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अतिथि शिक्षक व्यवस्था सत्र 2026-27 के संबंध में DPI का आदेश 30-06-2026 PDF में

अतिथि शिक्षक व्यवस्था सत्र 2026-27 के संबंध में DPI का आदेश

अतिथि शिक्षक व्यवस्था सत्र 2026-27 के संबंध में DPI का आदेश

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 30-06-2026 को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

  • अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण एजुकेशन पोर्टल 3.0 (GFMS पोर्टल) के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा।
  • शाला प्रभारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर लॉन्ग-टर्म रिक्तियों का प्रमाणीकरण किया जाएगा।
  • विगत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 90 प्रतिशत या उससे अधिक ई-अटेंडेंस (उपस्थिति) वाले अतिथि शिक्षक ही री-ज्वाइनिंग हेतु पात्र माने जाएंगे।
  • अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन "हमारे शिक्षक" एप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।

आदेश की प्रति नीचे डिस्प्ले में देखें एवं डाउनलोड करें:

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Ruk Jana Nahi Time Table June-July 2026: 10वीं और 12वीं संशोधित परीक्षा टाइम टेबल यहाँ देखिये

Ruk Jana Nahi Time Table June-July 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा कार्यक्रम

GYAN DEEP INFO में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) द्वारा "रुक जाना नहीं योजना" और "आ अब लौट चलें" परीक्षा (जून-जुलाई 2026) का आधिकारिक टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी नीचे दिए गए परीक्षा कार्यक्रम का अवलोकन कर सकते हैं।

📌 परीक्षा का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड (Board) MPSOS, भोपाल
परीक्षा (Exam) रुक जाना नहीं / आ अब लौट चलें
सत्र (Session) June-July 2026
कक्षा (Class) 10th (High School) & 12th (Higher Secondary)

📅 रुक जाना नहीं परीक्षा जून-जुलाई 2026 टाइम टेबल: कक्षा 10वीं

कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) की परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नीचे दी गई इमेज में देखा जा सकता है:

रुक जाना नहीं परीक्षा जून-जुलाई 2026 टाइम टेबल कक्षा 10 वी

📅 रुक जाना नहीं परीक्षा जून-जुलाई 2026 टाइम टेबल: कक्षा 12वीं

कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी) की परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नीचे दी गई इमेज में देखा जा सकता है:

रुक जाना नहीं परीक्षा जून-जुलाई 2026 टाइम टेबल कक्षा 12 वी

📝 परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

  • सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व उपस्थित हों।
  • परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र (Admit Card) लाना अनिवार्य है।
  • प्रायोगिक (Practical) परीक्षाओं की तिथि और समय के लिए अपने परीक्षा केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।
  • परीक्षा कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट (mpsos.nic.in) पर दी जाएगी।

❓ सामान्य प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: रुक जाना नहीं जून-जुलाई 2026 परीक्षा कब से शुरू होगी?
उत्तर: परीक्षा की सटीक तिथियों और विषयों की जानकारी ऊपर दी गई टाइम टेबल इमेज में विस्तार से दी गई है। कृपया अपनी कक्षा के अनुसार इमेज देखें।

प्रश्न 2: क्या 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल अलग-अलग है?
उत्तर: हाँ, कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल अलग-अलग जारी किया गया है, जिसे आप इस पोस्ट में देख सकते हैं।

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Disclaimer (अस्वीकरण): GYAN DEEP INFO का उद्देश्य छात्रों को त्वरित जानकारी प्रदान करना है। किसी भी आधिकारिक बदलाव या अंतिम निर्णय के लिए हमेशा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (mpsos.nic.in) को ही प्रामाणिक मानें।
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MP Teacher Transfer Policy 2026 PDF Download

MP School Education Department Transfer Policy 2026

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग विभागीय स्थानांतरण नीति - 2026 (अधिसूचना व समय-सारणी)

आदेश क्रमांक: एफ 01-09/2022/20-1 दिनांक: 06 जून 2026
विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल सत्र: 2026-27
MP Transfer Policy 2026 विभागीय स्थानांतरण नीति स्वैच्छिक स्थानांतरण 2026 प्रशासकीय स्थानांतरण अतिशेष शिक्षक Transfer Schedule June 2026 वरीयता क्रम Education Portal MP Mutual Transfer 2026 MP Teacher Transfer Order Sthanantaran Niti 2026
स्थानांतरण नीति का मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालयों में शिक्षकों की युक्तियुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि सत्र के दौरान पठन-पाठन प्रभावित न हो।

सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित समय-सारणी
क्र. प्रक्रिया का विवरण निर्धारित समय-सीमा
1 प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव पंजीयन (अंतर्जिला, जिला, संभाग एवं राज्य कॉडर) 08 जून से 17 जून 2026
2 स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन 18 जून 2026
3 स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन (एजुकेशन पोर्टल पर) 19 जून से 23 जून 2026
4 डाटा प्रोसेसिंग एवं प्रशासकीय अनुमोदन 24 जून से 26 जून 2026
5 स्थानांतरण आदेश जारी करना 28 जून से 30 जून 2026
6 भारमुक्ति (Relieving) व कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही 30 जून से 06 जुलाई 2026
7 आदेश के विरुद्ध ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत करना 01 जुलाई से 07 जुलाई 2026
8 अभ्यावेदन का अंतिम निराकरण 15 जुलाई 2026 तक

MP Teacher Transfer Policy 2026

Official Order & Time-Table | Format: PDF

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें
1. स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पात्रता (ई-अटेंडेंस):
  • शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई-अटेंडेंस लगाने वाले लोकसेवक ही वर्ष 2026 में स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पात्र होंगे (90% उपस्थिति अनिवार्य)।
2. अतिशेष (Surplus) शिक्षकों का चिन्हांकन:
  • संस्था में सबसे लंबी सेवा अवधि वाले शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। यदि पिछले 2 वर्षों में कोई ट्रांसफर होकर आया है और अतिशेष की स्थिति बनती है, तो उसे पहले चिन्हित किया जाएगा।
  • गंभीर बीमारी, 40% से अधिक दिव्यांगता या सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय वाले शिक्षकों को अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
3. वरिष्ठता एवं प्रतिबंध:
  • स्वैच्छिक रूप से अन्य जिले या संभाग में स्थानांतरण कराने पर वरिष्ठता सबसे नीचे मान्य होगी और यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकेगा।
  • एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद आगामी 3 सत्रों तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

* नोट: सभी आवेदन केवल एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर हस्ताक्षर सहित अपलोड करना अनिवार्य है।

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जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश के स्वैच्छिक एवं पारस्परिक ट्रांसफर हेतु EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियाँ (3-8 जून 2026) और नियम

जनजातीय विभाग ट्रांसफर 2026: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (सत्र 2026-27) | MP Education Gyan Deep

जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश – स्वैच्छिक एवं पारस्परिक ट्रांसफर (सत्र 2026-27) : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

MP Education Gyan Deep | अपडेट: 03 जून 2026 | 🕒 पढ़ने का समय: 4 मिनट

MP Tribal Department Transfer 2026, Tribal Teachers Transfer Process, EHRMS MP Transfer Link, Tribal Department Transfer Rules, MP Education Gyan Deep Updates, Gyan Deep Info, Transfer On-request Application Form 2026-27.
Tribal Department Teachers Transfer 2026
जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण (Transfer) सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 जून 2026 से 08 जून 2026 तक EHRMS पोर्टल पर जारी हो चुकी है। यह ब्लॉग पोस्ट आपको Transfer On-request Application Form, Employee Basic Details Self-Verify, Transfer Choices, Document Upload और सभी जरूरी नियमों की विस्तृत जानकारी देगा।

⚠️ महत्वपूर्ण तिथि: आवेदन की अंतिम तिथि 08 जून 2026 है। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश पढ़ें।

जनजातीय कार्य विभाग, ट्रान्सफर पालिसी 2026 (स्थानांतरण निर्देश दिनांक 03-06-2026)

🔐 EHRMS पोर्टल पर लॉग इन कैसे करें?

सबसे पहले आधिकारिक EHRMS पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in/Auth/Login) पर जाएं। अपने Employee Code (कर्मचारी कोड) और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपके सामने “Transfer On-request Application Form” खुलेगा।

📋 Transfer On-request Application Form – तीन मुख्य भाग

फॉर्म में निम्न तीन भाग हैं:

  1. Employee Basic Details (कर्मचारी की मूल जानकारी)
  2. Transfer Choices (स्थानांतरण हेतु विकल्प / संस्थान)
  3. Transfer Reason (स्थानांतरण का कारण एवं दस्तावेज)

1. Employee Basic Details – स्वयं सत्यापन अनिवार्य

सबसे पहले Employee Basic Details को Self Verify करना अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर प्रदर्शित नाम, पदनाम, विभाग, सेवा तिथि आदि सटीक एवं अद्यतित हैं। यदि कोई विसंगति हो तो तुरंत अपने कार्यालय व्यवस्थापक (Office Administrator) से संपर्क करें और आवश्यक सुधार कराएँ। बिना सही जानकारी के आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

2. Transfer Choices – अधिकतम 15 संस्थानों का चयन

आप स्थानांतरण के लिए अधिकतम 15 कार्यालय / संस्थान चुन सकते हैं। प्राथमिकता (प्रायोरिटी) Dropdown से तय करें। ध्यान दें: छात्रावास/आश्रम अधीक्षक पद पर पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन न करें – विभाग के निर्देशानुसार उन पदों के लिए यह प्रक्रिया लागू नहीं है।

