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Adhyapak Samavarg Kramonnati New Order 05-10-2023 - प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश यहाँ देखिये

Adhyapak Samavarg Kramonnati Order 05-10-2023

Adhyapak Samavarg Kramonnati Order 05-10-2023; प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश दिनांक 05-10-2023

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नति आदेश दिनांक 05-10-2023

विभाग / कार्यालय का नाम – मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक 3606/2020/20-1/1732 भोपाल, दिनांक. 05/10/2023

आदेश का विषय - सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 अथवा उसके पश्चात् पात्रता तिथि को 12, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में.

नवीन शिक्षक संवर्ग (पद संवर्ग का नाम) जिनके लिए क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है –

  • प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन), प्राथमिक शिक्षक संगीत-नृत्य, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक आई.टी.

  • माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)

क्रमोन्नत वेतनमान हेतु पात्रता तिथि

  • 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – प्रथम क्रमोन्नति

  • 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – द्वितीय क्रमोन्नति

  • 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर – तृतीय क्रमोन्नति 

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान सम्बन्धी स्कूल शिक्षा विभाग आदेश 05/10/2023 

Download Order in PDF.

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Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश यहाँ देखिये 

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati 30 Years Service - 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी आदेश

Sahayak Shikshako 3rd kramonnati After 30 Years Service

सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश

विभाग / कार्यालय का नाम -  मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेशं क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

आदेश का विषय – स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के स्क़म्ब्न्ध में.

आदेश का संदर्भ – विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक, दिनांक 26/04/2017

आदेश का विवरण - आदेश अनुसार शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन द्वारा सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को निरंतर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है.

30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति देने सम्बन्धी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेशदिनांक 25/10/2017

क्रमोन्नति सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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Kramonnati Scheme for MP Govt. Servants GAD MP Order 19-04-1999 - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

Kramonnati Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999; शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999, Promotion Scheme for Government Servants GAD MP Order 19-04-1999

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999 यहाँ देखिये

(Kramonnati Scheme GAD MP Circular 19-04-1999)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र / 99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1999 19-4-1999

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मं., म. प्र., ग्वालियर, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना. 

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी / अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में प्रदेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय.

2. राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है.

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परन्तु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है.

(ख) यदि उक्त शासकीय कर्मों की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात् की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/ क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो.

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी / अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा.

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा,

"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो."

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

3. यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे.

4. उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मह. / सी / चार, दिनांक 19-4-1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है.

शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 19-04-1999

(यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महत्वपूर्ण अदेशों का संकलन वर्ष-1999 से)

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GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

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Guidelines for Fit India Quiz 2023 - Fit India Quiz Students Registration Guideline

Fit India Quiz 2021, Online Registration for Fit India Quiz 2021, Students Registration for Fit India Quiz 2021, Gyandeepinfo.in,

Fit India Quiz 2023 प्रत्येक स्कूल से दो Students का Registration करना होगा

Government of India Ministry of Youth Affairs and Sports [SPORTS AUTHORITY OF INDIA FIT INDIA MISSION (SAI)]

खेलों के प्रति रूचि जागृत करने के लिए SPORTS AUTHORITY OF INDIA FIT INDIA MISSION (SAI) और Ministry of Youth Affairs and Sports द्वारा Students के लिए Fit India Quiz 2021 का आयोजन, 3 करोड़ से ज्यादा के पुरस्कार.  

आदेश क्रमांक व दिनांक – PUBLIC NOTICE 04.09.2023 New Delhi Date 04/09/2023

आदेश का विषय - Fee waiver to schools registerine for Fit India Quiz 2023 फिट इंडिया क्विज 2023 .

आदेश का विवरण -  Fit India Quiz 2023

फिट इंडिया क्विज 2023

फिट इंडिया मिशन द्वारा 1 लाख स्कूलों के 2 लाख छात्रों के पंजीकरण शुल्क को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार माफ कर दिया गया है.

