Gyan Deep Info विभिन्न उपयोगी शासनादेश (Govt. Orders) उपलब्ध कराने का एक प्रयास है

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

Rajya Stariya Puraskar Madhya Pradesh - युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

MP State Award, Kabir Rajya Samman, Shankaracharya Sate Award, Gurunanak State Award, Goutam Buddha State Award, Rahim State Award.

State Award Madhya Pradesh
युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार (मध्यप्रदेश)
मध्यप्रदेश शासन द्वारा सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, प्रदुषण रोकने, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, सकजिक चेतन एवं राष्ट्रीय एकता बढ़ने तथा जरुरतमंदों की मदद के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले युवाओं को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं. यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष – 2019 तथा 2020 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं. राज्य पुरस्कारों हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10/11/2021 है.
युवाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश इस प्रकार है -
राज्य शासन युवाओं में पंथनिरपेक्ष, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना को मजबूत करने पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय एकता मानवता की आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्थापित निम्नलिखित पांच पुरस्कारों के लिए सुयोग्य युवाओं से अर्हता की पूर्ति किये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करता हैं :
1- कबीर राज्य सम्मान (पंथ निरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में)
2- शंकराचार्य राज्य सम्मान (प्रदुषण निवारण एवं प्रयावरण क्षेत्र में)
3- गुरुनानक राज्य सम्मान (महिला बाल विकास एवं कल्याण तथा अत्याचार निवारण के क्षेत्र में)
4- गौतमबुध्द राज्य सम्मान (सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में)
5- रहीम राज्य सम्मान (राष्ट्रीय एकता एवं मानव सेवा के क्षेत्र में)
प्रत्येक पुरस्कार रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) नगद का होगा। यदि किसी पुरस्कार के लिए एक से अधिक व्यक्ति पात्र होगें तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर वितरित की जायेगी। यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति / व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाता है तो उस वर्ष पुरस्कार प्रदान नहीं किये जाएंगे तथा यह पुरस्कार आगा वर्ष लिए अग्रणीत नहीं होगें।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए पात्रता, योग्यता एवं मापदण्ड
1 - युवाओं में पंथनिरपेक्ष, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना राज्य सम्मानः
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिये केवल वे ही युवा व्यक्ति पात्र होगें जिन्होंनें पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) पंथनिरपेक्ष का परिचय देते हुये साम्प्रदायिक सद्भाव बनने के लिए किये गये श्रेष्ठ कार्य जैसे कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर किसी अन्य समुदाय के सदस्य / सदस्यों के जीवन या उसकी सम्पत्ति की रक्षा करने हेतु अदम्य शारीरिक / नैतिक साहस का परिचय दिया हो, चाहे वह किसी भी व्यवसाय अथवा धर्म से संबंधित हो, या
(दो) विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म के बच्चों के मध्य शिक्षा, खेल एवं अन्य माध्यमों से साम्प्रदायिक सदभाव को बढ़ावा देने में अथवा विभिन्न क्षेत्रों / मोहल्लों में रहने वाले विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म के लोगों के मध्य साम्प्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाने में या विभिन्न सम्प्रदाय एवं धर्म की महिलाओं के मध्य साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में विशेष योगदान दिया हो, या
(तीन) विभिन्न सम्प्रदाय अथवा धर्म के युवाओं को एक मंच पर एकत्र कर साम्प्रदायिक सद्भाव तथा भाई चारे का बढ़ावा दिया हो।
2 - पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा व्यक्ति पात्र होगें जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) मध्यप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयां जो प्रदूषण फैलाती हो, जिनके प्रदूषण से हानि होने की संभावना हो, उन्हे प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया हो अथवा पर्यावरण के संबंध में जनजागृति एवं चेतना फैलाने के लिए स्वयं सक्रिय प्रयास किया हो।
3 - महिला एवं बच्चों के विकास के लिए राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा पात्र होगें जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु यथा महिलाओं पर अत्याचार का विरोध, दहेज उन्मूलन, महिला अधिकारों की रक्षा, बाल मजदूरी, निराश्रित बालकों में बुरे व्यसन से मुक्ति, बाल अपराध से मुक्ति, बाल अत्याचार से मुक्ति तथा महिलाओं एवं बच्चों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।
यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं.
4 - सामाजिक चेतना ग्रामीण विकास के लिये राज्य सम्मान
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिये वे ही युवा व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) मध्यप्रदेश में सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो,
(दो) सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास कार्य मध्यप्रदेश राज्य में निर्दिष्ट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए यथा ग्रामीणों में शिक्षा का स्तर उन्नत करने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, ग्रामीण जनों में स्वच्छता की भावना उत्पन्न करने ग्राम में सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना विकसित करने के कार्य आदि। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं.
(तीन) पुरस्कार के लिए वर्तमान के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक हैं, सेवा कार्य में व्यक्ति की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है।
(चार) पुरस्कार समग्र योगदान के आधार पर दिया जायेगा। इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये।
(पांच) सेवा के क्षेत्र में व्यक्ति के योगदान का संबंधित क्षेत्र / वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।
5 - राष्ट्रीय एकता के लिए राज्य सम्मान :
