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COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana - मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना नियम एवं दावा आवेदन प्रारूप पीडीएफ में

MP Govt. MukhyaMantri COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana Rules & Application Form PDF

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना नियम एवं दावा आवेदन प्रारूप पीडीएफ में

विभाग का नाम – वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / आर 1153 / 2021 / नियम / चार भोपाल दिनांक 21/05/2021

आदेश का विषय -  मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागु किये जाने के सम्बन्ध में.

विवरण - मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य की सेवा में कार्यरत कार्मिकों की अकस्मात मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागु की है.  

इस पोस्ट में आप पाएंगे –

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना सम्बन्धी नियम और

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन पत्र प्रारूप PDF में 

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन पत्र प्रारूप PDF में डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत दावा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i. मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

ii. दावेदार का पहचान प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)

iii. मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)

iv. मृतक के परिवार का विवरण मृतक के पति / पत्नी (जैसा लागू हो), विधिक संतानें / माता पिता का विवरण (अभिलेखीय साक्ष्य की प्रमाणित प्रति)

v. प्रयोगशाला रिपोर्ट (आरटीपीसीआर / आरएटी) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। (मूल या प्रमाणित प्रति में)

vi. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल में)

vii. रद्द (कैंसिल) किया हुआ चैक (मूल में) / पासबुक की छायाप्रति जिसमें बैंक खाते का संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो.

viii. आऊटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आऊटसोर्स एजेन्सी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की मूल प्रति )

ix. कोविड-19 पॉजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात किसी बिमारी से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र । जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो इस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसमें मृत्यु की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख हो ।

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