एकीकृत शाला निधि (Composite School Grant) 2026-27 — PDF डाउनलोड
GYAN DEEP INFO पर आपका स्वागत है। इस पोस्ट में राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी एकीकृत शाला निधि (Composite School Grant) आदेश को PDF रूप में डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। यह आदेश मध्य प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं पर लागू है।
📋 आदेश का संक्षिप्त सारांश
🛠️ व्यय के प्रमुख मद
- स्वच्छता एक्शन प्लान (SAP) — 10% राशि अनिवार्य
- भवन रख-रखाव — प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर, मरम्मत, पुताई, बिजली बिल
- स्टेशनरी एवं शैक्षणिक सामग्री — चॉक, डस्टर, कॉपी, पेन, Digi LEP सामग्री
- SMC बैठक एवं कार्यक्रम — बाल मेला, बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम
- राष्ट्रीय दिवस — गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह
- स्कूल चलें हम अभियान — ग्राम शिक्षा रजिस्टर, जन शिक्षा चौपाल, मेला
✨ अतिरिक्त बजट प्रावधान
| गतिविधि | राशि | पात्रता |
|---|---|---|
| बैगलेस-डे / बाल सभा | ₹5,000 | केवल माध्यमिक शालाएँ |
| यूथ एण्ड इको क्लब | ₹5,000 | प्राथमिक व माध्यमिक (पृथक-पृथक) |
| SMC सदस्य प्रशिक्षण | ₹1,000 | प्रत्येक विद्यालय |
| शाला सुरक्षा | ₹1,000 | प्रत्येक विद्यालय |
⚠️ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- SMC बैठक — व्यय से पूर्व बैठक बुलाएँ एवं कार्यवाही विवरण में निर्णय दर्ज करें।
- स्टॉक पंजी — क्रय सामग्री को भण्डार पंजी में तुरंत दर्ज करें।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र — त्रैमासिक जिला शिक्षा केन्द्र को भेजें।
- भुगतान — केवल SNA SPARSH / PFMS से, नकद लेन-देन वर्जित।
- SAP अनिवार्य — 10% राशि स्वच्छता एक्शन प्लान पर व्यय करें।
- प्राथमिकता — ग्रीन बोर्ड, चॉक बोर्ड एवं बैठने की व्यवस्था को प्रथम प्राथमिकता दें।
📎 आदेश PDF डाउनलोड करें
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी मूल आदेश को PDF रूप में डाउनलोड करें।
🔗 संबंधित लिंक
- 🏛️ राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल — आधिकारिक पोर्टल
- 📖 समग्र शिक्षा अभियान — वित्तीय मैन्युअल
- 💳 SNA SPARSH पोर्टल
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उ. नामांकन 1-30: ₹10,000, 31-100: ₹25,000, 101-250: ₹50,000, 251-1000: ₹75,000, 1001+: ₹1,00,000
उ. नहीं, यह कुल अनुदान का 10% हिस्सा है, जो अनिवार्य रूप से SAP पर व्यय होना है।
उ. SNA SPARSH / PFMS प्रक्रिया के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा।
उ. हाँ, मध्य प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी शालाएँ पात्र हैं।







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