Anukampa Niyukti Order में संशोधन
विभाग का नाम - मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP)
आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक-29 अक्टूबर 2020
विषय - शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत।
संदर्भ - इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29/ 9/ 2014
अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम दिनांक 29/ 9/ 2014 में संशोधन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन का आदेश इस प्रकार है -
विषयांतर्गत इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के तहत राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किए गए है नें निम्नानुसार सशोधित निर्देश प्रतिस्थापित किए जाते हैं -
7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया
7.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र सलान "परिशिष्ट-एक" के स्थान पर "संशोधित परिशिष्ट-एक" प्रतिस्थापित किया जाता है, शेष यथावत ।
13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु अंतर्गत
13.7 अनुकंपा नियुक्ति प्राप्तकर्ता पेंशनर तो उसके द्वारा "संशोधित परिशिष्ट-एक" में दी गई जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि, वह संबधित बैंक/ जिला कोषालय अधिकारी को नियुक्ति आदेश पृष्ठांकित करे, जिसमें उसका पी.पी.ओ., बैक खाता क्रमांक तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ-12-5/2007/नियम / चार दिनांक 19 अप्रैल. 2007 के तहत संबंधित को परिवार पेंशन पर राहत देय नहीं करने हेतु सूचित करें।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारीसंशोधन एवं संशोधितअनुकपा नियुक्ति आवेदन का प्रारूप
ये जानकारियाँ भी देखिए -
- Anukampa Niyukti Ke Niyam – शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम
- Government Servants Suspension Rules – शासकीय सेवकों का निलंबन सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इकजाई निर्देश
- Karyabharit Anukampa Niyukti Ke Niyam – कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम
- MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया
- वरिष्ठता निर्धारण नियम (Seniority rule) – सामान्य प्रशासन विभाग M.P. Govt.
- M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003
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