इस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए वे ही युवा व्यक्ति पात्र होंगे, जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक)
(एक) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।
(दो) राष्ट्रीय एकता कार्य इस निर्दिष्ट क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए यथा देशभक्ति की भावना विभिन्न माध्यमों से जागृत करने, सामान्य परिस्थिति एवं संकटकाल में अलगाव की प्रवृत्ति को रोकने दृष्टि किया गया कार्य आदि पुरस्कार के लिए पूर्ववर्ती कार्य की वर्तमान में भी निरन्तरता एवं सक्रियता होना आवश्यक होगा।
6 - मानवता की सेवा
इस क्षेत्र के लिए वे ही युवा पात्र होंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2019 में (अर्थात 01/01/2019 से 31/12/ 2019 तक) एवं पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष 2020 में (अर्थात 01/01/2020 से 31/12/2020 तक) विकलांग वृध्द, निराश्रित, नेत्रहीन, बधिर, मूक, बीमार, संकटग्रस्त पक्तियों की सेवा में विशिष्ट कार्य किये हों तथा उनका यह कार्य विशेष स्वरूप का सेवाभावी बिना भेदभाव के सामान्य जन के लिए हो, निकट नातेदारी एवं रिश्तेनाते के व्यक्तियों के लिए की गई सेवायें इस पुरस्कार के क्षेत्र में विचार योग्य नहीं होगी।
7 - इसके अतिरिक्त ऐसे युवा जिन्होंने समाज सेवा, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में जिला स्तर पर प्रशंसनीय कार्य किया हो एवं जिनके कार्य की जिला स्तर पर पहचान हो, कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से उनके नाम की अनुशंसा की जायेगी।
8 - उल्लेखित पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 तक एवं वर्ष 2020 के लिए दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक के उत्कृष्ट कार्यों के संदर्भ में ही दिये जायेगें। इन पुरस्कारों के लिये केवल वे ही युवा पात्र होगें जिनकी आयु पुरस्कार दिये जाने वाले वर्ष की 31 दिसम्बर को 18 से 35 वर्ष के बीच हो। अर्हतादायक युवा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दो प्रतियों में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिवस के भीतर अपने जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकेंगे। निश्चित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जावेगा। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. इस संबंध किसी प्रकार के विलम्ब जैसे डाक व्यवस्था आदि के कारण होने वाले विलम्ब को मान्य नहीं किया जावेगा। शासन को सीधें प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करना संभव नहीं होगा। निश्चित समय-सीमा में प्राप्त आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय के रजिस्टर में पंजी होंगे, जिसमें प्राप्ति का दिनांक अंकित किया जायेगा
9 - विचार योग्य पाये गये आवेदन पत्रों में दर्शायी गई घटना / घटनाओं कार्य / कार्यों की जांच संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा या तो स्वयं की जायेगी और उन पर स्वयं की स्पष्ट अनुशंसा दी जाएगी अथवा उनकी जांच स्थानीय अधिकारियों अर्थात पुलिस अधीक्षक / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से करायी जाएगी और उसके द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति के स्पष्ट अभिमत हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे, जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के पश्चात कलेक्टर द्वारा ऐसे प्रस्ताव स्पष्ट अभिमत सहित अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को दिनांक 31/12/2021 तक निश्चित रूप से भेजे जाएगें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।
राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र एवं प्रक्रिया:
युवा राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के लिए विचार हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित है -
1. समयावधि -
पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए दिनांक 01/01/2019 से 31/12/ 2019 तक की अवधि एवं वर्ष 2020 के लिए दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में आवेदक द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जावेगा।
2. अर्हताऐं –
आवेदक की आयु पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष में 31 दिसम्बर को 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। इससे कम अथवा इससे अधिक अवधि के आयु वर्ग के आवेदक के नाम पर विचार नहीं होगा।
3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –
अर्हतादायक युवा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दो प्रतियों में नवीन पासपोर्ट फोटो सहित विज्ञापन के प्रकाशन के दिनांक से 45 दिवस के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। (वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के उक्त पुरस्कारों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु संभाग स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 25/09/2021 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है. जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि 45 (पैतालीस) दिवस नियत हैं। उक्त नियत अवधि दिनांक 10/11/2021 को समाप्त होगी।) शासन को सीधे आवेदन करने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। विलम्ब से अथवा डाक व्यवस्था के विलम्ब के कारण निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किये जायेंगे।
4. आवेदनों पर कार्यवाही -
आवेदकों से प्राप्त आवेदन कलेक्टर कार्यालय में एक रजिस्टर में तिथिवार पंजीकृत किये जायेंगे तत्पश्चात् आवेदक द्वारा किये गये कार्यों / घटनाओं की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जावेगी अथवा उसकी जांच पुलिस अधीक्षक अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कराई जाकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर समिति की स्पष्ट अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र / समस्त अभिलेख सहित प्रस्ताव दिनांक 31/12/2021 तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को प्रस्तुत किये जायेंगे। यह जानकारी आप Gyandeepinfo.in पर देख रहे हैं. निर्धारित तिथि के बाद कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2 / विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.mp.gov.in/samman.htm पर प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश राज्य सम्मान के बारे में सामान्यप्रशासन विभाग का आदेश तथा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 

