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MP Board 10th – 12th Practical Exam Date – एम पी बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा डेट घोषित

MP Board 10th – 12th Practical Exam Date

MP Board 10th – 12th Practical Exam Date – एम पी बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा डेट घोषित

MP Board High School Practical Exam Date

MP Board Higher Secondary Practical Exam Date

विभाग / कार्यालय का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (MPBSE BHOPAL)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / गोपनीय समन्वय / 2016 /2023 भोपाल, दिनांक 28/12/2023

आदेश का विषय - हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 2024 (नियमित एवं स्वाध्यायी)

आदेश का विवरण – MPBSE ने MP Board High School / Higher Secondary Practical Exam की तिथियाँ घोषित कर दी है. MP Board द्वारा जारी आदेश अनुसार कक्षा 10 वी एवं 12 वी  (हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी) की प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी – मार्च 2024 में आयोजित की जाएगी.

प्रायोगिक परीक्षा के सम्बन्ध में MPBSE Order 2024

Download MPBSE Order in PDF.

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Rs 350/- Transport Allowance to Disabled Govt Employees - निःशक्त शासकीय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता 350/- रूपये देने सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

Transport Allowance to Disabled Govt Employees Rs 350/-

Transport Allowance to Disabled Govt Employees Rs 350/-

निःशक्त शासकीय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता 350/- रूपये देने सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-3/2018/26-2 भोपाल दिनांक 21/03/2018

प्रति – शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय – वाहन / परिवहन भत्ते की स्वीकृति.

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल.के इस आदेश के अनुसार प्रदेश के निःशक्त शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब 350/- रूपये प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता मिलेगा.

निःशक्तजन परिवहन भत्ता रूपये 350/- आदेश 

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MP Govt. General Holiday Year 2024 - सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ घोषित.

Govt. General Holiday Year 2024

Govt. General Holiday Year 2024

MP Govt. General Holiday Year 2024 - सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ घोषित.

 विभाग का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग,मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - मध्य प्रदेशराजपत्र (असाधारण) क्रमांक 389] क्र.एफ 3-8-2023-एक-4 भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2023

विवरण - इस राजपत्र में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए वर्ष 2024 के लिए सामान्य छुट्टियाँ (General Holiday - 2024) घोषित की गई है. राजपत्र में वर्ष 2024 के लिए सामान्य अवकाश के साथ ही 62 ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किए गए हैं. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को घोषित ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

Govt. Holiday Year - 2024

वर्ष 2024 के लिए सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश सूची

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M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

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MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये

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जनजातीय कार्य विभाग में भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित की जाएगी, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किये निर्देश

संकुल स्तर पर होगा रिकॉर्ड संधारित

विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/शि. स्था. 04/404/2023/19689 भोपाल, दिनांक 6/10/2023

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करने विषयक।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक शि.स्था.04/404/भाग 2 /2023/ 13437 दिनांक 07/07/2023

विषयांर्तगत संदर्भित पत्र अनुसार विभागीय अतिथि शिक्षकों के संबंध में की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में जिला/ विकासखण्ड कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही और सुनिश्चित की जावे -

1. संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष-2018/2020/2023 की छायाप्रति प्राप्त कर रिकार्ड में संधारित करेंगें।

2. संकुल प्राचार्य जानकारी दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगें, कि अतिथि शिक्षक द्वारा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, 2020, 2023 उत्तीर्ण की हो। जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल के राजपत्र क्र. 586 दिनांक 7 नवम्बर 2022 के नियम 11 के संशोधन उपनियम 4 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत किये गए हैं। EWS प्रमाणपत्र धारी ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी मार्कशीट में Not Qualified लिखा हो, किन्तु उनको 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त है, ऐसे आवेदकों में EWS प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी जानकारी पोर्टल पर क्वालिफाइड मानकर अपडेट करें।

3. अतिथि शिक्षकों द्वारा उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में किसी एक वर्ग (उच्च वर्ग) / वर्ष की जानकारी ही दर्ज करें।

जिला अधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य(प्राचार्य उ.मा.वि, हाई स्कुल, सी.एम. राइज अंतर्गत से जानकारी दिनांक 30.10.2023 तक आवश्यक रूप से जानकारी अद्यतन कराना सुनिश्चत करें।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी सम्बन्धी ट्राइबल विभाग का आदेश 

Download Tribal Irder in PDF.

