शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि एवं स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी.
Order 1 : 8% DA Order Date 21/10/2021
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 4-1/2021/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर, 2021 से वृद्धि
वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी, 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:
अवधि जब से देय | महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत |
सातवें वेतनमान में देव महगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से भुगतान माह नवम्बर, 2021) | 8% (12%+8% कुल 20%) |
3/ महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
5/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
8% DA Order Date 21/10/2021
Order 2 : स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 1879/1072/2021 /नियम/चार/भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021
आदेश का विषय - शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान.
संदर्भ - (i) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29.07.2020 एवं (ii) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1259/2021/ नियम/चार दिनांक 26.07.2021
संदर्भित आदेश क्रमांक (i) में दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुये वास्तविक वित्तीय लाभ के लिये पृथक से आदेश जारी करने का लेख था। संदर्भित आदेश क्रमांक (ii) के द्वारा जुलाई 2020 / जनवरी 2021 की काल्पनिक वेतनवृद्धि को वास्तविक रूप से जुलाई 2021 अथवा जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के साथ स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके है।
2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के परिणाम स्वरूप देव एरियर्स का भुगतान हो बराबर (50% +50%) किश्तों में निम्नानुसार किया जाये -
(i). प्रथम किश्त का भुगतान माह नवम्बर 2021 में
(ii). द्वितीय किश्त का भुगतान माह मार्च 2022 में
3/ दिनांक 1 मार्च 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने जा रहें शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाये।
4/ राज्य शासन के अधीन समस्त उपक्रम / निगम / मण्डल / स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण आयोग/विश्वविद्यालय / संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायीकर्मी एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्तों, जिन्हें वेतनवृद्धि दी जाती है, के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2020 से समुचित निर्देश जारी करने हेतु लेख किया गया था। वर्णित श्रेणियों के लिये उपर्युक्त पैरा 2 एवं 3 अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग समुचित निर्देश जारी कर सकेंगे।
स्थगित वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान Order Date 22/10/2021
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