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MukhyaMantri Medhavi Vidyarthi Yojana Order - मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी एवं आदेश


MukhyaMantri Medhavi Vidyarthi Yojana Order 

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी

विभाग का नाम – तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/142 (1) भोपाल दिनांक 05/06/2018

MMVY योजना का विवरण – यह आदेश मध्यप्रदेश शासन की ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से सम्बन्धित है, ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निवासी उन विद्यार्थियों का स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों (निर्धारित पाठ्यक्रमों की जानकारी आदेश में दी गई है) का शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है जिन्होंने  में MP Board द्वारा आयोजित 12th की Exam में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो अथवा CBSE / ICSE Board द्वरा आयोजित 12 वी बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा विद्यार्थी के पिता / पालक की वार्षिक आय रूपये 6 लाख से कम हो.

राज्य शासन द्वारा मंत्री-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार ‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ में विभागीय संशोधित आदेशों को एकीकृत करते हुए एकजाई आदेश आदेश है.
आदेश की प्रमुख बातें –

‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ हेतु क्या पात्रता है?
इंजीनियरिंग पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना में प्रावधान
मेडिकल पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना में प्रावधान
विधि की पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना में प्रावधान
‘मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना’ की शर्तें और योजना का क्रियान्वयन 

(आदेश की pdf डाउनलोड लिंक आगे नीचे दी गई है)

MMVY के बारे में तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश 

MMVY के बारे में तकनिकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश  pdf में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

ये जानकारियां भी देखिए -

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जानकारी व लिंक के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Government Servants Suspension Rules – शासकीय सेवकों का निलंबन सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इकजाई निर्देश


Government Servants Suspension Rules – GAD MP

शासकीय सेवकों का निलंबन सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इकजाई निर्देश

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्य प्रदेश शासन
आदेश क्रमांक व दिनांक – आदेश क्रमांक – सी-6-6-2002-3-एक भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2002
आदेश का विषय – शासकीय सेवकों का निलंबन, निर्वाह भत्ता, निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील तथा निलंबन से भली एवं निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रवाली में मतांकन – एकजायी निर्देश. 

विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस इकजाई आदेश में शासकीय सेवकों के निलंबन तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित निर्देशों को निरस्त करते हुए, राज्य शासन द्वारा नए निर्देश प्रसारित किए गए हैं.

इस आदेश में शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं –

1. शासकीय सेवकों का निलंबन – नियमों के प्रावधान
2. निलंबन – सामान्य पुस्तक परिपत्र में निहित सिद्धांत
3. निलंबन – सक्षम प्राधिकारी
4. अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही निलंबन
5. लोक आयुक्त संगठन / राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो के अब्जियोजन के प्रकरणों में शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवकों का निलम्बन
6. तदर्थ रूप से नियुक्त शासकीय सेवक का निलंबन
7. अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवक का निलंबन
8. निलंबन अवधि में शासकीय सेवक का मुख्यालय
9. निलंबित शासकीय सेवक – जीवन निर्वाह भत्ता
10. जीवन निर्वाह भत्ते से वसूलियां
11. निलंबन के विरुद्ध अपील (Appeal against suspension order)
12. निलंबन से बहाली
13. निलंबन की कलावधियों की गणना
14. निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रवाली में मतांकन
15. निलंबन अवधि में त्याग-पत्र
16. निलंबन अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

यह आदेश एवं इस आदेश के सम्बन्ध में जानकारी श्री दीपक हलवे “प्राचार्य” सर द्वारा उपलब्ध कराई गई है. यहाँ  नीचे दी जा रही pdf को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं (Zoom कर पढ़िए) या आप आगे नीचे दी जा रही लिंक से आर्डर को pdf में डाउनलोड कर सकते हैं.

 शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निर्देश

Download Circular in pdf - शासकीय सेवकों के निलंबन से सम्बन्धित निर्देश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

🙏आग्रह - इस पोस्ट से pdf फाइल डाउनलोड कर share करने के बजाय पोस्ट की लिंक को share कीजिए, इससे सम्बन्धित व्यक्ति जानकारी को देखकर आवश्यक होने पर डाउनलोड कर सकते है. इससे अनावश्यक फाइल डाउनलोड करने से बचा जा सकेगा. इसके साथ ही वेबसाइट पर विजिट करने पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत हो सकेंगे.

