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म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे

म.प्र. शासन का बड़ा निर्णय, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक मिलेंगे 

Different categories will get relaxation in age limit and 5 percent additional marks for appointment in government service.

MP Government's big decision, different categories will get relaxation in age limit and 5 percent additional marks for appointment in government service

विभाग /कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022

प्रति - 1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, 2. समस्त संभागायुक्त, 3. समस्त कलेक्टर, 4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

आदेश का विषय - शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के जाप दिनांक 14 अप्रैल, 1972 के स्पष्टीकरण बाबत्।

आदेश का विवरण - विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का स्पष्टीकरण जारी.

विभिन्न वर्ग जिन्हें लाभ मिलेगा -

  • भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को
  • हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
  • भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel - Ex Servicemen other ranks)  को
  • निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी अतिशेष कर्मचारियों को
  • जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
  • कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
  • राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" एव "डी" प्रमाण-पत्र
  • वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को
  • राजस्व विभाग के अर्न्तगत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को

> उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

> उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

देखिये सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वरा जारी आदेश (आप बिना डाउनलोड किये ज़ूम करके आदेश को देख सकते हैं)

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Meritorious students will get rewards पालकों के मोटिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने सम्बन्धी RSK Order

Meritorious students will get rewards

Meritorious students will get rewards पालकों के मोटिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने सम्बन्धी RSK Order

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक राशिके / मीडिया-वित्त / 2021 / 020 भोपाल, दिनांक- 09/02/2022

आदेश का विषय – पालकों के मोटिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किये जाने सम्बन्धी.

आदेश का सन्दर्भ - राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक-राशिके / ईएण्डआर / एकीकृत शालानिधि /2021 /5461 भोपाल, दिनांक- 05.10.2021

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपस्थिति / प्रतिभा पर्व के परिणाम के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों / उनके अभिभावकों के मोटिवेशन के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है. पुरस्कार के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश इस प्रकार है -

RSK Order 

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Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

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Students के Learning driving licenses School के माध्यम से बनाने सम्बन्धी DPI Order यहाँ देखिये

Students के Learning driving licenses School के माध्यम से बनाने सम्बन्धी DPI Order

Students के Learning driving licenses School के माध्यम से बनाने सम्बन्धी DPI Order

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल-462023

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / अकादमिक / सी / लाडली लक्ष्मी / 2022/302 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

प्रति 1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण प्र 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.

आदेश का विषय - शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत छात्राओं एवं अन्य छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन ड्रायविंग लायसेंस बनवाने बावत।

आदेश का संदर्भ - शासन से प्राप्त टीप क./ पी.ए/प्र.स. / स्कूल शिक्षा / 02 दिनांक 13.01.2022

आदेश का विवरण – लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश अनुसार शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत लाड़ली लक्ष्मी छात्रों एवं अन्य छात्र-छात्राओं के Learning driving licenses स्कूल के माध्यम से बनाए जायेंगे. स्कूल द्वारा Sarthi.parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे, इस हेतु स्कूल के नामांकित शिक्षक को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. फरवरी माह में छात्राओं का चिन्हांकन तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा जबकि 14 से 20 मार्च तक लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा परीक्षा का आयोजन होगा.

Students Learning driving licenses के सम्बन्ध में DPI दिशा निर्देश

Download DPI Order in PDF.

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MP Finance Department's New Order - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग का नयाआदेश

MP Finance Department's New Order regarding providing retirement facilities to the family of the missing government employee.

MP Finance Department's New Order - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग का नयाआदेश

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – आदेश क्रमांक : एफ 9-1/2022 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 4 फरवरी, 2022

प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

आदेश का विषय - गुमशुदा / लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।

आदेश का संदर्भ  - वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ बी-6-2 / 86 / नि-2 / चार, भोपाल, दिनांक 03.08.1989

MP Finance Department's New Order regarding providing retirement facilities to the family of the missing government employee.

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RSK order - Literacy Program and Adult Education App - साक्षरता कार्यक्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा एप्प के संचालन के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र निर्देश यहाँ देखिये

RSK order regarding Literacy Program and Adult Education App

RSK order regarding Literacy Program and Adult Education App

साक्षरता कार्यक्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा एप्प के संचालन के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र निर्देश

विभाग / कार्यालय का नाम -राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश क्रमांक तथा दिनांक -  आदेश क्र / राशिके / साक्षरता / 2002/822 भोपाल, दिनांक 31-01-2022

आदेश का विषय - साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा एप्प के संचालन के संबंध में.

आदेश का सन्दर्भ –

1. राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश का पत्रक राशि के / साक्षरता / 2021/6326 भोपाल दिनांक 17.11.2021

2. राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश का पत्र क्र. राशि के / साक्षरता / 2021/ 0420 भोपाल दिनांक 23.11.2021

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. इस कार्यक्रम अंतर्गत अक्षर साथियों के माध्यम से असाक्षरों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा.  

RSK के साक्षरता कार्यक्रम हेतु NIC द्वारा एक मोबाइल प्रौढ़ शिक्षा एप तैयार किया गया है. इस  मोबाइल एप का उपयोग अक्षर साथियों एवं असक्ष्गारों द्वारा किया जाएगा.

साक्षरता कार्यक्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल एप के सञ्चालन के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देश -

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Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

 

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Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर

(Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2020

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर.

आदेश का विवरण – मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 की अनुसूची-एक एवं दो में संशोधन किया गया है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया है.

संलग्न - मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 530 भोपाल, मंगलवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 क्रमांक एफ 7-53-2019-आ0प्र0-एक 

सीधी भरती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर दिनांक 24/12/2019

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Tribal Department MP : जन जातीय कार्य विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

School Education Department स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश  

MP Board (MPBSE)  : माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विविध मत्वपूर्ण आदेश 

Health Department MP : स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी उपयोगी आदेश. 

राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वरा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

DPI (लोक शिक्षण संचालनालय) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

MP Finance (वित्त विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश 

GAD MP (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश) द्वारा जारी विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश

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New order regarding Reservation in MP - आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश   (Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

Order regarding SC, ST, OBC, EWS Reservation

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश 

(Determination/maintenance of new 100 point reservation roster for state level/district level posts to be filled by direct recruitment.)

विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ-07-55/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2022

प्रति - अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - सीधी भरती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय पर्दों के लिए नवीन 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण/संधारण.

आदेश का विवरण - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है (Model Roster for State Level Posts / Cadres to be filled by Direct Recruitment - सीधी भरती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) तथा परिपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) का आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील हैं।

2/ पुराने रोस्टर से नए रोस्टर में प्रविष्ठि करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है : -

2.1 अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 02 जुलाई, 2019 से प्राप्त होगा। भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में गणना न की जाए।

2.2 उक्त दिनांकों की स्थिति में पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अद्यतन कर रोक (Freeze) दिया जाए तथा पूर्व रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग / करीफारवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की नियमानुसार जैसे-जैसे पूर्ति होगी वैसे-वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित किए जाए।

2.3 संशोधित आरक्षण रोस्टर में उक्त दिनांकों के बाद की जाने वाली सामान्य नियुक्ति की प्रविष्ठि, बिन्दु क्रमांक-1 से प्रारंभ की जावे।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

GAD MP New Order

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