M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003
विभाग – वित्त
विभाग मध्यप्रदेश शासन
आदेश क्रमांक व दिनांक –
आदेश क्रमांक 15 / 27 / 2002 / ई / चार, भोपाल दिनांक 5 फरवरी, 2003
"कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 – मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पूर्व में
लागू "परिवार कल्याण निधि
तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना” 1985 के स्थान पर "कर्मचारी-बीमा-सह-बचत योजना"-2003 लागू की गई, इस योजना में यूनिट
के आधार पर शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों का अंशदान निश्चित किया गया है. यूनिट
का मूल्य 100 रूपये (चतुर्थ श्रेणी के लिए 1 यूनिट, तृतीय श्रेणी 2 यूनिट, द्वितीय
श्रेणी के लिए 4 यूनिट एवं प्रथम श्रेणी तथा अखिल भारतीय सेवा के लिए 6 यूनिट
निर्धारित की गई)
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