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High School एवं Higher Secondary स्कूलों में होगा Ojas Youth Club का गठन

High School एवं Higher Secondary स्कूलों में होगा Ojas Youth Club का गठन

विभाग - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश
आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक /आर.एम.एस.ए. / यूथ क्लब /2019 /3310 भोपाल, दिनांक 21/10/2019

विवरण - समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत High School एवं Higher Secondary शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास तथा उनमें सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदेश की शालाओं में 'Ojas Youth Club' का गठन किया जाएगा। ओजस क्लब का उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों को एक्सट्रा करीकुलर गतिविधियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ओजस क्लब की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की गतिविधियां संचालित की जाएगी।

देखिए 'ओजस यूथ क्लब' गठन के सम्बंध में DPI द्वारा जारी निर्देश -


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MPTASS : Tribal Shikshak Profile Panjiyan शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन पुनः प्रारम्भ

 शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन

MPTASS : Tribal Shikshak Profile Panjiyan 
शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन पुनः प्रारम्भ

अध्यापक संवर्ग से आदिम जाति कल्याण विभाग (Tribal Department) के अंतर्गत नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति हेतु "शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन" को अनिवार्य किया गया है। सफल शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन के बाद MPTASS से एक TR नम्बर प्राप्त होता है।  

ट्राइबल विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापक से नवीन शिक्षक संवर्ग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। कुछ अध्यापक डिजीटल जाति प्रमाण पत्र, ट्रांसफर आदि कारणों से शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन नहीं करा सके थे। पिछले कुछ समय से MPTASS पर समस्या के कारण शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन बन्द था।

नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के लिए TR नम्बर जरूरी - नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति तथा एम्प्लॉयी कोड प्राप्त करने के लिए TR नम्बर जरूरी है। TR नम्बर के अभाव में Employee Code जारी होने में समस्या आ रही थी। अब पुनः Tribal Portal पर MPTASS के माध्यम से शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन सुविधा प्रारम्भ हो चुकी है, ट्राइबल विभाग में कार्यरत जो अध्यापक अपना प्रोफाइल पंजीयन नहीं करा सके तय, वे पंजीयन करा सकते हैं। 

प्रोफाइल पंजीयन के लिए आधार नम्बर, समग्र आई डी, डिजीटल जाति प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी।

MPTASS पर शिक्षक  प्रोफाइल पंजीयन की Process  में बदलाव किया गया  है,  अब शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन करने हेतु सर्वप्रथम आपको अपनी निम्न व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना होगी -
  • Aadhar के अनुसार नाम
  • Aadhar के अनुसार जन्मतिथि
  • मोबाइल नंबर और 
  • Email ID दर्ज करना होगा|

दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करना है, इसके बाद आपके मोबाइल पर प्राप्त होगी,  OTP सबमिट करने के बाद आपको अस्थायी Login ID एवं Password प्रदान किया जाएगा | इस अस्थायी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से login करना होगा, लॉगिन करने पर विस्तृत प्रोफाइल पंजीकरण करें जिसमे जाति, कार्य विवरण एवं आधार (eKYC) सत्यापन उपरान्त TR ID प्राप्त होगी।
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MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया

MP Finance - Pension Approval and Payment Procedureपेंशन स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण 

विभाग का नाम - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल.

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक क्रमांक : एफ 9-2/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

विवरण – वित्त विभाग (MP Finance Department) द्वारा जारी इस आदेश द्वारा सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. आगामी 24 माह में सेवानिवृत होने वाले शासकीय सेवक स्वयं अपनी लॉग इन आई डी से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) में लॉग इन कर एम्प्लोयी सेल्फ सर्विसेस (ESS) के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

IFMIS के माध्यम से होने वाली इस प्रक्रिया से पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया सरल हो जाएगी. पेंशन के सम्बन्ध में IFMIS के माध्यम से होने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश देखिए.

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देखिए आदेश –




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वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P. Govt.


वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P.
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्र. एफ. सी-3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त, पदोन्नत, स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए थे, 2 अप्रेल 1998 को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों / कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में नियम जारी किए. यह आदेश Gyan Deep Info को आदरणीय श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य' जी  द्वारा सभी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया है, श्री हलवे सर का हार्दिक आभार.
इस आदेश में -
1. सीधी भारती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता  निर्धारण नियम
2. स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता
3. विशेष मामलों में वरिष्ठता
4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता
 
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M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

 Employees - Insurance - Savings Scheme 2003
M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

विभाग वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक आदेश क्रमांक 15 / 27 / 2002 / ई / चार, भोपाल दिनांक 5 फरवरी, 2003

"कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 – मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पूर्व में लागू "परिवार कल्याण निधि तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के स्थान पर "कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 लागू की गई, इस योजना में यूनिट के आधार पर शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों का अंशदान निश्चित किया गया है. यूनिट का मूल्य 100 रूपये (चतुर्थ श्रेणी के लिए 1 यूनिट, तृतीय श्रेणी 2 यूनिट, द्वितीय श्रेणी के लिए 4 यूनिट एवं प्रथम श्रेणी तथा अखिल भारतीय सेवा के लिए 6 यूनिट निर्धारित की गई)

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TWTAMP News : Tribal Minister के साथ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एशोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक 10/10/2019

TWTAMP News : Tribal Minister के साथ ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एशोसिएशन  पदाधिकारियों की बैठक 10/10/2019

बुधवार को  ट्रायबल मिनिस्टर ओमकार सिंह मरकाम और प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी से ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स  एसोसिएशन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक मंत्री जी के निवास में आयोजित हुई, जिसमें ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फूल माला के स्थान पर कॉपी-पेन भेंट कर विभागीय मंत्री एवं एसोसिएशन के संरक्षक ओमकार सिंह मरकाम का स्वागत कर नयी परम्परा की शुरुआत की,  जिस पर मंत्री जी ने इस परम्परा को आगे जारी रखने की सबसे अपील की एवं बैठक के दौरान प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी  को इस सम्बंध में निर्देश जारी करने का कहा कि शिक्षक एक दिन का वेतन के बराबर राशि से कापी पेन लेकर स्कूल के बच्चों को दें, जिसका उल्लेख विभागीय वेबसाइट में रहे। 

जबलपुर संभाग स्थानांतरण सूची - जबलपुर संभाग की स्थानांतरण सूची जारी करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को TWTAMP एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर सूची जारी करने हेतु निर्देशित  किया था। चर्चा के दौरान डिंडौरी जिले से अधिक शिक्षकों के बाहर जाने और कम शिक्षकों के आने का मुद्दा छाया रहा, जिसका एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कुछ विकल्प सुझाए। अंत में कुछ बिन्दुओं में प्राथमिकता तय कर एवं आवेदन करने के बाद जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते, ऐसे लोगों का रिव्यू लेकर संभाग के सभी शिक्षकों की स्थानांतरण सूची निकालने की सहमति बनी।

शीघ्र मिलेगा 7 वां वेतनमान - TWTAMP ऐसोसिएशन ने  बैठक के पूर्व नवीन संवर्ग की सेवा शर्तें जारी करने पर मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव  को धन्यवाद देने के साथ ही जारी सेवा शर्तों में कमियों की ओर ध्यान भी दिलवाया व सातवें वेतनमान का लाभ देने की बात प्रमुखता से की  । प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह में 7 वां वेतन भुगतान करने  की कार्यवाही करने का पत्र जारी हो जाएगा। उनके अनुसार  5 तारीख को वित्त विभाग से अनुमोदन मिला है और 9 को हमने सेवा शर्तें जारी कर दी ।

प्रतिनियुक्ति के सम्बंध में - प्रतिनियुक्ति में गये शिक्षकों का नए विभाग में संविलियन के मुद्दे में प्रमुख सचिव  ने अवगत करवाया की  दोनो ही विभाग में संविलियन पर सहमति ली जा रही है । शीघ्र ही शिक्षकों से सहमति लेकर संविलियन की कार्यवाही पूरी हो सकेगी। विदित रहे कि एसोसिएशन द्वारा आवेदन  करते समय भी शिक्षकों से आग्रह किया गया था कि प्रतिनियुक्ति नियमों में संविलियन का विकल्प भी है निर्भीक होकर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करें।

उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल प्राचार्य  पदोन्नति - उच्च माध्यमिक शिक्षकों की हाई स्कूल प्राचार्य में पदोन्नति का मामला कोर्ट में होने पर इसका निराकरण की मांग TWTAMP एसोसिएशन ने की । इस पर मंत्री जी व प्रमुख सचिव  ने अवगत करवाया की  उच्च माध्यमिक शिक्षक को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर सीधे पदोन्नति दी जाएगी,  विभाग द्वारा किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नही की जाएगी, साथ ही न्यूनतम पद संख्या का कोई बंधन नहीं रहेगा ।

शाला प्रभार वरिष्ठ शिक्षक को - बैठक में उ.मा. विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षक को संस्था का प्रभार के संबंध में एसोसिएशन द्वारा मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव  को अवगत करवाया गया कि प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में दूसरी संस्थाओं के प्राचार्यों  को प्रभार दिया जा रहा है।, जिससे विद्यालय की गतिविधियों के संचालन में काफी दिक्कत हो रही है। इस पर मंत्री जी व प्रमुख सचिव  ने  नाराजगी  जाहिर की एवं  संस्था में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक को ही  प्रभार दिए जाने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।

शिक्षक प्रोफाइल पंजीयन - प्रोफाइल पंजीयन 5 दिन के अंदर शुरू होने की जानकारी दी गईं । एंप्लॉयी कोड ट्रांसफर मामलें में स्वीकृति पदों की जानकारी लेकर आई एफ एम एस में फीडिंग ही उपाय बताया गया । 