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Increase Salary Order for Tribal Guest Teachers - अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ दुगुना, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश यहाँ देखिये

Increase Salary Order for Tribal Guest Teachers 

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अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ दुगुना, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश यहाँ देखिये

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भी अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी आदेश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /519/1465380/2023/25-1 भोपाल दिनांक 06/10/2023

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय और अनुमोदन अनुसार जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत शालाओं में अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दुगुना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतिथि शिक्षक वर्ग - 1 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 9000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय - 18000/-

अतिथि शिक्षक वर्ग - 2 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 7000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय - 14000/-

अतिथि शिक्षक वर्ग - 3 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 5000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय- 10000/-

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वह ही मानदेय दिया जाएगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है.

स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश

इससे पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में दिनांक 03/10/2023 को आदेश जारी किया है. यह आदेश आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं.

अतिथि शिक्षको के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी जनजातीय कार्य विभाग आदेश दिनांक 06/10/2023

Download Tribal Department Order in PDF

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Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order - शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order 

Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order - शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक –आदेश क्रमांक 1816 / 1315461/2023/20-1, भोपाल, दिनांक - 06/10/2023

आदेश का विषय - विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार तथा अवकाश की प्रविष्टि के सम्बन्ध में.

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार तथा अवकाश की प्रविष्टि के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश इस आदेश के माध्यम से जारी किये हैं.

अर्जित अवकाश सम्बन्धी आदेश दिनांक 06/10/2023

Download Order in PDF.

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Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 - उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश यहाँ देखिये

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 1556/2537/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/10/2023

आदेश का विषय - मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में.

संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008/ नियम / चार, दिनांक 24.01.2008,

आदेश का विवरण – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को उच्चतर वेतनमान (समयमान वेतनमान) प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

  • संवर्ग / पदनाम – उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग

  • वर्ग – स

  • नियुक्ति दिनांक : लेवल – 9 (36200-114800)

  • 10 वर्ष में प्रथम : लेवल – 10 (42700-135100)

  • 20 वर्ष में द्वितीय : लेवल – 12 (56100-177500)

उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी आदेश 05/10/2023

Download Adhyapak Samvarg Time Scale Pay Order in PDF

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Adhyapak Samavarg Kramonnati New Order 05-10-2023 - प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश यहाँ देखिये

Adhyapak Samavarg Kramonnati Order 05-10-2023

Adhyapak Samavarg Kramonnati Order 05-10-2023; प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश दिनांक 05-10-2023

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश दिनांक 05-10-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 3606/2020/20-1/1732 भोपाल, दिनांक. 05/10/2023

आदेश का विषय - सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 अथवा उसके पश्चात् पात्रता तिथि को 12, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में.

नवीन शिक्षक संवर्ग (पद संवर्ग का नाम) जिनके लिए क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है –

  • प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन), प्राथमिक शिक्षक संगीत-नृत्य, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक आई.टी.

  • माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)

क्रमोन्नत वेतनमान हेतु पात्रता तिथि

  • 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – प्रथम क्रमोन्नति

  • 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – द्वितीय क्रमोन्नति

  • 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – तृतीय क्रमोन्नति 

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान सम्बन्धी स्कूल शिक्षा विभाग आदेश 05/10/2023 

Download Order in PDF.

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Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये 

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी आदेश

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati After 30 Years Service

सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम -  मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेशं क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

आदेश का विषय – स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के स्क़म्ब्न्ध में.

आदेश का संदर्भ – विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक, दिनांक 26/04/2017

आदेश का विवरण - आदेश अनुसार शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को निरंतर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है.

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेशदिनांक 25/10/2017

क्रमोन्नति सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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Kramonnati Scheme for MP Govt. Servants GAD MP Order 19-04-1999 - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999; शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999, Promotion Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

(Kramonnati Scheme GAD MP Circular 19-04-1999)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र / 99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1999 19-4-1999

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मं., म. प्र., ग्वालियर, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना. 

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी / अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में प्रदेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय.

2. राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है.

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परन्तु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है.

(ख) यदि उक्त शासकीय कर्मों की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात् की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/ क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो.

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी / अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा.

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा,

"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो."

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

3. यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे.

4. उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मह. / सी / चार, दिनांक 19-4-1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है.

