है। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय लिया है-

क्र. शहर / कस्बे की श्रेणी गृह भाडा भत्ता की पुनरीक्षित दर (प्रतिशत)
1 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10%
2 3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7%
3. 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवक वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5%


2/ यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से येतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। 

3/ निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भते की पात्रता नहीं होगी :-

(क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हो अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भता दिया जा रहा हो ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।

(ग) संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त ।

4/ गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्ते पूर्वानुसार ही रहेंगी।

5/ उपरोक्तानुसार गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावशील होंगे ।

MP House Rent Allowance Revision order Date 03-04-2025 

Download Order in PDF.

ये भी देखिये -

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