30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये
Sahayak Shikshako 3rd kramonnati After 30 Years Service
सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेशं क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017
आदेश का विषय – स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के स्क़म्ब्न्ध में.
आदेश का संदर्भ – विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक, दिनांक 26/04/2017
आदेश का विवरण - आदेश अनुसार शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को निरंतर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है.
30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेशदिनांक 25/10/2017
क्रमोन्नति सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
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