50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा होगी।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक सी. 3-10/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2019
50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग का परिपत्र क्रमांक सी. 3-24/2000/3/1, दिनांक 22-8-2000, 10 दिसम्बर, 2001, 20 दिसम्बर, 2001, 30 जनवरी,2001, 21 फरवरी, 2002 एवं दिनांक 20 मार्च, 2003.का उल्लेख करते हुए शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बंध में निर्देश जारी किए और अपने विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों की समीक्षा सीमा में कर उसकी अद्यतन जानकारी 20 दिवस के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जारी आदेश के अनुसार मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय कार्यों में बेहतर Efficiency की आवश्यक बताते हुए ऐसे अधिकारी जो अक्षम हैं अथवा अक्षमता के साथ कार्य करते हैं उन्हें हटाया जाये। इस हेतु 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम पूरा करने वाले अधिकारी की समीक्षा करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों की समीक्षा अगले 30 दिवस में पूरा कर जिन्हें अयोग्य पायें उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लें। इस प्रक्रिया की सघन मानीटरिंग की जाकर 30 दिवस के अंदर परिणामों से उन्हें अवगत कराया जावे।
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देखिए आदेश -
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