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MP Education - Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

MP Education - Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

MP Education - Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 50-4 / 2020 / 20-3 भोपाल दिनांक 08/07/2021

आदेश का विषय - सत्र 2021-22 में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा प्रभारित फीस के संबंध में।

सन्दर्भ - विभागीय परिपत्र दिनांक 09.12.2020 22.12.2020 एवं 01.03.2021

आदेश का विवरण - स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अशासकीय विद्यालयों (Private Schools) की फीस के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया गया है. School Education Department द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा आगामी आदेश तक गैर शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों / अभिभावकों पर प्रभारित नहीं की जायेगी।

Private School Fees - School Education Department Order (PDF)

 


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