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MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 11-3/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त, 2021

आदेश का विषय - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने बावत्।

सन्दर्भ - वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/2007/नियम/चार दिनांक 12/08/2008, समसंख्यक परिपत्र दि. 03/01/2013

आदेश का विवरण - सन्दर्भित परिपत्रों के द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित है। 5 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता निर्धारित है।

2/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 120 / आर 50/चार/ब-7/डीएमसी/ 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के पैरा 5 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं इसके पश्चात सृजित कराये गए नवीन पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही के पूर्व वित्त विभाग की सहमति की अपेक्षा रखी गई है।

3/ सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिपत्र दिनांक 10 मार्च 2019 के पैरा 5 को शिथिल करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(अ) प्रत्येक सिविल सेवा में वर्ष प्रथम जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की गणना की जाए। सांख्येतर पदों पर कार्यरतों को नियमित पदों के विरुद्ध गणना में लिया जाए।

(ब) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत क गणना की जाए। संवर्ग की कुल पद संख्या का 5 प्रतिशत अथवा संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो कम हो, पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी। उदाहरणार्थ- किसी संवर्ग में कुल पद संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती के पद 100 है। वर्ष की 1 जनवरी को सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त है। इस स्थिति में कुल पद संख्या 200 का 5 प्रतिशत अर्थात 10 पद होते हैं परंतु सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त होने से प्रशासकीय विभाग स्वयं के स्तर पर 8 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर सकता है।

(स) उपर्युक्त (ब) की सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जनवरी, 2013 में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अन्य शर्तों यथा, आरक्षण नियमों आदि का पालन करने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश 

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B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh - राज्य शिक्षा केन्द्र बी.एड.प्रवेश नियम 2021-22

B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh

B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh- राज्य शिक्षा केन्द्र बी.एड.प्रवेश नियम 2021-22 

Departmental B.Ed. for Teachers in M.P. Govt. B.Ed. College

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में B.Ed. में प्रवेश सम्बन्धी नियम जारी किये

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/राशिके/शिशि/2020/1391 भोपाल दिनांक 13/08/2021

आदेश का विषय – शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 07 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण.

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश द्वारा इस आदेश के माध्यम से सत्र 2021-22 में शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय / प्रगट शैक्षिक अध्ययन संस्थान में संचालित B.Ed. Course में प्रवेश के सम्बन्ध में नियम जारी किये. आदेश में महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण, विभागीय अभ्यर्थियों एवं गैर विभागीय अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु पात्रता, B.Ed. हेतु आवेदन की प्रक्रिया, सीट आवंटन, महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, शुल्क आदि का विवरण दिया गया है.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारी B.Ed. Admisssion Rules Order


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NISHTHA Online Traning for HS-HSS Teachers - DIKSHA App के माध्यम से होगा HS-HSS शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण

NISHTHA Online Traning for HS-HSS Teachers - DIKSHA App के माध्यम से होगा HS-HSS शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण

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विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / समग्र शिक्षा / निष्ठा / 2021 / 2298 भोपाल, दिनांक 12/08/2021

आदेश का विषय - भारत शासन के दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शिक्षकों के लिए NISHTHA (National Initiative for School Head's and Teacher's Holistic Advancement)  के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है. DIKSHA प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन होने वाला यह प्रशिक्षण दिनांक 16 अगस्त, 2021 से प्रारंभ हो रहा है. यह प्रशिक्षण High School / Higher Secondary प्राचार्य के साथ सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है. आप कोर्स की पूर्ण जानकारी तथा कोर्स लिंक की जानकारी यहाँ क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं.

NISHTHA Online Traning for HS-HSS Teachers – DPI Order Date 12-08-2021


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विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order Date 19-03-2019 

CM COVID-19 Anugrah - Anukampa Niyukti Yojana - स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” 

Financial Assistance Scheme for Childern of School Teacher - शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

विद्यालयीन अभिलेख Marksheet, TC और Gap Certificate आदि के लिए शपथ पत्र (Affidavit) न लिए जाने सम्बन्धी DPI Order

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MP Finance - Increment Order form July 2021

MP Finance Department  MP Finance - Increment Order form July 2021

MP Finance Department

MP Finance - Increment Order form July 2021


विभाग / कार्यालय का नाम - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल (Finance Department, Government of Madhya Pradesh)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक 1259/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों की 1 जुलाई, 2021 एवं 1 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण.

