Transfer Policy for Teachers in MP
MP Education Department द्वारा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक एफ01-26/2021 / 20-1 भोपाल, दिनांक 12/07 / 2021
आदेश का विषय - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति ।
आदेश का संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कं. / एफ6-1 / 2021 / एक / 9 दिनांक 24.06.2021
MP Education – Transfer Policy For Teachers
आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किये जायेंगे तथा विशिष्ट प्रकार की शालाओं (सीएम राइज योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल आदि) में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी.
स्वयं के व्यय पर स्वैच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 18 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत करना होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2021 को जारी ट्रान्सफर पालिसी
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