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DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

DPI Order - Admission to school without TC

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / अकादमिक / पी/357/आरटीई/ 2021/100 भोपाल, दिनांक 11/01/2022

आदेश का विषय - स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक्.

संदर्भ- 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या / पी/ मान्यता / 2020/2126 भोपल दिनांक 28.12.2020

2. कार्यालय का पत्र क्रमांक / विद्या/पी/357 / आरटीई / 2021-22/1822-23 भोपाल दिनांक 29.11.2021

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व जारी आदेशों के संदर्भ में जारी आदेश इस प्रकार है -

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुकम में निरस्त किया गया है. ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई (RTE) के प्रावधान प्रभावशील होगें विद्यार्थी को टीसी (TC) के अनाव में विद्यालय में प्रदेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा।

कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा सहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

TC के बिना प्रवेश के सम्बन्ध में नया आदेश (DPI Order - Admission to school without TC)

Download DPI Order in PDF.

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MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

MP Govt. COVID-19 New Guideline

MP Govt. COVID-19 New Guideline – विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 250 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2022

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी म.प्र.को जारी निर्देश

आदेश का विषय - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

आदेश का संदर्भ - विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/ सी-2 / दो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

 COVID-19 MP Govt. New Guidelines

आदेश का विवरण -  कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. दिनांक 05 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को संख्या निर्धारित की गई है. नए निर्देश के अनुसार विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। साथ ही अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

गृह विभाग ने जारी किए नए निर्देशदिनांक 05 जनवरी 2022 

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COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18

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COVID-19 vaccination for children aged 15 to 18 -
15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी.

3 जनवरी 2022 से होगा 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं का  कोविड-19 वैक्सीनेशन
विभाग / कार्यालय का नाम - स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल. के

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश कमांक 2966/3140 / 2021 / 20-2 भोपाल दिनांक 29.12.2021

आदेश का विषय - 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में .

आदेश का विवरण – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं के कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के तारतम्य में प्रदेश के समस्त विद्यालयों (सरकारी, निजी अनुदान प्राप्त मदरसे, विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं एकलव्य पॉलिटेक्निक / आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) में उल्लेखित 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं को एक निश्चित कार्ययोजना के तहत कोविड-19 वेक्सिनेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं.

15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश
 

Download MP School Education Department Order in PDF

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Pratibha Parva Year RSK Order - प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश. प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

Pratibha Parva Year 2021-22 RSK Order 

Pratibha Parva Year 2021-22 RSK Order

प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / रा.शि.के. / मूल्यांकन / प्रतिभा पर्व / 2021-22 / 7090 भोपाल दिनांक 24/12/2021

आदेश का विषय – प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश.

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 के प्रतिभा पर्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश व समय सारणी जारी की है. राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश अनुसार कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 मे पाठ्यक्रम को पुनर्वियोजित करते हुए 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में तथा 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट / प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्तानुसार पठन-पाठन की श्रृंखला में वर्तमान अकादमिक सत्र हेतु प्रतिभा पर्व (अर्द्धवार्षिक) मूल्यांकन का स्वरूप तय किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तिविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो अर्थात् बच्चे रटत अधिगम के स्थान पर गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें अतएव ज्ञान के बजाए समझ / अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है।

अतः प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केन्द्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा।

प्रतिभा पर्व आयोजन की तिथि व अवधि परिशिष्ट-1 पर संलग्न समय-सारिणी (Time Table) अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी 2022 की अवधि में किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा।

अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधी विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं

Download RSK Order In PDF.

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CM RISE School को मंजूरी, प्रथम चरण में प्रारंभ होने वाले स्कूलों की Final List जारी.

CM RISE SCHOOL LIST

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CM RISE School को मंजूरी, प्रथम चरण में प्रारंभ होने वाले स्कूलों की Final List जारी.

सी एम राइज स्कूलों की सूची (CM RISE Schools List)

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विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक एफ 44-02 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 21.11.2021

CM RISE School स्वीकृति के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश इस प्रकार है -

1/ राज्य शासन एतदद्वारा सीएम राइज योजना अंतर्गत प्रथम चरण के संलग्न सूची अनुसार 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ इन सीएम राइज विद्यालयों में योजना अनुरूप अधोसंचना विकास के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने तथा समस्त शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है।

CM RISE School स्वीकृति के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश तथा CM RISE School Final List

Download CM RISE School List in PDF.

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Special Leave for Handicapped Employees - दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन के विशेष अवकाश के सम्बन्ध में आदेश

Special Leave Order for Handicapped Employees

दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन के विशेष अवकाश के सम्बन्ध में आदेश 

Special Leave Order for Handicapped Employees 

विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश (GAD MP)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक 74 /1585/2011/आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 10/01/2012

आदेश का विषय - केन्द्रीय विकलांग कर्मचारियों की भांति राज्य के विकलांग कर्मचारियों को भी 10 दिवसीय विशेष अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

आदेश का विवरण – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, योग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को निह्शाक्त्जनों के उत्थान से सम्बन्धित केंद्र सरकार  एवं राज्य सरकार , केंद्र सरकार  एवं राज्य सरकार के संसथान एवं एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे UN, विश्व बैंक आदि द्वारा आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान देय 13 दिवस के आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन विशेष अवकाश के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश (आदेश पीडीएफ में Download की लिंक आगे दी गई है)

Download Special Leave Order for Handicapped Employees 

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MP Board HS / HSS Exam Form Date – mpbse द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा फॉर्म की संशोधित तिथियाँ घोषित

MP Board HS / HSS Exam Form Date
MP Board HS / HSS Exam Form Date – mpbse द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा फॉर्म की तिथियाँ घोषित

MPBSE द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 वी एवं कक्षा 12 वी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की संशोधित तिथि घोषित कर दी है, MP Board द्वारा दिनांक 08-11-2021 द्वारा जारी आदेश अनुसार HS एवं HSS परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया है.
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक / 2179 / प.स. / 2021 भोपाल दिनांक
08-11-2021 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए नामांकन एवं Exam Form के सम्बन्ध में जारी किए गए हैं.

MP Board Private Exam Form

MP Board Regular Students Exam Form

MP Board HS – HSS Exam Form Date 

ये जानकारी भी देखिये - MP Board परीक्षा शुल्क विवरण तथा शुल्क रियायत सम्बन्धी जानकारी

Board Exam Form Date – MP Board द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की High School (कक्षा 10 वी) एवं Higher Secondary परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए नियमित (Regular) तथा स्वाध्यायी (Private) छात्रो के ऑनलाइन Exam form mponline वेबसाइट के माध्यम से भरने की संशोधित समय सारणी इस प्रकार है – 

स.क्र. समयावधि नियमित शुल्क विलम्ब शुल्क
1 नामांकन के लिए 15/11/2021 से 30/11/2021 250/- 300/-
2 परीक्षा फॉर्म के लिए 30/11/2021 तक 900/- 2000/-
3 परीक्षा फॉर्म के लिए 31/12/2021 तक 900/- 5000/-
4 मण्डल की परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के एक माह पूर्व तक परीक्षा फॉर्म भरने तक 900/- 10000/-

MPBSE द्वारा जारी आदेश (दिनन्क 08/11/2021)

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