ये जानकारियां भी देखिए -  

Anukampa Niyukti Ke Niyam – शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु पर अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम

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Gyan Deep Info पर विजिट करने के लिए थैंक्स.

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विद्यालयीन अभिलेख Marksheet, TC और Gap Certificate आदि के लिए शपथ पत्र (Affidavit) न लिए जाने सम्बन्धी DPI Order


विद्यालयीन अभिलेख Marksheet, TC और  Gap Certificate आदि के लिए शपथ पत्र (Affidavit) न लिए जाने सम्बन्धी DPI Order

विभाग का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश

आदेश क्रमांक व दिनांक - आदेश क्रमांक / विद्या / डी / 2014 / 3001 भोपाल दिनांक 29/12/2014

आदेश का विषय - विद्यालयीन अभिलेख बाबत शपथ पत्र न लिए जाने विषयक

विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार विद्यालय में छात्र / छात्राओं से अंकसूची (Marksheet) / स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) की द्वितीय अथवा तृतीय प्रति हेतु आवेदन के साथ या प्रवेश के समय अध्ययन अन्तराल (Gap Certificate) के सम्बन्ध में शपथ पत्र (Affidavit) लिए जाने को प्रतिबंधित किया गया है और यह निर्देश दिए गए कि जहाँ आवश्यक हो वहन शपथ पत्र के स्था पर छात्र / छात्राओं से स्व घोषणा पत्र लिए जाए.

Gyan Deep Info द्वारा आदेश निचे दिया जा रहा है, आदेश को pdf में डाउनलोड की लिंक नीचे दी गई है.

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जारी आदेश 

आदेश pdf फार्मेट में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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COVID-19 JAN Andolan Shapath : कोविड-19 अनुरूप व्यवहार हेतु जन आन्दोलन प्रतिज्ञा शपथ कैसे लें?

 JAN Andolan for COVID-19 Appropriate Behaviour Pledge

कोविड-19 अनुरूप व्यवहार हेतु जन आन्दोलन प्रतिज्ञा

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सभी को कोविड-19 अनुरूप व्यवहार हेतु जन आन्दोलन शपथ लेना है, कोविड-19 अनुरूप व्यवहार हेतु जन आन्दोलन प्रतिज्ञा के लिए आप आगे दी जा रही लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक करने पर नीचे दिए अनुसार पेज ओपन होगा. 

शपथ लेने के लिए आपको पेज पर दिए बटन शपथ लीजिये / Take Pledge पर क्लिक करना है.

शपथ लीजिये / Take Pledge पर क्लिक करने पर नया पेज ओपन होगा यहाँ आपको सबसे पहले संबोधन (श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉक्टर आदि में से) सेलेक्ट कर अपनी बेसिक डिटेल्स नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिनकोड, राज्य, जिला,  ईमेल और मोबाइल नम्बर आदि जानकारी दर्ज करना है. जानकारी दर्ज करने के बाद भाषा चयन के लिए आगे बढ़े बटन से भाषा का चयन करना है.

भाषा चयन के बाद शपथ पढ़ने के लिए दिए बटन पर क्लिक करने पर, मोबाइल स्क्रीन पर शपथ शो होगी जिसे पढ़ने के बाद मैंने शपथ ली बटन पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज कर सबमिट करने पर शपथ सबमिट होगी और स्क्रीन पर शपथ सर्टिफिकेट डाउनलोड के विकल्प प्रदर्शित होंगे, जिनका प्रयोग कर आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे.

कोविड-19 अनुरूप व्यवहार हेतु जन आन्दोलन शपथ पेज पर जाने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

MyGov Portal पर आप ऑनलाइन शपथ लेकर 'शपथ प्रमाण-पत्र' प्राप्त कर सकते हैं, My Gov पोर्टल पर उपलब्ध कुछ और शपथ की लिंक नीचे दी जा रही है. लिंक पर क्लिक कर आप ऑनलाइन सम्बन्धित शपथ ले सकतें हैं और 'शपथ प्रमाण-पत्र' प्राप्त कर सकते हैं,

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