ट्रांसफर मेटर - सहायक आयुक्त  के. के. खरे ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों  को अवगत कराया कि तकनीकी कारण से स्थानांतरण वंचित शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही अब एक साथ होगी। 

NPS - मुम्बई से आए NSDL के अधिकारियों से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एनपीएस की कटोती में विसंगती, मिसिंग कटौती का समायोजन, मृत अध्यापक शिक्षकों की राशि का भुगतान तथा आंशिक आहरण आदि के मुद्दों पर ctd में सार्थक चर्चा की। इस पूरी चर्चा के दौरान TWTAMP प्रांताध्यक्ष डी के सिंगौर, महासचिव सुरेश यादव, अरूण सिंह कुशवाह, सुश्री शिरीन कुरैशी, राजकुमार यादव, संदीप वर्मा, संजीव सोनी आदि मौजूद रहे।

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Adhyapak Samvarg Sewa Sharte - Tribal Department अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा शर्तें जारी.

Tribal Department अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा शर्तें जारी.

विभाग - मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश  क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक 9/10/2019

विवरण - मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018, के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की जनजातीय कार्य विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति की गई है, ये नियुक्ति 01-07-2018 से की गई है, विभाग में नियुक्ति के पश्चात् सेवा शर्तें जारी की गई है.

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी सेवा शर्तों के अनुसार अध्यापक संवर्ग को विभाग में नियुक्ति पश्चात् विभागीय कर्मचारियों के समान शासन के नियमानुसार विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे. दिनांक 01/07/2018 से 7 वे वेतनमान का लाभ मिलेगा, गृह भाड़ा भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, बीमा सह बचत योजना, सेवा निवृत्ति / सेवारत रहते मृत्यु पर अवकाश नकदीकरण का लाभ, अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता, क्रमोन्नति / पदोन्नति / समयमान (अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि अधिकतम 10 वर्ष को गिना जाएगा.) आदि के विषय में सेवा शर्तों में विस्तृत उल्लेख किया गया है. 

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MEDICAL FACILITIES For Govt. Employees शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों के उपचार की सुविधा के सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश दिनांक 26-08-2013

https://www.gyandeepinfo.in/2019/09/medical-facilities-for-govt-employees.html

MEDICAL FACILITIES For Government Employees 

सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं 
शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों के उपचार की सुविधा के सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश दिनांक 26-08-2013

विभाग - लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक  -  लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ 9-9 /2013/17/मेडि-भोपाल दिनांक 26/08/2013

विवरण - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र में शासकीय सेवकों व उनके आश्रित परिजनों के उपचार तथा उपचार अग्रिम, शासकीय तथा निजी चिकित्सालयों में उपचार के सम्बंध में निर्देश जारी किए हैं।
परिपत्र पोस्ट के साथ पीडीएफ में दिया गया है, यदि आप परिपत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो pdf पर शो होने वाले एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए या Download Circular पर क्लिक कर सकते हैं।
देखिए सर्कुलर -


Circular Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।
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Adhyapak Samvarg Sewa Sharte 27-07-2019 - अध्यापक संवर्ग की नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.


नवीन शिक्षक संवर्ग सेवा शर्तें'; मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018  अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति नियम 2018  मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 27/07/2019

अध्यापक संवर्ग की नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवा शर्तें जारी   

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018

अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति

अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति नियम 2018

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 27/07/2019

विभाग - स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ 1-14 / 2019 / 20-1 भोपाल, दिनांक 27/07/2019 

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देखिए आदेश


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Gyan Deep Info पर ये भी देखिये -

Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

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Child Care Leave New Order : अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश


Child Care Leave New Order
Child Care Leave New Order
अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश
विभाग – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
आदेश क्रमांक व दिनांक – 
1. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक / एफ 11-09 / 2017 / 20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018 एवं
2. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक / एफ 11-10 / 2017 / 20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018

प्रथम आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की पात्रता न होने सम्बन्धी आदेश क्रमांक एफ 01-25 / 2016 / 20-1 दिनांक 06-08-2016 को निरस्त करते हुए अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी पात्रता अनुसार अवकाश स्वीकृति का आदेश जारी किया.

द्वितीय आदेश में महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में मापदण्ड एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है.

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Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

 GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश 

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी मत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

 

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Ek Parisar Ek Shala Order : एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

Ek Parisar Ek Shala Order  
एक परिसर एक शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश के निर्देश

विभाग – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक / ईपीएसएस / अ.संचा. / 2019 / 20 भोपाल दिनांक 03/07/2019

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक ही परिसर में संचालित होने वारी विभिन्न स्तर की शालाओं (PS/MS/HS/HSS) को एकीकृत करते हुए अक शाला (एकीकृत शाला) के रूप में सञ्चालन का निर्णय आदेश क्रमांक / एफ 44-19 / 2018 / 20-2 भोपाल दिनांक 05-09-2018 द्वारा लिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उक्त आदेश को क्रियान्वित करने तथा एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शाला सञ्चालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं. DPI द्वारा जारी निर्देश में एकीकृत शाला के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं.

