मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम (2026) - मुख्य अपडेट
MP स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम 2026: संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और EWS कोटा लागू, देखें मुख्य बदलाव
मध्यप्रदेश शासन ने "भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016" में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण: सीधी भर्ती के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है।
संविदा कर्मियों को लाभ: विभाग में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों के लिए नियमित पदों पर 50% आरक्षण का प्रावधान है।
आयु सीमा में छूट: संविदा पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी सेवा अवधि के बराबर आयु में छूट मिलेगी (अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष)।
पदोन्नति और भर्ती: सहायक संचालक और प्राचार्य जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के नए मापदंड तय किए गए हैं।
AEO नियुक्ति: एरिया एजुकेशन ऑफिसर (AEO) के पदों पर चयन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से होगा।
अधिक जानकारी के लिए "RSS 27 APRIL 2026" संदर्भ फाइल देखें।