सन्दर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29/07/2020 तथा संशोधित दिनांक 30/07/2020

आदेश का विवरण - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन (Finance Department, Government of Madhya Pradesh) द्वारा शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में.

Increment Order Date - 26/07/2021
Finance Department, Government of Madhya Pradesh

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MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया 

M.P. Govt. Employees - Insurance - Savings Scheme 2003 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी – बीमा – सह बचत योजना 2003

Application for Child Care Leave संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

Earned leave rule for Teachers : ग्रीष्मावकाश में शासकीय कार्य किए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बंध में आदेश।

NPS Partial Withdrawal NPS - राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत PRAN कहते से 25% राशि आहरण के सम्बंध में निर्देश।

7th Pay Order MP Finance Department : मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017

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कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार- बच्चों के लिए Vodafone Ration and Scholarship Scheme

कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार- बच्चों के लिए Vodafone Ration and Scholarship Scheme

कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार- बच्चों के लिए Vodafone Ration and Scholarship Scheme

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / राशिके / शिप्रशि. (पार्टनरशिप) / 2021 / 3870 भोपाल दिनांक 22/07/2021

आदेश का विषय - कोविड-19 के दौरान ऐसे शिक्षक जिनकी मृत्यु हो गई हैं संस्था द्वारा सूखा राशन एवं उनके अध्ययनरत बच्चों को स्कालरशिप प्रदान करने हेतु शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने विषयक.

आदेश का विवरण - आदेश द्वारा राज्य शिक्षा द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश को लिखे इस पत्र में आईपीई ग्लोबल सीकेडी संस्था द्वारा वोडाफोन के सहयोग से कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार को सूखा राशन एवं उनके अध्ययनरत बच्चों को स्कालरशिप योजना हेतु कोविड-19 से मृत शिक्षकों के परिवार की जानकारी चाही गई है.

RSK द्वारा जारी आदेश -

 

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D.L.Ed. Internship Session 2021-22 of second year trainees - डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप सत्र 2021-22 हेतु निर्देश

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विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / राशिके /शिशि / 2020 / 1113 भोपाल दिनांक 16/07/2021

आदेश का विषय – डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों की इंटर्नशीप सत्र 2021-22 हेतु निर्देश.

सन्दर्भ – 1- माशिम की विज्ञप्ति क्रमांक / 1921/ विदयोचित / 2019 भोपाल दिनांक 11-01-2021

              2- रा.शि.के. पत्र क्रमांक 894 भोपाल दिनांक 24-04-2019

आदेश का विवरण - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों की इंटर्नशीप सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित 80 प्रतिशत दिवसों में शासकीय शालाओं एवं शासकीय शालाओं के समुदाय के साथ इंटर्नशीप कार्यक्रम सम्पादित किया जाना है. कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इंटर्नशीप कार्यक्रम सम्बन्धी नए दिशानिर्देश जारी किये हैं.

साथ ही राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों द्वारा इंटर्नशिप सत्र 2021-22 में की जाने वाली अकादमिक गतिविधियों की सूची भी जारी की गई है.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश

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Transfer Policy for Teachers in MP MP Education Department द्वारा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की

 Transfer Policy for Teachers in MP 

Transfer Policy for Teachers in MP   MP Education Department द्वारा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की

MP Education Department द्वारा शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक एफ01-26/2021 / 20-1 भोपाल, दिनांक 12/07 / 2021

आदेश का विषय - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति ।

आदेश का संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कं. / एफ6-1 / 2021 / एक / 9 दिनांक 24.06.2021

MP Education – Transfer Policy For Teachers

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किये जायेंगे तथा विशिष्ट प्रकार की शालाओं (सीएम राइज योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल आदि) में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी.

स्वयं के व्यय पर स्वैच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 18 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत करना होंगे। 

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2021 को जारी ट्रान्सफर पालिसी 

Download Transfer Policy in PDF (पीडीएफ कार्नर पर बने एरो चिन्ह पर क्लिक कीजिए)

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