-->

Gyan Deep Info विभिन्न उपयोगी शासनादेश (Govt. Orders) उपलब्ध कराने का एक प्रयास है

MPBSE 11th Maths Selection New Rules 2026

MP Board कक्षा 11वीं में गणित विषय चयन एवं 10वीं द्वितीय परीक्षा के नए नियम 2026

MP Board कक्षा 11वीं में गणित विषय चयन एवं 10वीं द्वितीय परीक्षा के नए नियम 2026

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा दिनांक 04/05/2026 को एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति (क्रमांक 53/विद्योचित/2026) जारी की गई है। पाठ्यचर्या समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार अब कक्षा 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के चयन संबंधी नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।

आदेश की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) द्वितीय परीक्षा हेतु नियम:

विषय बदलने की सुविधा: मुख्य परीक्षा में 'गणित स्टैंडर्ड' लेने वाले छात्र द्वितीय परीक्षा में 'गणित बेसिक' चुन सकते हैं, और 'बेसिक' वाले 'स्टैंडर्ड' का चयन कर सकते हैं।

 सर्वश्रेष्ठ अंक (Best of Two): परीक्षार्थियों का अंतिम परीक्षाफल मुख्य एवं द्वितीय परीक्षा में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

2. कक्षा 11वीं में गणित विषय चयन की पात्रता:

पुराना आदेश निरस्त: मण्डल द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 320/विद्योचित/2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

नई पात्रता: अब कक्षा 10वीं में 'गणित बेसिक' अथवा 'गणित स्टैंडर्ड' में से किसी भी विकल्प के साथ उत्तीर्ण सभी विद्यार्थी कक्षा 11वीं में गणित विषय लेने हेतु पात्र होंगे।

प्राचार्य का निर्णय: 'गणित बेसिक' से उत्तीर्ण छात्रों को 11वीं में प्रवेश देने का अंतिम निर्णय संस्था प्राचार्य विद्यार्थी की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर लेंगे।

डाउनलोड करें: [MP Board गणित विषय चयन नियम विज्ञप्ति 2026 PDF](https://www.mpeducationgyandeep.in)

यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए विद्यार्थी मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

MP स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम 2026: संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और EWS कोटा लागू, देखें मुख्य बदलाव

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम (2026) - मुख्य अपडेट

MP स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम 2026: संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और EWS कोटा लागू, देखें मुख्य बदलाव

MP स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम 2026_ संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और EWS कोटा लागू, देखें मुख्य बदलाव

मध्यप्रदेश शासन ने "भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016" में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण: सीधी भर्ती के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है।

संविदा कर्मियों को लाभ: विभाग में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों के लिए नियमित पदों पर 50% आरक्षण का प्रावधान है।

आयु सीमा में छूट: संविदा पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी सेवा अवधि के बराबर आयु में छूट मिलेगी (अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष)।

पदोन्नति और भर्ती: सहायक संचालक और प्राचार्य जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के नए मापदंड तय किए गए हैं।

AEO नियुक्ति: एरिया एजुकेशन ऑफिसर (AEO) के पदों पर चयन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से होगा।

अधिक जानकारी के लिए "RSS 27 APRIL 2026" संदर्भ फाइल देखें।

GYAN DEEP INFO Official Update

MP Education Service Rules 2026: भर्ती और पदोन्नति के नए नियम (राजपत्र)

मुख्य अपडेट: संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण, EWS कोटा और नए भर्ती नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक राजपत्र में देखें।

मध्यप्रदेश राजपत्र 27 अप्रैल 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें:

राजपत्र PDF डाउनलोड करें

File Size: 1.2 MB | Format: PDF

MP Education Service Rules 2026, MP Gazette 27 April, Contractual Teacher Reservation
WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Gyan Deep Info की अपडेट E-Mail पर प्राप्त करने के लिए अपना Email दर्ज कर Subscribe पर क्लिक कीजिए

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Welcome





Gyan Deep Info पर आपका स्वागत है. “Welcome To Gyan Deep Info” DPI Orders - GAD MP Orders - MP Finance Orders - Health Department Orders - MP Education Department Orders - Tribal Department Orders.


This Blog is protected by DMCA.com

Recent Posts

Popular Posts

यह ब्लॉग खोजें

Copyright Gyan Deep Info. Blogger द्वारा संचालित.

Contact Us

नाम

ईमेल *

संदेश *

Subscribe Here

About us

ब्लॉग आर्काइव