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999

(यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महत्वपूर्ण अदेशों का संकलन वर्ष-1999 से)

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Guidelines for Fit India Quiz 2023 - Fit India Quiz Students Registration Guideline

Fit India Quiz 2021, Online Registration for Fit India Quiz 2021, Students Registration for Fit India Quiz 2021, Gyandeepinfo.in,

Fit India Quiz 2023 प्रत्येक स्कूल से दो Students का Registration करना होगा

Government of India Ministry of Youth Affairs and Sports [SPORTS AUTHORITY OF INDIA FIT INDIA MISSION (SAI)]

खेलों के प्रति रूचि जागृत करने के लिए SPORTS AUTHORITY OF INDIA FIT INDIA MISSION (SAI) और Ministry of Youth Affairs and Sports द्वारा Students के लिए Fit India Quiz 2021 का आयोजन, 3 करोड़ से ज्यादा के पुरस्कार.  

आदेश क्रमांक व दिनांक – PUBLIC NOTICE 04.09.2023 New Delhi Date 04/09/2023

आदेश का विषय - Fee waiver to schools registerine for Fit India Quiz 2023 फिट इंडिया क्विज 2023 .

आदेश का विवरण -  Fit India Quiz 2023

फिट इंडिया क्विज 2023

फिट इंडिया मिशन द्वारा 1 लाख स्कूलों के 2 लाख छात्रों के पंजीकरण शुल्क को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार माफ कर दिया गया है.

Registration of  students - फिट इंडिया क्विज के लिए 1 लाख स्कूलों द्वारा नामांकित 2 लाख छात्रों

Registration Fees - यदि स्कूल फिट इंडिया क्विज के लिए 2 छात्रों के लिए प्रति छात्र 100 रुपये पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके छात्रों को नामांकित कर सकते हैं।

फिट इंडिया स्कूल क्विज 2023  फिट इंडिया क्विज 2023 के लिए संशोधित दिशानिर्देश इसके साथ संलग्न हैं। अतः अनुरोध है कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव कृपया इस परिपत्र को राज्य के सभी स्कूलों के साथ साझा करें ताकि फिट इंडिया क्विज़ 2023 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम छात्र भाग ले सकें।

(यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।)

 Fit India Quiz 2023 के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 04/09/2023

FIT INDIA QUIZ 2021 (GUIDELINES) फिट इंडिया क्विज 2022 (दिशानिर्देश पीडीएफ) देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Entrance Exam - Rashtriya Indian Military College, (RIMC) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2023

Entrance Exam - Rashtriya Indian Military College, (RIMC) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2021

Entrance Exam - Rashtriya Indian Military College, (RIMC) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2023

विभाग / कार्यालय का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (म.प्र), राज्य शिक्षा केंद्र (RSK), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक और दिनांक – आदेश क्रमांक/राशिके/NTSE-NMMSS/2023/1996 भोपाल दिनांक 14/08/2023

आदेश का विषय – राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2023  (Rashtriya Indian Military College, (RIMC) Entrance Examination December-2023)

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी इस आदेश में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून में प्रवेश हेतु माह दिसम्बर 2023 में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता एवं आवेदन का विवरण दिया गया है. इस प्रवेश परीक्षा हेतु 15 अक्टूबर 2023 तक ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है. आवेदन पत्र Rashtriya Indian Military College, (RIMC) की वेबसाइट से ऑनलाइन पेमेंट द्वारा या आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित कर प्राप्त किया जा सकता है.

परीक्षा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

Name Of Institute - Rashtriya Indian Military College, (RIMC)

Admission Class – Class 8th (Boys & Girls)

Session – जुलाई 2024

Examination Date – 02 December 2023 (Saturday)

Scheme of Examination - Written Examination, Viva Voce & Medical Examination

Examination centers - Examination centre for the State of tt/.P. Shall be lnstitute of Advanced Study in Education (Formerly,Govt. College of Education) Berasia Road

Bhopal - 462038 Ph No. 0755-2735228

Last Date of application – 15 अक्टूबर 2023

आवेदन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी के लिए नीचे दी जा रही PDF का अवलोकन कीजिए. डिस्प्ले पीडीएफ के निचे PDF Download Link भी दी गई है, जिस पर क्लिक कर आप आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं.

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश

Download Order In PDF. 

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Guest Teacher Bharti New DPI Order - अतिथि शिक्षक भर्ती नई समय सारणी एवं नए निर्देश यहाँ देखिये

Guest Teacher Bharti New DPI Order 24/07/2023

अतिथि शिक्षक भर्ती नई समय सारणी एवं नए निर्देश यहाँ देखिये

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल-462021 (दूरभाष-+917552583660, ई-मेल dpi.atithi@gmail.com)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/अ.शि./निर्देश/27/2023-24 / 175 भोपाल, दिनांक 24-07-2022

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था ।

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया है, आदेश में अतिथि शिक्षक व्यवस्था की नई समय सारणी के साथ ही नए सामान्य निर्देश जारी किये हैं.

