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MP School Education Department Transfer Policy 2026

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग विभागीय स्थानांतरण नीति - 2026 (अधिसूचना व समय-सारणी)

आदेश क्रमांक: एफ 01-09/2022/20-1 दिनांक: 06 जून 2026
विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल सत्र: 2026-27
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स्थानांतरण नीति का मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालयों में शिक्षकों की युक्तियुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि सत्र के दौरान पठन-पाठन प्रभावित न हो।

सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित समय-सारणी
क्र. प्रक्रिया का विवरण निर्धारित समय-सीमा
1 प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव पंजीयन (अंतर्जिला, जिला, संभाग एवं राज्य कॉडर) 08 जून से 17 जून 2026
2 स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन 18 जून 2026
3 स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन (एजुकेशन पोर्टल पर) 19 जून से 23 जून 2026
4 डाटा प्रोसेसिंग एवं प्रशासकीय अनुमोदन 24 जून से 26 जून 2026
5 स्थानांतरण आदेश जारी करना 28 जून से 30 जून 2026
6 भारमुक्ति (Relieving) व कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही 30 जून से 06 जुलाई 2026
7 आदेश के विरुद्ध ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत करना 01 जुलाई से 07 जुलाई 2026
8 अभ्यावेदन का अंतिम निराकरण 15 जुलाई 2026 तक

MP Teacher Transfer Policy 2026

Official Order & Time-Table | Format: PDF

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें
1. स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पात्रता (ई-अटेंडेंस):
  • शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई-अटेंडेंस लगाने वाले लोकसेवक ही वर्ष 2026 में स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पात्र होंगे (90% उपस्थिति अनिवार्य)।
2. अतिशेष (Surplus) शिक्षकों का चिन्हांकन:
  • संस्था में सबसे लंबी सेवा अवधि वाले शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। यदि पिछले 2 वर्षों में कोई ट्रांसफर होकर आया है और अतिशेष की स्थिति बनती है, तो उसे पहले चिन्हित किया जाएगा।
  • गंभीर बीमारी, 40% से अधिक दिव्यांगता या सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय वाले शिक्षकों को अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
3. वरिष्ठता एवं प्रतिबंध:
  • स्वैच्छिक रूप से अन्य जिले या संभाग में स्थानांतरण कराने पर वरिष्ठता सबसे नीचे मान्य होगी और यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकेगा।
  • एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद आगामी 3 सत्रों तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

* नोट: सभी आवेदन केवल एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर हस्ताक्षर सहित अपलोड करना अनिवार्य है।

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