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Gyan Deep Info विभिन्न उपयोगी शासनादेश (Govt. Orders) उपलब्ध कराने का एक प्रयास है

MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये

MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये

MP Tribal Department Order - पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित करने का आदेश यहाँ देखिये

जनजातीय कार्य विभाग में भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी संधारित की जाएगी, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जारी किये निर्देश

संकुल स्तर पर होगा रिकॉर्ड संधारित

विभाग / कार्यालय का नाम - कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/शि. स्था. 04/404/2023/19689 भोपाल, दिनांक 6/10/2023

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करने विषयक।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक शि.स्था.04/404/भाग 2 /2023/ 13437 दिनांक 07/07/2023

विषयांर्तगत संदर्भित पत्र अनुसार विभागीय अतिथि शिक्षकों के संबंध में की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में जिला/ विकासखण्ड कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही और सुनिश्चित की जावे -

1. संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष-2018/2020/2023 की छायाप्रति प्राप्त कर रिकार्ड में संधारित करेंगें।

2. संकुल प्राचार्य जानकारी दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगें, कि अतिथि शिक्षक द्वारा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, 2020, 2023 उत्तीर्ण की हो। जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल के राजपत्र क्र. 586 दिनांक 7 नवम्बर 2022 के नियम 11 के संशोधन उपनियम 4 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत किये गए हैं। EWS प्रमाणपत्र धारी ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी मार्कशीट में Not Qualified लिखा हो, किन्तु उनको 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त है, ऐसे आवेदकों में EWS प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी जानकारी पोर्टल पर क्वालिफाइड मानकर अपडेट करें।

3. अतिथि शिक्षकों द्वारा उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में किसी एक वर्ग (उच्च वर्ग) / वर्ष की जानकारी ही दर्ज करें।

जिला अधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य(प्राचार्य उ.मा.वि, हाई स्कुल, सी.एम. राइज अंतर्गत से जानकारी दिनांक 30.10.2023 तक आवश्यक रूप से जानकारी अद्यतन कराना सुनिश्चत करें।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी सम्बन्धी ट्राइबल विभाग का आदेश 

Download Tribal Irder in PDF.

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अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ दुगुना, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश यहाँ देखिये

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भी अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी आदेश जारी

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /519/1465380/2023/25-1 भोपाल दिनांक 06/10/2023

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय और अनुमोदन अनुसार जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत शालाओं में अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दुगुना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतिथि शिक्षक वर्ग - 1 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 9000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय - 18000/-

अतिथि शिक्षक वर्ग - 2 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 7000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय - 14000/-

अतिथि शिक्षक वर्ग - 3 मानदेय

  • वर्तमान में प्राप्त मानदेय - 5000/-
  • वृद्धि उपरांत निर्धारित मानदेय- 10000/-

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वह ही मानदेय दिया जाएगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है.

स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश

इससे पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में दिनांक 03/10/2023 को आदेश जारी किया है. यह आदेश आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं.

अतिथि शिक्षको के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी जनजातीय कार्य विभाग आदेश दिनांक 06/10/2023

Download Tribal Department Order in PDF

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Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order - शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order 

Shikshako Ko Arjit Awakash NEW Order - शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्न्न्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक –आदेश क्रमांक 1816 / 1315461/2023/20-1, भोपाल, दिनांक - 06/10/2023

आदेश का विषय - विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार तथा अवकाश की प्रविष्टि के सम्बन्ध में.

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार तथा अवकाश की प्रविष्टि के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश इस आदेश के माध्यम से जारी किये हैं.

अर्जित अवकाश सम्बन्धी आदेश दिनांक 06/10/2023

Download Order in PDF.

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Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 - उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश यहाँ देखिये

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023

Time Scale Pay for UMT Samayman Vetanman Order 05-10-2023 उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश दिनांक 05-10-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 1556/2537/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/10/2023

आदेश का विषय - मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में.

संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008/ नियम / चार, दिनांक 24.01.2008,

आदेश का विवरण – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को उच्चतर वेतनमान (समयमान वेतनमान) प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

  • संवर्ग / पदनाम – उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग

  • वर्ग – स

  • नियुक्ति दिनांक : लेवल – 9 (36200-114800)

  • 10 वर्ष में प्रथम : लेवल – 10 (42700-135100)

  • 20 वर्ष में द्वितीय : लेवल – 12 (56100-177500)

उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृति सम्बन्धी आदेश 05/10/2023

Download Adhyapak Samvarg Time Scale Pay Order in PDF

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Adhyapak Samavarg Kramonnati New Order 05-10-2023 - प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश यहाँ देखिये

Adhyapak Samavarg Kramonnati Order 05-10-2023

Adhyapak Samavarg Kramonnati Order 05-10-2023; प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश दिनांक 05-10-2023

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश दिनांक 05-10-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 3606/2020/20-1/1732 भोपाल, दिनांक. 05/10/2023

आदेश का विषय - सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 अथवा उसके पश्चात् पात्रता तिथि को 12, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में.

नवीन शिक्षक संवर्ग (पद संवर्ग का नाम) जिनके लिए क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है –

  • प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन), प्राथमिक शिक्षक संगीत-नृत्य, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक आई.टी.

  • माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)

क्रमोन्नत वेतनमान हेतु पात्रता तिथि

  • 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – प्रथम क्रमोन्नति

  • 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – द्वितीय क्रमोन्नति

  • 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – तृतीय क्रमोन्नति 

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान सम्बन्धी स्कूल शिक्षा विभाग आदेश 05/10/2023 

Download Order in PDF.

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Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये 

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी आदेश

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati After 30 Years Service

सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम -  मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेशं क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

आदेश का विषय – स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के स्क़म्ब्न्ध में.

आदेश का संदर्भ – विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक, दिनांक 26/04/2017

आदेश का विवरण - आदेश अनुसार शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को निरंतर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है.

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेशदिनांक 25/10/2017

क्रमोन्नति सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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Kramonnati Scheme for MP Govt. Servants GAD MP Order 19-04-1999 - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999; शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999, Promotion Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

(Kramonnati Scheme GAD MP Circular 19-04-1999)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र / 99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1999 19-4-1999

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मं., म. प्र., ग्वालियर, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना. 

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी / अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में प्रदेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय.

2. राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है.

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परन्तु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है.

(ख) यदि उक्त शासकीय कर्मों की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात् की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/ क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो.

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी / अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा.

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा,

"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो."

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

3. यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे.

4. उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मह. / सी / चार, दिनांक 19-4-1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है.

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999

(यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महत्वपूर्ण अदेशों का संकलन वर्ष-1999 से)

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