mpbse द्वारा Board Exam में संलग्न कर्मचारियों का सामूहिक बीमा आदेश
विभाग / कार्यालय का नाम – माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / प्रशा / स्था. / ए-1 / 642 / 2022 भोपाल, दिनांक 04/03/2022
Insurance of employees engaged in MPBSE Board Exam
आदेश का विवरण – माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश (mpbse) द्वारा हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2021-22 में लगे शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का दिनांक 12/02/2022 से 30/04/2022 तक की अवधि के लिए सामूहिक बीमा कराया गया है.
बीमा के तहत मिलने वाली तात्कालिक राहत राशि का विवरण इस प्रकार है –
1. परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारी की Accidental मृत्यु होने की दशा में – 3,50,00/- रूपये
2. परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारी की स्थाई विकलांगता – 2,75,00/- रूपये (एक अंग या एक पैर या एक हाथ या एक आँख)
3 परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर – 1,00,00/- रूपये
निर्धारित मापदण्ड
1. परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लगे होने सम्बन्धी मण्डल मुख्यालय / संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी / समन्वय अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति.
2. अधिकारी / कर्मचारी की मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा.
3. स्थाई विकलांगता (एक अंग या एक पैर या एक हाथ या एक आँख) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा.
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