💡 पोर्टल पर दिखाई गई रिक्तियाँ अनंतिम (Tentative) हैं। रिक्तियों में परिवर्तन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। यदि चुने गए संस्थान में रिक्ति नहीं होगी तो स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

3. Transfer Reason – साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य

आपके द्वारा उल्लेखित स्थानांतरण कारण (जैसे: चिकित्सीय, पारिवारिक, पारस्परिक आदि) की पुष्टि के लिए निर्धारित अभिलेख PDF फॉर्मेट में (अधिकतम 2 MB) अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही, घोषणा पत्र (Declaration) स्वयं प्रमाणित करें तथा Office Administrator द्वारा अंतिम प्रमाणीकरण के बाद ही अपलोड करें।

⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश (पूर्ण पालन करें)

  • लाल (*) से चिह्नित फ़ील्ड भरना अनिवार्य है।
  • अधूरे / त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त किए जाएंगे।
  • सबमिट करने से पहले सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ें और पुष्टि करें।
  • एक बार सबमिट करने के बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता – अतः फार्म सही भरें।
  • स्वैच्छिक आवेदन में गलत जानकारी देने पर आवेदक एवं सत्यापन अधिकारी (प्राचार्य/अधीक्षक) दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
  • केवल ऑनलाइन आवेदन कर देने से स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं होता। मुख्यालय स्तर पर बिना कारण बताए आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है।
  • विभाग किसी भी समय यह प्रक्रिया समाप्त कर सकता है – मुख्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

🤝 स्वैच्छिक (Voluntary) एवं पारस्परिक (Mutual) ट्रांसफर

यह प्रक्रिया स्वैच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण दोनों के लिए है। यदि आप किसी अन्य शिक्षक के साथ आपसी सहमति से स्थान बदलना चाहते हैं, तो दोनों पक्षों को आवेदन में संबंधित विकल्प चुनना होगा। प्रत्येक आवेदक को अपने कारण के साथ पारस्परिक सहमति पत्र PDF अपलोड करना होगा (2 MB से कम)।

🗓️ त्वरित जानकारी – एक नज़र में

प्रमुख बिंदुविवरण
विभागजनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश
आवेदन पोर्टलEHRMS MP – hrms.mp.gov.in
सत्र2026-27
प्रारंभ तिथि03 जून 2026
अंतिम तिथि08 जून 2026 (तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं)
अधिकतम संस्थान चुनें15
दस्तावेज फॉर्मेटPDF, अधिकतम 2 MB
अनिवार्य सत्यापनSelf Verify Basic Details

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: क्या मैं 08 जून 2026 के बाद आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर: नहीं, निर्धारित तिथि (08 जून 2026) के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 2: क्या मुझे Transfer Reason के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, स्थानांतरण कारण की पुष्टि हेतु निर्धारित अभिलेख PDF में अपलोड करना अनिवार्य है। बिना दस्तावेज आवेदन अमान्य होगा।
प्रश्न 3: यदि मेरे Employee Basic Details में त्रुटि हो तो क्या करें?
उत्तर: तुरंत अपने कार्यालय व्यवस्थापक (Office Administrator) से संपर्क करें। आवेदन से पहले जानकारी अद्यतन कराना आवश्यक है।
प्रश्न 4: क्या मैं सबमिट करने के बाद अपनी Transfer Choices बदल सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः फाइनल सबमिट से पूर्ण पुष्टि करें।
प्रश्न 5: क्या छात्रावास अधीक्षक पद हेतु यह ट्रांसफर लागू है?
उत्तर: जैसा कि अधिसूचना में कहा गया है: "छात्रावास/आश्रम अधीक्षक पद पर पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन न करें।"
अस्वीकरण (Disclaimer): MP Education Gyan Deep द्वारा दी गई जानकारी विभागीय अधिसूचना (जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र.) एवं EHRMS पोर्टल के सार्वजनिक दिशानिर्देशों पर आधारित है। हम आधिकारिक पोर्टल के विकल्प नहीं हैं। सभी आवेदन एवं अंतिम निर्णय विभाग के अधीन हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले विभागीय वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि कर लें। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक केवल पाठकों की सहायता हेतु दिया गया है।

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MP Board कक्षा 5वीं और 8वीं पुनः परीक्षा 2026: संशोधित टाइम टेबल और राज्य शिक्षा केंद्र के महत्वपूर्ण निर्देश PDF में यहाँ देखिये

MP Board कक्षा 5वीं और 8वीं पुनः परीक्षा (Second Exam) 2026: संशोधित टाइम टेबल और राज्य शिक्षा केंद्र के महत्वपूर्ण निर्देश

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कक्षा 5वीं – 8वीं पुनः परीक्षा 2026 : राज्य शिक्षा केन्द्र निर्देश एवं संशोधित टाइम टेबल (MP Board Re-Exam 2026)

मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट!

