मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि को बढ़ाया, अब 10 जून, 2025 तक हो सकेंगे ट्रान्सफर
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल -462004
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 6-1/2024/एक/9, भोपाल, दिनांक 30 मई, 2025
आदेश का विषयः राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति- 2025.
आदेश का संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29 अप्रैल, 2025.
आदेश इस प्रकार है -
कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा दिनांक 01 मई, 2025 से दिनांक 30 मई, 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा स्थानांतरण में शिथिलता की अवधि दिनांक 10.06.2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
2/राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि को दिनांक 10 जून, 2025 तक बढ़ाया जाता है।
स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 30-05-2025
शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर में प्रवेश हेतु नियम एवं प्रक्रिया
Rules and procedure for admission in Government Residential Sports School Sehore
विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (ई-मेल phyedu.dpi@gmail.com)
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक/शा.शि./सी/245/सीहोर/प्रवेश/2025-26/327 भोपाल दिनांक 20/05/2025
आदेश का विषय - शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर में शिक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रो के प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया बाबत।
आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के अधीनस्थ संचालित शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान सीहोर में शिक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्रो को प्रवेश की कार्यवाही की जानी हैं। शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान सीहोर, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं, से 12वी तक (केवल बालकों के लिए) प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किया है.
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश व प्रवेश विज्ञप्ति
कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा 2024-25 : राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश के निर्देश
विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्र:1/269611/2025/पुनः परीक्षा/कक्षा 5,8 भोपाल, दिनांक 21-05-2025
आदेश का विषय - कक्षा 5 व 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2024-25 आयोजन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।
आदेश का विवरण - प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययरनत कक्षा 5 व 8 के छात्रों की पुनः परीक्षा सत्र 2024-25 का आयोजन दिनांक 02 से 09 जून 2025 की अवधि में किया जाना है।
मध्यप्रदेश अतिथि अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन प्रक्रिया, DPI ने जारी किया आदेश
NEW - अतिथि शिक्षक पंजीयन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने एवं वेरिफिकेशन की तिथि में वृद्धि, अब 23 मई तक हो सकेगा पंजीयन
New Registration Process for Guest Teacher in Madhya Pradesh
विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / अतिथि शिक्षक /2025-26/127 भोपाल, दिनांक 01.05.2025 तथा आदेश क्रमांक / अतिथि शिक्षक /2025-26/153 भोपाल, दिनांक 16.05.2025
आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषयक् ।
आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, MP ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अतिथि शिक्षक पंजीयन प्रक्रिया शुरू की है। 2 मई 2025 से नए पोर्टल Educationportal3.in पर नए आवेदक पंजीयन कर सकेंगे, जबकि पूर्व पंजीकृत आवेदक अपनी जानकारी अपडेट/सत्यापित कर सकते हैं। सभी आवेदकों को 23 मई तक शैक्षणिक/व्यावसायिक दस्तावेज अपलोड कर प्रोफाइल लॉक करनी होगी। संकुल प्राचार्य 24 मई तक मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेंगे। SAMAGRA ID और ई-केवाईसी अनिवार्य है। मोबाइल नंबर बदलने हेतु BEO/DEO से संपर्क करें।
ध्यान रखें: सत्यापन न कराने वाले आवेदकों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और वे चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिया जा रहा आदेश देखिये -
अतिथि शिक्षक पंजीयन 2025-26 लोक शिक्षण संचालनालय आदेश 16/05/2025
RSK MP Class 5th – 8th Re-Exam Time Table : कक्षा 5 वी एवं कक्षा 8 वी पुनः परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल
RSK MP Class 5th – 8th Re-Exam 2025 Time Table
विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश (RSK MP)
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक/I/263206/2025 पुनःपरीक्षा/कक्षा-5 व 8/2025 भोपाल दिनांक 15-05-2025
आदेश का विषय - कक्षा-5 एवं 8 पुनः परीक्षा सत्र 2024-25 के आयोजन हेतु संशोधित समय-सारणी जारी करने विषयक ।
संदर्भ - आदेश क्र:1/254575/2025/पुनः परीक्षा/कक्षा-5,8/2025 भोपाल, दिनांक 07-05-2025 व
राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./ वार्षिक मूल्यांकन/कक्षा-5, 8/2024-25/439 भोपाल, दिनांक 04.02.25
आदेश का विवरण - राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश (RSK MP) द्वारा आदेश द्वारा निर्देश तथा पुनः परीक्षा का संशोधितटाइम टेबल जारी किया.