Registration of  students - फिट इंडिया क्विज के लिए 1 लाख स्कूलों द्वारा नामांकित 2 लाख छात्रों

Registration Fees - यदि स्कूल फिट इंडिया क्विज के लिए 2 छात्रों के लिए प्रति छात्र 100 रुपये पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके छात्रों को नामांकित कर सकते हैं।

फिट इंडिया स्कूल क्विज 2023  फिट इंडिया क्विज 2023 के लिए संशोधित दिशानिर्देश इसके साथ संलग्न हैं। अतः अनुरोध है कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव कृपया इस परिपत्र को राज्य के सभी स्कूलों के साथ साझा करें ताकि फिट इंडिया क्विज़ 2023 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम छात्र भाग ले सकें।

(यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।)

 Fit India Quiz 2023 के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 04/09/2023

FIT INDIA QUIZ 2021 (GUIDELINES) फिट इंडिया क्विज 2022 (दिशानिर्देश पीडीएफ) देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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Gyan Deep Info क्विज श्रंखला  के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

National Means-Cum-Merit Scholarship Exam Date and Admit Card - राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) 

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Entrance Exam - Rashtriya Indian Military College, (RIMC) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2023

Entrance Exam - Rashtriya Indian Military College, (RIMC) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2021

Entrance Exam - Rashtriya Indian Military College, (RIMC) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2023

विभाग / कार्यालय का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (म.प्र), राज्य शिक्षा केंद्र (RSK), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक और दिनांक – आदेश क्रमांक/राशिके/NTSE-NMMSS/2023/1996 भोपाल दिनांक 14/08/2023

आदेश का विषय – राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा दिसम्बर 2023  (Rashtriya Indian Military College, (RIMC) Entrance Examination December-2023)

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी इस आदेश में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून में प्रवेश हेतु माह दिसम्बर 2023 में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता एवं आवेदन का विवरण दिया गया है. इस प्रवेश परीक्षा हेतु 15 अक्टूबर 2023 तक ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है. आवेदन पत्र Rashtriya Indian Military College, (RIMC) की वेबसाइट से ऑनलाइन पेमेंट द्वारा या आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित कर प्राप्त किया जा सकता है.

परीक्षा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

Name Of Institute - Rashtriya Indian Military College, (RIMC)

Admission Class – Class 8th (Boys & Girls)

Session – जुलाई 2024

Examination Date – 02 December 2023 (Saturday)

Scheme of Examination - Written Examination, Viva Voce & Medical Examination

Examination centers - Examination centre for the State of tt/.P. Shall be lnstitute of Advanced Study in Education (Formerly,Govt. College of Education) Berasia Road

Bhopal - 462038 Ph No. 0755-2735228

Last Date of application – 15 अक्टूबर 2023

आवेदन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी के लिए नीचे दी जा रही PDF का अवलोकन कीजिए. डिस्प्ले पीडीएफ के निचे PDF Download Link भी दी गई है, जिस पर क्लिक कर आप आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं.

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश

Download Order In PDF. 

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Guest Teacher Bharti New DPI Order - अतिथि शिक्षक भर्ती नई समय सारणी एवं नए निर्देश यहाँ देखिये

Guest Teacher Bharti New DPI Order 24/07/2023

अतिथि शिक्षक भर्ती नई समय सारणी एवं नए निर्देश यहाँ देखिये

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल-462021 (दूरभाष-+917552583660, ई-मेल dpi.atithi@gmail.com)

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/अ.शि./निर्देश/27/2023-24 / 175 भोपाल, दिनांक 24-07-2022

आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था ।

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया है, आदेश में अतिथि शिक्षक व्यवस्था की नई समय सारणी के साथ ही नए सामान्य निर्देश जारी किये हैं.

आदेश के अनुसार New Guest Teachers Application Verification के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की है, आवेदक gfms पोर्टल पर पंजीयन के बाद संकुल केंद्र पर मूल दस्तावेज के साथ अपने आवेदन का वेरिफिकेशन करा सकते हैं. सत्र 2018-19 में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को 25 अंक के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए गए हैं.

प्री-प्राइमरी हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था और अतिथि शिक्षक मोबाइल नम्बर बदलने की प्रक्रिया की जानकारी भी आदेश में दी गई है.

अतिथि शिक्षक भर्ती नई समय सारणी एवं नए निर्देश

Download DPI Order in PDF.

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MP Education Department Transfer 2023 - स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारीयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आदेश जारी, 01 अगस्त से होंगे ऑनलाइन आवेदन

MP Education Department Transfer 2023

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारीयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आदेश जारी, 01 अगस्त से होंगे ऑनलाइन आवेदन

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक / 1053/1426862/2023/20-1 भोपाल दिनांक 17/07/2023 

आदेश का विषय - स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारीयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण विषयक.

संदर्भ - विभाग का पत्र क्रमांक  एफ 01-09 /2022/20-1 भोपाल दिनांक 08/09/2022

आदेश का विवरण - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारयों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गए. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी / कर्मचारी दिनांक 01 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक ट्रान्सफर हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा स्थानांतरण के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 17/0/2023

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