मध्यप्रदेश कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर 60% – वित्त विभाग का आदेश जारी
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते की दर 58% से बढ़कर 60% हो जाएगी।
आदेश की प्रमुख जानकारी
- विभाग: मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
- आदेश दिनांक: 30 अक्टूबर 2026
- आदेश क्रमांक: FIN/4/0009/2025-RULE-04(FIN)
- पुराना महंगाई भत्ता: 58 प्रतिशत
- नया महंगाई भत्ता: 60 प्रतिशत
- वृद्धि: 2 प्रतिशत
- प्रभावशीलता: 01 जनवरी 2026
DA एरियर भुगतान
दिनांक 01 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में किया जाएगा।
- पहली किश्त – नवंबर 2026
- दूसरी किश्त – दिसंबर 2026
- तीसरी किश्त – जनवरी 2027
बढ़ी हुई दर का नियमित लाभ 01 अक्टूबर 2026 से देय होगा, जिसका भुगतान नवंबर 2026 में किया जाएगा।
मूल शासनादेश PDF देखें
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महत्वपूर्ण: कर्मचारियों से अनुरोध है कि महंगाई भत्ता वृद्धि एवं एरियर भुगतान से संबंधित विस्तृत नियमों के लिए मूल शासनादेश का अवलोकन अवश्य करें।
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