Download Order In PDF.

Gyan Deep Info पर ये भी देखिये -

Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी मत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश 

 

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान

SC, ST, OBC Backlog Posts Recruitment Deadline Extended

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय -वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - कमांक एफ-6-1 / 2002 / आ.प्र./ एक  - 17 सितम्बर, 2021

आदेश का विषय - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में वृद्धि

सन्दर्भ - इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 19.09.2002: 11.07.2005, 31.07.2007. 23.02.2008, 15.01.2009, 23.07.2009 07.08.2010, 18.07.2011, 15.06.2012. 10.07.2013, 14.07.2014. 15.07.2015, 21.07.2016, 10.07.2017, 18.07.2018. 09.03.2019 एवं 04.07.2020

आदेश का विवरण - इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04 जुलाई, 2020 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई थी।

2/ राज्य शासन, विचारोपरांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक एक वर्ष वृद्धि करता है।

3/ सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग / केरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही नियत समयावधि में करना सुनिश्चित करें।

Order PDF - 

आपकी सुविधा के लिए Gyan Deep Info की सभी पोस्ट की लिंक एक साथ । 

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

 Computer Proficiency Certification Test - CPCT Validity

 विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 17/09/2021 

आदेश का विषय - शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सुचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में.

सन्दर्भ - 

1- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015

2- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्रदिनांक 24/07/2019

3- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीविभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2, दिनांक 23-03-2021

आदेश का विवरण -  सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने
कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) की वैधता अवधि में वृद्धि की है,  राज्य शासन द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के प्रमाण पत्र (Score Card) (पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों सहित) की वैधता अवधि सात (07) वर्ष निर्धारित की है.

Computer Proficiency Certification Test - CPCT Score Card की वैधता अवधि में वृद्धि सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

Download GAD Order in PDF.

Gyan Deep Info

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Good News for MP Govt. employees : MP Govt. कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर - पदोन्नति की रणनीति निर्धारण के लिये मंत्री समूह गठित.

Good News for  MP Govt. employees

Good News for  MP Govt. employeesMP Govt. कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर - पदोन्नति की रणनीति  निर्धारण के लिये मंत्री समूह गठित
मध्य प्रदेश कर्मचारी समाचार
 
MP Govt. कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर - पदोन्नति की रणनीति  निर्धारण के लिये मंत्री समूह गठित.

Group of Ministers constituted to determine promotion strategy

विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ ए 3-33/2021/एक(1) भोपाल दिनांक 13 सितम्बर 2021

आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिये मंत्री समूह का गठन किया है।

पांच सदस्यीय मंत्री समूह इस प्रकार है -

MP पदोन्नति पर रणनीति बनाने हेतु गठित मंत्री समूह
1. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री,
गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
2. श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री,
जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
3. श्री विजय शाह, मंत्री,
वन विभाग
4. श्री अरविन्द भदौरिया, मंत्री,
सहकारिता, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
5. श्री इंदर सिंह परमार, मंत्री,
सामान्य प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)

शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिये गठित इस  मंत्री समूह के समन्वयक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग होंगे.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश 

Download GAD MP Order in PDF.

