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The Academic Session 2020-21 शैक्षणिक सत्र 2हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2021 प्रति, 21/4621

आदेश का विषय - Regarding the online free admission process in non-grant recognized non-government schools under the Right to Education Act for the academic session 2020-21 शैक्षणिक सत्र 2हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

सन्दर्भ - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के free admission process को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में उक्त प्रवेश की प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन उपरांत सत्र 2021-22 हेतु सीटों का आवंटन प्रथम चरण द्वतीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है।

2- Due to Covid 19 इस प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नहीं हो पाये थे परन्तु इस प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 हेतु पात्रता रखते थे ऐसे पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके इसको ध्यान में रखते हुये जिन आवेदको हेतु सत्र 2020-21 की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सत्र 2020-21 हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी।

सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक / अभिभावक को यह स्पष्ट अवगत कराया। जाये कि सत्र 2020-21 में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी अर्थात प्रवेशित बच्चा वास्तविक रूप से सत्र 2021-22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा एवं वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही संबंधित अशासकीय स्कूल की पात्रता होगी।

3 सत्र 2020-21 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिये वह आवेदक पात्र नहीं होगा जिसने सत्र 2021-22 की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है।

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