अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश
(Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-55/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2022
प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय पर्दों के लिए नवीन 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण/संधारण.
आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है (Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) तथा परिपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) का आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील हैं।
2/ पुराने रोस्टर से नए रोस्टर में प्रविष्ठि करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है : -
2.1 अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 02 जुलाई, 2019 से प्राप्त होगा। भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में गणना न की जाए।
2.2 उक्त दिनांकों की स्थिति में पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अद्यतन कर रोक (Freeze) दिया जाए तथा पूर्व रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग / करीफारवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की नियमानुसार जैसे-जैसे पूर्ति होगी वैसे-वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित किए जाए।
2.3 संशोधित आरक्षण रोस्टर में उक्त दिनांकों के बाद की जाने वाली सामान्य नियुक्ति की प्रविष्ठि, बिन्दु क्रमांक-1 से प्रारंभ की जावे।
3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
GAD MP New Order
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