Women Employees will get additional Casual Leave of 07 days
GAD MP Order - सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 797/1326530/2023/1/3 भोपाल, दिनांक 05/07/2023
आदेश का विषय - सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) स्वीकृत करने बाबत
संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2341-3006-1-(III)/64 दिनांक 11 दिसम्बर 1964.
प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष समस्त संभागायुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 11 दिसम्बर, 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) दिया जाएगा, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।
सामान्य प्रशासन विभाग आदेश
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