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Hartalika Teej Special Leave Order - हरतालिका तीज विशेष अवकाश आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए

https://gyandeepinfo.blogspot.com/2019/08/hartalika-teej-special-leave-order.html

 Hartalika Teej Special Leave Order - हरतालिका तीज विशेष अवकाश आदेश

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

आदेश क्रमांक व दिनांक - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक 392 / 1413 / 1 (3) 81 भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 1981

विवरण – यह आदेश हरतालिका तृतीया के उपलक्ष में हिन्दू महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है. आदेश के अनुसार ‘राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवाओं में कार्यरत हिन्दू महिला कर्मचारियों को जो हरतालिका का व्रत रखने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है उन्हें उस दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए. यह आदेश वर्ष 1981 में 1 सितम्बर 1981 को हरतालिका तीज के बारे में जारी किया गया था.

आदेश के बिन्दू क्रमांक 2 के अनुसार यह आदेश आगामी वर्षों में भी लागु रहेगा.

  • Gyan Deep Info पर जो भी Order / Circular पोस्ट किया जा रहा है, उसे यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो शो होने वाली PDF के कार्नर पर बने एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए, इसके अतिरिक्त पीडीएफ के नीचे Download Circular in PDF   की लिंक भी दी गई है.
देखिए आदेश -


Download Circular / Order in PDF

Gyan Deep Info पर ये भी देखिये -

Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

District wise list of Ministers in charge जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची आदेश दिनांक 30 जून 2021

District wise list of Ministers in charge

जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची आदेश दिनांक 30 जून 2021

विभाग / कार्यालय का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (GAD MP)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ – 3-15 /2021/एक (1) भोपाल दिनांक 30 जून 2021

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी उक्त आदेश द्वारा राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री-मंडल के सदस्यगण को जिलों का सौपा गया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की गई है. सूची में मंत्रियों के नाम तथा उनके प्रभार के जिले / जिलों के नाम दर्शाए गए हैं.

जिलेवार प्रभारी मंत्रियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (GAD MP) का आदेश.

Gyan Deep Info

 

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Covid-19 की पृष्ठभूमि में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन

School Kab Open Honge, MP School Open Time Covid-19 की पृष्ठभूमि में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में  सुझाव देने के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन

Covid-19 की पृष्ठभूमि में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में  सुझाव देने के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन

विभाग कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन,  मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक एफ ए-3-23/2021/ एक(1) भोपाल दिनांक 29 मई 2021

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP) द्वारा मध्यप्रदेश में शासकीय एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्रशिक्षण के सञ्चालन के उद्देश्य से कोविड-19 पृष्ठभूमि में भविष्य की रणनीति निर्धारण के लिए मंत्री समूह (Group of Ministers) का गठन किया गया है.

मंत्री समूह इस प्रकार है –

1 श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री,
खेल एवं युवा कल्याण, तकनिकी शिक्षा, कौशल विउकास एवं रोजगार विभाग
2 सुश्री मीना सिंह मांडवे, मंत्री,
जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
3 श्री विश्वास कैलाश सारंग, मंत्री,
चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी रहत एवं पुनर्वास विभाग
4 डॉ. मोहन यादव, मंत्री,
उच्च शिक्षा विभाग
5 श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री,
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन विभाग
6 श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे, राज्यमंत्री,
आयुष (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन विभाग

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग इस समूह की समन्वयक होंगी.

समूह अपने सुझावों को अंतिम रूप देने से पूर्व जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं नगर स्तर पर कार्यशील क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों एवं विषय विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श कर सकेगा. 

मंत्री समूह गठन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

CM Covid-19 Anukampa Niyukti Yojana Order - मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना आदेश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप

Mukhyamantri Covid-19 Anukampa Niyukti Yojana Order - मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना आदेश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप

विभाग कार्यालय का नाम - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 28 मई 2021

आदेश का विषय - "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” लागू किए जाने के संबंध में.

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (GAD MP) द्वारा राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने सम्बन्धी निर्देश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन का फार्मेट जारी किया गया है.

"मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 28 मई 2021

आदेश PDF में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

ये जानकारियां भी देखिये 

 

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Anukampa Niyukti में होगी तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश (GAD MP) Order


Anukampa Niyukti में होगी तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश (GAD MP) Order

विभाग / कार्यालय का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश (GAD MP)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 136/109/2021/1/3 भोपाल दिनांक 01 फरवरी 2021

आदेश का विषय – दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के बाद प्रदेश के शासकीय विभागों में हुई अनुकम्पा नियुक्तियों में  03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का पालन सुनिश्चित करने बाबत.

सन्दर्भ सामान्य प्रशासन का ज्ञापन क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12/12/2019

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य शासन के अंतर्गत 12 दिसम्बर, 2019 के बाद हुई अनुकम्पा नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन का ज्ञापन क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12/12/2019 की कंडिका (अ) एवं (ब) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 12/12/2019 को जारी निर्देश आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं.

अनुकम्पा नियुक्तियों में परिवीक्षा अवधि सम्बन्धी GAD MP Order

Download Circular In PDF

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Income Certificate - अपने Mobile से CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर Income Certificate प्राप्त कीजिए.


Online Income Certificate - CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर Income Certificate प्राप्त कीजिए.

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23/12/2020

आदेश का विषय – सी.एम. सिटिज़न केयर CM Citizen Care (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.2-कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किया जाना.

आदेश का विवरण – यह आदेश समाधान एक दिवस के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.2-कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है. पहले आय प्रमाण पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना होता था, अब यह सुविधा CM Helpline Number 181 पर कॉल करके भी प्राप्त की जा सकेगी. CM Citizen Care (181) पर कॉल कर आधार सत्यापन के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सा सकता है. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के पश्चात् आवेदक को मोबाइल पर प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी (PDF) प्राप्त हो जाएगी.

आदेश में CM Helpline Number 181 के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.

आय प्रमाण पत्र हेतु 181 के माध्यम से आवेदन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश

Download Order in PDF.

Mobile के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु CM Helpline 181 पर Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Mobile के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु CM Helpline 181 पर Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.


Online Income Certificate -
CM Helpline Number 181 के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु Online आवेदन कीजिए और अपने मोबाइल पर स्थानीय निवासी Certificate प्राप्त कीजिए.

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक सी-3-7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23/12/2020

आदेश का विषय – सी.एम. सिटिज़न केयर CM Citizen Care (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.1-कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किया जाना.

आदेश का विवरण – यह आदेश समाधान एक दिवस के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.1-कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है. पहले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना होता था, अब यह सुविधा CM Helpline Number 181 पर कॉल करके भी प्राप्त की जा सकेगी. CM Citizen Care (181) पर कॉल कर आधार सत्यापन के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सा सकता है. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के पश्चात् आवेदक को मोबाइल पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी (PDF) प्राप्त हो जाएगी.

आदेश में CM Helpline Number 181 के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया दी गई है.

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश

Download Order in PDF.

 

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty - निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि MP Govt. का निर्णय


Compensation Amount of Rs 30 Lakh on Death of COVID-19 During Election Duty

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक: एफ 19-05/2010/1/4 भोपाल, दिनांक 17/12/2020

आदेश का विषय – कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने पर पोलिंग अमले आदि को एक्सग्रेसिया क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में.

आदेश का विवरण – राज्य शासन (MP Govt.) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाने वाले नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए नियोजित पोलिंग अमले एवं EVM मशीनों की FLC हेतु नियुक्त इंजीनियरों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने की स्थिति में राशि रुपये 30,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी.

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग आदेश

Download Order in PDF.

ये भी देखिये -

 

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Anukampa Niyukti New Order अनुकम्पा नियुक्ति नियम में संशोधन तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन का नया प्रारूप

 
Anukampa Niyukti Order में संशोधन

विभाग का नाम - मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक-29 अक्टूबर 2020

विषय - शासकीय सेवक की सेवाकाल में  मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत।

संदर्भ - इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29/ 9/ 2014

अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम दिनांक 29/ 9/ 2014 में संशोधन के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन का आदेश इस प्रकार है -

विषयांतर्गत इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के तहत राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किए गए है नें निम्नानुसार सशोधित निर्देश प्रतिस्थापित किए जाते हैं -

7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

7.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र सलान "परिशिष्ट-एक" के स्थान पर "संशोधित परिशिष्ट-एक" प्रतिस्थापित किया जाता है, शेष यथावत ।

13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु अंतर्गत

13.7 अनुकंपा नियुक्ति प्राप्तकर्ता पेंशनर तो उसके द्वारा "संशोधित परिशिष्ट-एक" में दी गई जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि, वह संबधित बैंक/ जिला कोषालय अधिकारी को नियुक्ति आदेश पृष्ठांकित करे, जिसमें उसका पी.पी.ओ., बैक खाता क्रमांक तथा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ-12-5/2007/नियम / चार दिनांक 19 अप्रैल. 2007 के तहत संबंधित को परिवार पेंशन पर राहत देय नहीं करने हेतु सूचित करें।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारीसंशोधन एवं संशोधितअनुकपा नियुक्ति आवेदन का प्रारूप 

Download Order in PDF.

