Transport Allowance to Disabled Govt Employees Rs 350/-
निःशक्त शासकीय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता 350/- रूपये देने सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल.
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 1-3/2018/26-2 भोपाल दिनांक 21/03/2018
प्रति – शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.
आदेश का विषय – वाहन / परिवहन भत्ते की स्वीकृति.
आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल.के इस आदेश के अनुसार प्रदेश के निःशक्त शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब 350/- रूपये प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता मिलेगा.
निःशक्तजन परिवहन भत्ता रूपये 350/- आदेश
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