आदेश के अनुसार New Guest Teachers Application Verification के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की है, आवेदक gfms पोर्टल पर पंजीयन के बाद संकुल केंद्र पर मूल दस्तावेज के साथ अपने आवेदन का वेरिफिकेशन करा सकते हैं. सत्र 2018-19 में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को 25 अंक के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए गए हैं.

प्री-प्राइमरी हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था और अतिथि शिक्षक मोबाइल नम्बर बदलने की प्रक्रिया की जानकारी भी आदेश में दी गई है.

अतिथि शिक्षक भर्ती नई समय सारणी एवं नए निर्देश

Download DPI Order in PDF.

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MP Education Department Transfer 2023 - स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारीयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आदेश जारी, 01 अगस्त से होंगे ऑनलाइन आवेदन

MP Education Department Transfer 2023

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारीयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आदेश जारी, 01 अगस्त से होंगे ऑनलाइन आवेदन

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक / 1053/1426862/2023/20-1 भोपाल दिनांक 17/07/2023 

आदेश का विषय - स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारीयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण विषयक.

संदर्भ - विभाग का पत्र क्रमांक  एफ 01-09 /2022/20-1 भोपाल दिनांक 08/09/2022

आदेश का विवरण - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गए. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी / कर्मचारी दिनांक 01 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक ट्रान्सफर हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा स्थानांतरण के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 17/0/2023

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राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 हेतु ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदंड Selection Criteria for National Teacher Award-2023

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 हेतु ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदंड

Process of nomination and selection for National Teacher Award, Eligibility for nomination for National Teacher Award

Online Nomination Process and Selection Criteria for National Teacher Award-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र. /राशिकप्र / राष्ट्रीय पुर. / 2023 / 1393 भोपाल दिनांक 06/07/2023

आदेश का विषय – “राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023” हेतु ऑनलाइन स्व-नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड.

संदर्भ – भारत सरकार का पत्र क्रमांक एफ-1-23 / NAT दिनांक 23 June 2023

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा “राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023” हेतु ऑनलाइन स्व-नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं. जिसमें –

1. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 हेतु नामांकन की पात्रता (Eligibility for nomination for National Teacher Award-2023)

2. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 हेतु नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया (Process of nomination and selection for National Teacher Award-2023)

3. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 हेतु जिला चयन समिति का स्वरुप / कार्य (Nature / Function of District Selection Committee for National Teacher Award-2023)

4. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 हेतु नामांकन समय सारणी (Nomination Time Table for National Teacher Award-2023)

5. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 हेतु मूल्याङ्कन प्रक्रिया (Evaluation Process for National Teacher Award-2023)

आदि के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 हेतु नामांकन के सम्बन्ध में DPI Order

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Women Employees additional 07 days CL - GAD MP Order - सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

Women Employees will get additional Casual Leave of 07 days

GAD MP Order - सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश  

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 797/1326530/2023/1/3 भोपाल, दिनांक 05/07/2023

आदेश का विषय - सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) स्वीकृत करने बाबत

संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2341-3006-1-(III)/64 दिनांक 11 दिसम्बर 1964.

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 11 दिसम्बर, 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) दिया जाएगा, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।

सामान्य प्रशासन विभाग आदेश

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Guest Teachers New Order 2023-24 : अतिथि शिक्षक व्यवस्था सत्र 2023-24 के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी

अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी

Order issued by Directorate of Public Instruction, Madhya Pradesh regarding guest teacher arrangement

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल-462021 (दूरभाष- +917552583660. ई-मेल dpi.atithi@gmail.com)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / IT / अ. शि. /निर्देश/27/2023-24 / 167 भोपाल, दिनांक 05-07-2023

आदेश का विषय:- शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

संदर्भ:- 1. राज्य शासन का पत्र क्र / 44-15/2010 /20-2 दिनांक 09.11.2016 (यहाँ देखिये)

2. राज्य शासन का पत्र क्र / 44-13 / 2017 /20-2 दिनांक 07.07.2018 (यहाँ देखिये)

3. संचालनालय का पत्र क्र / रा.मा.शि.अ. / अतिथि शिक्षक / 2019 / 2013 दिनांक 04.07.2019 (यहाँ देखिये)

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों (सी.एम.राइज विद्यालयों सहित) में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये.

अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश दिनांक 05/07/2023

Download DPI Order In PDF.

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