Earned leave limit 300 days MP Finance Order
अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस
विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक : एफ: 6-1 / 2018 / नियम / चार भोपाल दिनांक 06 अगस्त, 2018
प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस करने बावत् ।
आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 के उप नियम (1) में, खण्ड (ग) में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है. उपर्युक्त विषयक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2018 संलग्न है ।
अर्जित अवकाशनकदीकरण सीमा 300 दिवस करने सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश दिनांक 06-08-2018
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