MP शासन आदेश 2025: शासकीय सेवक की मृत्यु पर ₹1,25,000 अनुग्रह राशि
Gyan Deep Info: मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को ₹1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
📌 आदेश का संक्षिप्त विवरण
- आदेश जारीकर्ता: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल
- आदेश क्रमांक: एफ 4-1/2025 / नियम / चार
- दिनांक: 03 अप्रैल 2025
- विषय: शासकीय सेवक की मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि का पुनरीक्षण
- अनुग्रह राशि: ₹1,25,000
- लागू नियम: वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017
- प्रभावशील तिथि: 01 अप्रैल 2025 से
इस आदेश के अंतर्गत पूर्व में देय ₹50,000 की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया गया है। यह सहायता दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु दी जाएगी।
📄 आधिकारिक आदेश PDF (देखें / डाउनलोड करें)
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