MP Employee Selection Board Exam : One Time Exam Fee Order
One Time Exam Fee ESB MP
बेरोजगारों के लिए मध्यप्रदेश शासन का बड़ा निर्णय, कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा
विभाग / कार्यालय का नाम - सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP), मध्यप्रदेश शासन
आदेश क्रमांक तथा दिनांक आदेश क्रमांक एफ 12-05/2023/1-एक भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023
आदेश का विषय - कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने बाबत.
मध्यप्रदेश आदेश का विवरण - मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा. आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क देना होगा.
उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन के समय उम्मीदवार को केवल mponline का निर्धारित पोर्टल शुल्क ही देना होगा, उसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु किया गया है तथा आगामी एक वर्ष तक लागु रहेगा.
वन टाइम परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश
ये भी देखिये -