मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 – आधिकारिक गजट PDF, मुख्य जानकारी एवं डाउनलोड लिंक
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025” के तहत शासकीय सेवकों हेतु अवकाश संबंधी नियमों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नियम 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे और पुराने 1977 के नियमों का स्थान लेंगे।
- अर्जित अवकाश: 30 दिन प्रति वर्ष, संचय सीमा 300 दिन
- अर्ध-वेतन अवकाश: 20 दिन प्रति वर्ष
- मातृत्व अवकाश: 180 दिन
- पितृत्व अवकाश: 15 दिन
- संतान पालन अवकाश (CCL): 730 दिन
- लघुकृत अवकाश: HPL का दोगुना कटान
- नकदीकरण सीमा: 300 दिन
गजट PDF देखें
FAQs — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर: 01 जनवरी 2026 से।
उत्तर: नहीं, जब तक अनुबंध में उल्लेख न हो।
उत्तर: 300 दिन (EL + HPL)।
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