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The Academic Session 2020-21 शैक्षणिक सत्र 2हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2021 प्रति, 21/4621

आदेश का विषय - Regarding the online free admission process in non-grant recognized non-government schools under the Right to Education Act for the academic session 2020-21 शैक्षणिक सत्र 2हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

सन्दर्भ - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के free admission process को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में उक्त प्रवेश की प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन उपरांत सत्र 2021-22 हेतु सीटों का आवंटन प्रथम चरण द्वतीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है।

2- Due to Covid 19 इस प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नहीं हो पाये थे परन्तु इस प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 हेतु पात्रता रखते थे ऐसे पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके इसको ध्यान में रखते हुये जिन आवेदको हेतु सत्र 2020-21 की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सत्र 2020-21 हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी।

सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक / अभिभावक को यह स्पष्ट अवगत कराया। जाये कि सत्र 2020-21 में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी अर्थात प्रवेशित बच्चा वास्तविक रूप से सत्र 2021-22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा एवं वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही संबंधित अशासकीय स्कूल की पात्रता होगी।

3 सत्र 2020-21 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिये वह आवेदक पात्र नहीं होगा जिसने सत्र 2021-22 की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है।

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MP School Opening Order By School Education Department - 1 सितम्बर 2021 से Middle School भी खुलेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश.

MP School Opening Order By School Education Department

MP School Opening Order By School Education Department

1 सितम्बर 2021 से Middle School भी खुलेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश.

विभाग / कार्यालय का नाम -  मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 44-4 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 27-8-2021

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 सितम्बर 2021 से प्रदेश में कक्षा 6th से 12th के स्कूल खुल जायेंगे और 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कक्षाएं सञ्चालन की जाएगी.

शाला के समस्त स्टाफ का कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य किया गया है, स्टाफ के सदस्यों को टीकाकरण का कम से कम 1 डोज लगाना आवश्यक होगा. 

साथ शाला सञ्चालन में भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित Standard Operating Procedure (SOP) एवं एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.

School Education Department द्वारा जारी आदेश दिनांक 27-8-2021

(डिस्प्ले PDF के नीचे आदेश PDF में Download की लिंक दी गई है)

Download School Education Department Order in PDF.

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Lakshya Scheme - "लक्ष्य" योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् बालक/बालिकाओं के Training Subject

mp education portal

Regarding the training of boys/girls studying in class 12th under "Lakshya" scheme - "लक्ष्य" योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् बालक/बालिकाओं के प्रशिक्षण विषयक

विभाग / कार्यालय का नाम - समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क./स.शि.अ.(सेके.एजु.) / व्या. शि. / 2021-22367

आदेश का विषय - "लक्ष्य" योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् बालक/बालिकाओं के प्रशिक्षण विषयक।

सन्दर्भ - 1. क./ स.शि.अ. (सेके.एजु.) / व्या.शि. / 2021-22/2211 भोपाल, दिनांक: 02/08/2021

2. क. / स.शि.अ. (सेके.एजु.) / व्या.शि. / 2021-22/2213 भोपाल, दिनांक: 02/08/2021

3. क./ स.शि.अ. (सेके.एजु.)/ व्या.शि. / 2021-22/2215 भोपाल, दिनांक: 02/08/2021

आदेश का विवरण - MP Education उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क. 01 एवं 02 के माध्यम से जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिये बालकों के साथ-साथ बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में 40 से 50 बालक तथा बालिकाओं के लिये गैर आवासीय निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था किये जाने का निर्देश दिया गया था जिससे जिला मुख्यालय स्तर के बालक / बालिकाएं कक्षा 12वीं की पढ़ाई के साथ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

उक्त्त के संबंध में बालक/बालिकाओं की चयन परीक्षा हेतु निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें -

1. दिनांक 31.08.2021 तक बालक/बालिकाओं की निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जिला स्तर पर फिजिकल परीक्षा संपन्न करवा ली जाये।

2. बालिकाओं हेतु फिजिकल परीक्षा के मापदण्ड पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। बालकों की फिजिकल परीक्षा निम्न मापदण्डों पर आधारित होगी

• कम से कम 08 मिनिट 15 सेकेंड में 01 मील की दौड़ पूरी करना होगी 1 (50 अंक)

• कम से कम 03 फिट 02 इंच की ऊँची कूद (High Jump) पास करना होगा जिसके लिये 03 अवसर दिए जाएंगे। (30 अंक)

• कम से कम 9 फिट 06 इंच की लम्बी कूद (Long Jump) पास करना होगी जिसके लिये 03 अवसर दिए जाएंगे। (20 अंक)

3. प्रशिक्षण हेतु चयनित बालक/बालिकाओं की आयु दिनांक 01.07.2021 को 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

4. फिजिकल परीक्षा में उत्तीर्ण बालक/बालिकाओं की लिखित परीक्षा दिनांक 03.09.2021 को प्रातः 10:00 से अपरान्ह 12:00 बजे तक चयन परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया जाए।

5.चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। जिले के शास. उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय के लॉगिन से दिनांक 01.09.2021 को प्रश्न पत्र प्राप्त कर निर्धारित संख्या में छायाप्रति करवाकर सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखें। परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु दिनांक 03.09.2021 को अपरान्ह 12 बजे आदर्श उत्तर विमर्श पोर्टल पर अपलोड किये जाएंगे।

6. उक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रथमतः जिला स्तर पर दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर मांग होने तथा निर्धारित संख्या से न्यूनतम 40 बालक/बालिकाओं के होने की स्थिति में उक्त प्रशिक्षण उन विकासखण्ड स्तर पर भी दिया जाए।

