Tribal Department अध्यापक संवर्ग से नवीन
शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा शर्तें जारी.
विभाग - मध्यप्रदेश शासन, आदिम
जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल.
आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक
9/10/2019
विवरण - मध्यप्रदेश जनजातीय एवं
अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018, के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की जनजातीय कार्य विभाग में सुसंगत पदों पर
नियुक्ति की गई है, ये नियुक्ति 01-07-2018 से की गई है, विभाग में नियुक्ति के
पश्चात् सेवा शर्तें जारी की गई है.
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी सेवा शर्तों के अनुसार अध्यापक संवर्ग को विभाग में
नियुक्ति पश्चात् विभागीय कर्मचारियों के समान शासन के नियमानुसार विभिन्न लाभ प्राप्त
होंगे. दिनांक 01/07/2018 से 7 वे वेतनमान का लाभ मिलेगा, गृह भाड़ा भत्ता,
स्थानांतरण यात्रा भत्ता, बीमा सह बचत योजना, सेवा निवृत्ति / सेवारत रहते मृत्यु
पर अवकाश नकदीकरण का लाभ, अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता, क्रमोन्नति / पदोन्नति /
समयमान (अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि अधिकतम 10 वर्ष को गिना जाएगा.) आदि
के विषय में सेवा शर्तों में विस्तृत उल्लेख किया गया है.
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देखिए आदेश -
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