ये जानकारियाँ भी देखिए -

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Government Servants Suspension Rules – शासकीय सेवकों का निलंबन सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इकजाई निर्देश


Government Servants Suspension Rules – GAD MP

शासकीय सेवकों का निलंबन सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इकजाई निर्देश

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्य प्रदेश शासन
आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक – सी-6-6-2002-3-एक भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2002
आदेश का विषय – शासकीय सेवकों का निलंबन, निर्वाह भत्ता, निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील तथा निलंबन से भली एवं निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रवाली में मतांकन – एकजायी निर्देश. 

विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस इकजाई आदेश में शासकीय सेवकों के निलंबन तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित निर्देशों को निरस्त करते हुए, राज्य शासन द्वारा नए निर्देश प्रसारित किए गए हैं.

इस आदेश में शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं –

1. शासकीय सेवकों का निलंबन – नियमों के प्रावधान
2. निलंबन – सामान्य पुस्तक परिपत्र में निहित सिद्धांत
3. निलंबन – सक्षम प्राधिकारी
4. अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही निलंबन
5. लोक आयुक्त संगठन / राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो के अब्जियोजन के प्रकरणों में शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवकों का निलम्बन
6. तदर्थ रूप से नियुक्त शासकीय सेवक का निलंबन
7. अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवक का निलंबन
8. निलंबन अवधि में शासकीय सेवक का मुख्यालय
9. निलंबित शासकीय सेवक – जीवन निर्वाह भत्ता
10. जीवन निर्वाह भत्ते से वसूलियां
11. निलंबन के विरुद्ध अपील (Appeal against suspension order)
12. निलंबन से बहाली
13. निलंबन की कलावधियों की गणना
14. निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रवाली में मतांकन
15. निलंबन अवधि में त्याग-पत्र
16. निलंबन अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

यह आदेश एवं इस आदेश के सम्बन्ध में जानकारी श्री दीपक हलवे “प्राचार्य” सर द्वारा उपलब्ध कराई गई है. यहाँ  नीचे दी जा रही pdf को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं (Zoom कर पढ़िए) या आप आगे नीचे दी जा रही लिंक से आर्डर को pdf में डाउनलोड कर सकते हैं.

 शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निर्देश

Download Circular in pdf - शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निर्देश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

🙏आग्रह - इस पोस्ट से pdf फाइल डाउनलोड कर share करने के बजाय पोस्ट की लिंक को share कीजिए, इससे सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी को देखकर आवश्यक होने पर डाउनलोड कर सकते है. इससे अनावश्यक फाइल डाउनलोड करने से बचा जा सकेगा. इसके साथ ही वेबसाइट पर विजिट करने पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत हो सकेंगे.

ये जानकारियां भी देखिए -  

Anukampa Niyukti Ke Niyam – शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम

Govt. employee CR - GAD MP शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने की समय सीमा के सम्बन्ध में निर्देश 

MP Finance - Pension Approval Procedure पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया

Child Care Leave New Order : अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी आदेश

Recognized Hospitals List for MP Govt. Employees : शासकीय कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची।

Gyan Deep Info पर विजिट करने के लिए थैंक्स.

WhatsApp पर Share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
Share:

Gyan Deep Info की अपडेट E-Mail पर प्राप्त करने के लिए अपना Email दर्ज कर Subscribe पर क्लिक कीजिए

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Welcome





Gyan Deep Info पर आपका स्वागत है. “Welcome To Gyan Deep Info” DPI Orders - GAD MP Orders - MP Finance Orders - Health Department Orders - MP Education Department Orders - Tribal Department Orders.


This Blog is protected by DMCA.com

Recent Posts

Popular Posts

यह ब्लॉग खोजें

Copyright Gyan Deep Info. Blogger द्वारा संचालित.

Contact Us

नाम

ईमेल *

संदेश *

Subscribe Here

About us

ब्लॉग आर्काइव