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुनः परीक्षा (Second Exam) 2025-26 हेतु आधिकारिक निर्देश एवं संशोधित समय-सारणी जारी कर दी गई है।

परीक्षा तिथि (Exam Date) : 16 जून 2026 से 23 जून 2026 तक

समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

पुनः परीक्षा किसके लिए?

  • मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण (Fail) विद्यार्थी
  • जिनका प्रोजेक्ट कार्य अधूरा या कम अंक (7 से कम) है

ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा से पहले अतिरिक्त शिक्षण (Extra Classes) की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।

📅 इंटरैक्टिव टाइम-टेबल 2026

☝️ कृपया टाइम टेबल देखने के लिए कक्षा चुनें।

🔔
सूचना: परीक्षा समय प्रातः 10:00 से 12:30 तक। प्रवेश पत्र के लिए स्कूल से सम्पर्क कीजिए।
https://drive.google.com/file/d/1v_amag8XJibGr1VEzyIRPeN_y1t6Yh2o/view?usp=sharing

RSKMP निर्देश एवं टाइम टेबल

कक्षा 5-8 पुनः परीक्षा - 2026

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MPBSE 11th Maths Selection New Rules 2026

MP Board कक्षा 11वीं में गणित विषय चयन एवं 10वीं द्वितीय परीक्षा के नए नियम 2026

MP Board कक्षा 11वीं में गणित विषय चयन एवं 10वीं द्वितीय परीक्षा के नए नियम 2026

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा दिनांक 04/05/2026 को एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति (क्रमांक 53/विद्योचित/2026) जारी की गई है। पाठ्यचर्या समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार अब कक्षा 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के चयन संबंधी नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।

आदेश की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) द्वितीय परीक्षा हेतु नियम:

विषय बदलने की सुविधा: मुख्य परीक्षा में 'गणित स्टैंडर्ड' लेने वाले छात्र द्वितीय परीक्षा में 'गणित बेसिक' चुन सकते हैं, और 'बेसिक' वाले 'स्टैंडर्ड' का चयन कर सकते हैं।

 सर्वश्रेष्ठ अंक (Best of Two): परीक्षार्थियों का अंतिम परीक्षाफल मुख्य एवं द्वितीय परीक्षा में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

2. कक्षा 11वीं में गणित विषय चयन की पात्रता:

पुराना आदेश निरस्त: मण्डल द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 320/विद्योचित/2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

नई पात्रता: अब कक्षा 10वीं में 'गणित बेसिक' अथवा 'गणित स्टैंडर्ड' में से किसी भी विकल्प के साथ उत्तीर्ण सभी विद्यार्थी कक्षा 11वीं में गणित विषय लेने हेतु पात्र होंगे।

प्राचार्य का निर्णय: 'गणित बेसिक' से उत्तीर्ण छात्रों को 11वीं में प्रवेश देने का अंतिम निर्णय संस्था प्राचार्य विद्यार्थी की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर लेंगे।

डाउनलोड करें: [MP Board गणित विषय चयन नियम विज्ञप्ति 2026 PDF](https://www.mpeducationgyandeep.in)

यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए विद्यार्थी मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।

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MP स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम 2026: संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और EWS कोटा लागू, देखें मुख्य बदलाव

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम (2026) - मुख्य अपडेट

MP स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम 2026: संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और EWS कोटा लागू, देखें मुख्य बदलाव

MP स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती नियम 2026_ संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और EWS कोटा लागू, देखें मुख्य बदलाव

मध्यप्रदेश शासन ने "भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016" में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण: सीधी भर्ती के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है।

संविदा कर्मियों को लाभ: विभाग में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों के लिए नियमित पदों पर 50% आरक्षण का प्रावधान है।

आयु सीमा में छूट: संविदा पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी सेवा अवधि के बराबर आयु में छूट मिलेगी (अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष)।

पदोन्नति और भर्ती: सहायक संचालक और प्राचार्य जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के नए मापदंड तय किए गए हैं।

AEO नियुक्ति: एरिया एजुकेशन ऑफिसर (AEO) के पदों पर चयन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से होगा।

अधिक जानकारी के लिए "RSS 27 APRIL 2026" संदर्भ फाइल देखें।

GYAN DEEP INFO Official Update

MP Education Service Rules 2026: भर्ती और पदोन्नति के नए नियम (राजपत्र)

मुख्य अपडेट: संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण, EWS कोटा और नए भर्ती नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक राजपत्र में देखें।

मध्यप्रदेश राजपत्र 27 अप्रैल 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें:

राजपत्र PDF डाउनलोड करें

File Size: 1.2 MB | Format: PDF

MP Education Service Rules 2026, MP Gazette 27 April, Contractual Teacher Reservation
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