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Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty - निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि MP Govt. का निर्णय


Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक: एफ 19-05/2010/1/4 भोपाल, दिनांक 17/12/2020

आदेश का विषय – कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने पर पोलिंग अमले आदि को एक्सग्रेसिया क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में.

आदेश का विवरण – राज्य शासन (MP Govt.) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाने वाले नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए नियोजित पोलिंग अमले एवं EVM मशीनों की FLC हेतु नियुक्त इंजीनियरों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने की स्थिति में राशि रुपये 30,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी.

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग आदेश

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