शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में Health Department का आदेश
विभाग का नाम - संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें. मध्यप्रदेश पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक -सी-6 / एम.आर. / 2020 / 645 भोपाल दिनांक 11/09/2020
आदेश का विषय - शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में।
आदेश का विवरण - शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें. मध्यप्रदेश पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल का आदेश इस प्रकार है -
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते है। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जाँच / उपचार एवं दवाईयाँ जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागू होगी। जिसका बिन्दुवार पत्रक संलग्न है।
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें. मध्यप्रदेश पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल का आदेश
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