प्रदेश की समस्त शासकीय, अशासकीय (मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त) शालाओं तथा डाईस कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा 5 व 8 की वार्षिक मुख्य परीक्षा में अनुतीर्ण/अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु पुनः परीक्षा का आयोजन दिनांक 02 जून 2025 से 09 जून 2025 की अवधि में संलग्न समय-सारणी (परिशिष्ट-1 व 2) अनुसार किया जायेगा। संलग्न-समय-सारणी (परिशिष्ट-1 व 2)
पुनः परीक्षा के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र निर्देश एवं कक्षा 5 वी / 8 वी पुनः परीक्षा टाइम टेबल
RSK द्वारा दिनांक 15/05/2025 को जारी आदेश अनुसार कक्षा 5 वी - 8 वी पुनः परीक्षा के टाइम टेबल, टाइम टेबल डाउनलोड की लिंक इस पीडीएफ के नीचे दी गई है)
MP Education - सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण आदेश
सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु RSKMP निर्देश यहाँ देखिये
Guidelines for Continuous Comprehensive Assessment Session 2025-26
CCE - Continuous Comprehensive Evaluation
विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश देश क्र./1/259475/2025सी.सी.ई./2025 भोपाल, दिनांक 13-05-2025
आदेश का विषय - सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु कार्यकारी निर्देश।
आदेश का संदर्भ - 1. राशिके का पत्र क्र./मूल्यांकन/सी.सी.ई./5711 भोपाल, दिनांक 04.08.2023, 2. राशिके का पत्र क्र./मूल्यांकन/सी.सी.ई./2609, भोपाल, दिनांक 14.06.2024
आदेश का विवरण - राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश (RSKMP) भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के लिए सतत एवं व्यपक्ज मूल्याङ्कन (CCE) सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी किये हैं. आदेश में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं -
1. मासिक मूल्यांकन
2. अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन
3. वार्षिक मूल्यांकन (कक्षा-1,2,3,4,6 व 7)
4. वार्षिक मूल्यांकन (कक्षा 5 व 8)
5. अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट
6. वार्षिक परीक्षा (कक्षा-3 से 8) हेतु समेकित ग्रेड का विवरण
7. सह-शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन
8. परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक
9. समग्र प्रगति पत्रक परीक्षा परिणाम
10. पालक शिक्षक बैठक
इसके साथ ही आदेश के साथ परिशिष्ट-1 (मासिक मूल्याङ्कन, प्रश्न पत्र का ब्लू प्रिंट प्रारूप 2025-26), परिशिष्ट-2 (सत्र 2025-26 सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत- सामाजिक गुणों के मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देश), पोर्टफोलियो विद्यार्थी प्रोफाइल प्रारूप, अवलोकन प्रपत्र, स्व-मूल्याङ्कन प्रपत्र (स्वयं जाना अपने आप को) प्राथमिक एवं माध्यमिक संलग्न किये गए हैं.
सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु कार्यकारी निर्देश दिनांक 13-05-2025
मध्यप्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, जानें डेट्स और भुगतान का प्लान
MP Government DA Increase Order
Gyan Deep Info की इस पोस्ट में आप जानेंगे -
मध्यप्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, जानें डेट्स और भुगतान का प्लान
MP Government DA Increase 2025
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी मध्यप्रदेश
MP Govt Order F4-1/2025/Rules/4
DA Arrears Payment Schedule MP
सातवां वेतनमान महंगाई भत्ता अपडेट
मध्यप्रदेश कर्मचारी DA एरियर 2025
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है। महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा। यह निर्णय मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 4-1 / 2025 / नियम / चार दिनांक 8 मई, 2025 के तहत लिया गया है। आइए इस अपडेट की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की तारीखें और दरें
1. 01 जुलाई, 2024 से (भुगतान माह अगस्त 2024)
- वर्तमान महंगाई भत्ता: 50%
- वृद्धि: 3%
- नया भत्ता: 53%
2. 01 जनवरी, 2025 से (भुगतान माह फरवरी 2025)
- वर्तमान महंगाई भत्ता: 53%
- वृद्धि: 2%
- नया भत्ता: 55%
कुल वृद्धि: 5% (जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक)
भुगतान की तिथि और एरियर का भुगतान
- नई दरों का लाभ: 01 मई, 2025 (भुगतान माह जून 2025) से शुरू होगा।
- एरियर (बकाया राशि): 01 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जाएगा:
- जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025।
महत्वपूर्ण नोट:
- सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के नामांकित सदस्यों को एरियर राशि एकमुश्त दी जाएगी।
- 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे या अधिक को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
क्या महंगाई भत्ता माना जाएगा वेतन का हिस्सा?
नहीं! आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ता को किसी भी प्रकार के वेतन या भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह केवल महंगाई की भरपाई के लिए दी जाने वाली अस्थायी सुविधा है।
बजट और वित्तीय प्रावधान
- सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर व्यय वर्तमान वित्त वर्ष के बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. महंगाई भत्ता क्या है?
उत्तर: महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है।
Q2. मध्यप्रदेश में DA बढ़ोतरी का लाभ कब से मिलेगा?
उत्तर: 01 मई, 2025 (भुगतान माह जून 2025) से।
Q3. एरियर राशि कैसे मिलेगी?
उत्तर: 5 किश्तों में (जून से अक्टूबर 2025 तक)।
Q4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कब तक DA एरियर मिलेगा?
उत्तर: एकमुश्त रूप से उनके नामांकित सदस्यों को।
मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से सातवें वेतनमान के तहत सेवकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारी अब बढ़ी हुई दरों और एरियर के माध्यम से अपने पारिवारिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मध्यप्रदेश वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।