विभाग - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल.
आदेश क्रमांक - क्रमांक एफ सी-3-8/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06/05/2019
विषयवस्तु - आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा 103 वे संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. इसका लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश.
इसके साथ ही आदेश के साथ "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" को जारी किए जाने वाले "आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र" का प्रारूप भी दिया गया है.
Gyan Deep Info पर जो भी Order / Circular पोस्ट किया जा रहा है, उसे यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो शो होने वाली PDF के कार्नर पर बने एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए, इसके अतिरिक्त पीडीएफ के नीचे Download Order/Circular की लिंक भी दी गई है.
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