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Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश।

Green Card Increment : पहली संतान जुड़वा पैदा होने पर भी मिलेगा अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2019

विषयः शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पनि द्वारा परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी,2017

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम प्रसूति में जुड़वा संतान पैदा होने के उपरांत नसबंदी कराये जाने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है। ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

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MP Govt. Order : 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी. 3-10/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2019

50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग का परिपत्र क्रमांक सी. 3-24/2000/3/1, दिनांक 22-8-2000, 10 दिसम्बर, 2001, 20 दिसम्बर, 2001, 30 जनवरी,2001, 21 फरवरी, 2002 एवं दिनांक 20 मार्च, 2003.का उल्लेख करते हुए  शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को  50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बंध में  निर्देश जारी किए और अपने विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों की समीक्षा सीमा में कर उसकी अद्यतन जानकारी 20 दिवस के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जारी आदेश के अनुसार मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय कार्यों में बेहतर Efficiency की आवश्यक बताते हुए ऐसे अधिकारी जो अक्षम हैं अथवा अक्षमता के साथ कार्य करते हैं उन्हें हटाया जाये। इस हेतु 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम पूरा करने वाले अधिकारी की समीक्षा करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों की समीक्षा अगले 30 दिवस में पूरा कर जिन्हें अयोग्य पायें उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लें। इस प्रक्रिया की सघन मानीटरिंग की जाकर 30 दिवस के अंदर परिणामों से उन्हें अवगत कराया जावे।
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Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

 Age limits for government services.

MP Govt. Change Age Limits For Govt. Services मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में किया बदलाव.

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04/07/2019  

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी  के पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट दी गई है.

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

मध्यप्रदेश शासन ने लिया निर्णय - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा आरक्षण

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02/07/2019

मध्यप्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अन्य किसी आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते को शासकीय सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. 
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B.Ed. प्रवेश नियम 2019 : MP Education : Departmental B.Ed. शासकीय शिक्षकों के लिए विभागीय बी.एड. प्रवेश नियम 2019 व B.Ed. आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश

MP Education : विभागीय बी.एड. आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश 

B.Ed. प्रवेश नियम 2019 



विभाग - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - 
स्कूल शिक्षा विभाग - आदेश क्रमांक एफ/44-10/2019/20-2 भोपाल दिनांक 20/06/2019


राज्य शिक्षा केन्द्र -  आदेश क्रमांक / शिशि / राशिके / 2019 / 1361 भोपाल दिनांक 26/06/2019 
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा विभागीय शिक्षकों (Education Department & Tribal Department) के लिए शासकीय शिक्षा महाविद्यालय से बी.एड. करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए. शासकीय प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान / शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित बी.एड. एवं बी.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु सभी संवर्ग के शासकीय शिक्षकों के लिए प्रवेश नियम.
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देखिए समय सारणी एवं  निर्देश 

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Online Transfer Process for Tribal Teachers in MP नवीन शिक्षक संवर्ग के साथ ही नियमित शिक्षक संवर्ग/कर्मचारी भी कर सकेंगे MPTASS के माध्यम से स्वैच्छिक ट्रान्सफर हेतु ऑनलाइन आवेदन

Online Transfer Process for Tribal Teachers in MP
नवीन शिक्षक संवर्ग के साथ ही नियमित शिक्षक संवर्ग/कर्मचारी भी MPTASS के माध्यम से स्वैच्छिक ट्रान्सफर हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

विभाग - आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक/शिक्षा स्था. 3/694/2019/16818 भोपाल दिनांक 26/06/2019

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Tribal Department Transfer Policy : आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षक संवर्ग एवं कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी.

 MP Tribal Department Transfer Policy

Tribal Department Transfer Policy
आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षक संवर्ग एवं  कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी. 

विभाग - आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक/एफ-4-18/2019/25-1 भोपाल दिनांक 24/06/2019 

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर शिक्षक संवर्ग/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई. जारी नीति के अनुसार प्रदेश में राज्य संभाग एवं जिला स्तर पर अधिकारीयों कर्मचारियों के स्थानांतरण करने पर लागु प्रतिबन्ध को दिनांक 25/06/2019 से दिनांक 31/07/2019 तक शिथिल किया गया है. जारी पालिसी में शैक्षणिक संवर्ग एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के स्थानांतरण के सम्बन्ध में विस्तृत  निर्देश दिए  गए हैं. 

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