7. उक्त प्रशिक्षण कार्य दिनांक 16.09.2021 से प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें। 8. संपूर्ण चयन परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करें।

8. संपूर्ण चयन परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करें।

"लक्ष्य" योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् बालक/बालिकाओं के प्रशिक्षण विषयक


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National Achievement Survey 2021 - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एडुसेट के माध्यम विषयवार उन्मुखीकरण विषयक

National Achievement Survey 2021

National Achievement Survey 2021राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एडुसेट के माध्यम विषयवार उन्मुखीकरण विषयक।

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र ,पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक -  रा.शि.के. / मूल्यांकन / NAS / 2021 / 4550  24/8/2021

आदेश का विषय - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एडुसेट के माध्यम विषयवार उन्मुखीकरण विषयक।

सन्दर्भ - 1. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 4137, दिनांक 09.8.2021

             2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 4381, दिनांक 17.8.2021

             3. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 4514, दिनांक 23.8.2021

आदेश का विवरण विषयांतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NAS 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्नबैंक भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त उपलब्धि सर्वे में छात्र-छात्राओं से पूछे जाने वाले प्रश्न उनकी उच्चस्तरीय क्षमताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की प्रकृति के होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों पर शिक्षकों की स्पष्ट समझ बनाने की भी आवश्यकता है।

उक्त उद्देश्य के दृष्टिगत NAS 2021 तैयारी हेतु राज्य स्तर से राज्य शिक्षा केन्द्र के विषय विशेषज्ञों द्वारा निम्नांकित समय-सारिणी अनुसार शिक्षकों का विषयवार उन्मुखीकरण कराने का निर्णय लिया गया है निम्नलिखित तालिका में अंकित समय-सारणी अनुसार विषयवार उन्मुखीकरण राज्य शिक्षा केन्द्र के एडुसेट स्टुडियो के माध्यम से किया जा रहा हैं

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने आदेश


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MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 11-3/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त, 2021

आदेश का विषय - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने बावत्।

सन्दर्भ - वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/2007/नियम/चार दिनांक 12/08/2008, समसंख्यक परिपत्र दि. 03/01/2013

आदेश का विवरण - सन्दर्भित परिपत्रों के द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित है। 5 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता निर्धारित है।

2/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 120 / आर 50/चार/ब-7/डीएमसी/ 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के पैरा 5 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं इसके पश्चात सृजित कराये गए नवीन पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही के पूर्व वित्त विभाग की सहमति की अपेक्षा रखी गई है।

3/ सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिपत्र दिनांक 10 मार्च 2019 के पैरा 5 को शिथिल करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(अ) प्रत्येक सिविल सेवा में वर्ष प्रथम जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की गणना की जाए। सांख्येतर पदों पर कार्यरतों को नियमित पदों के विरुद्ध गणना में लिया जाए।

(ब) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत क गणना की जाए। संवर्ग की कुल पद संख्या का 5 प्रतिशत अथवा संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो कम हो, पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी। उदाहरणार्थ- किसी संवर्ग में कुल पद संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती के पद 100 है। वर्ष की 1 जनवरी को सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त है। इस स्थिति में कुल पद संख्या 200 का 5 प्रतिशत अर्थात 10 पद होते हैं परंतु सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त होने से प्रशासकीय विभाग स्वयं के स्तर पर 8 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर सकता है।

(स) उपर्युक्त (ब) की सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जनवरी, 2013 में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अन्य शर्तों यथा, आरक्षण नियमों आदि का पालन करने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश 

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B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh - राज्य शिक्षा केन्द्र बी.एड.प्रवेश नियम 2021-22

B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh

B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh- राज्य शिक्षा केन्द्र बी.एड.प्रवेश नियम 2021-22 

Departmental B.Ed. for Teachers in M.P. Govt. B.Ed. College

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में B.Ed. में प्रवेश सम्बन्धी नियम जारी किये

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/राशिके/शिशि/2020/1391 भोपाल दिनांक 13/08/2021

आदेश का विषय – शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 07 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण.

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश द्वारा इस आदेश के माध्यम से सत्र 2021-22 में शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय / प्रगट शैक्षिक अध्ययन संस्थान में संचालित B.Ed. Course में प्रवेश के सम्बन्ध में नियम जारी किये. आदेश में महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण, विभागीय अभ्यर्थियों एवं गैर विभागीय अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु पात्रता, B.Ed. हेतु आवेदन की प्रक्रिया, सीट आवंटन, महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, शुल्क आदि का विवरण दिया गया है.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारी B.Ed. Admisssion Rules Order


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NISHTHA Online Traning for HS-HSS Teachers - DIKSHA App के माध्यम से होगा HS-HSS शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण

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विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / समग्र शिक्षा / निष्ठा / 2021 / 2298 भोपाल, दिनांक 12/08/2021

आदेश का विषय - भारत शासन के दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शिक्षकों के लिए NISHTHA (National Initiative for School Head's and Teacher's Holistic Advancement)  के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है. DIKSHA प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन होने वाला यह प्रशिक्षण दिनांक 16 अगस्त, 2021 से प्रारंभ हो रहा है. यह प्रशिक्षण High School / Higher Secondary प्राचार्य के साथ सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है. आप कोर्स की पूर्ण जानकारी तथा कोर्स लिंक की जानकारी यहाँ क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं.

NISHTHA Online Traning for HS-HSS Teachers – DPI Order Date 12-08-2021


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विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order Date 19-03-2019 

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