प्रतिवेदक अधिकारी की मृत्यु / सेवानिवृत्ति के बाद CR कौन लिखेगा?
Who will write CR after death/retirement of the reporting officer?
गोपनीय चरित्रावली में मतांकन हेतु अतिरिक्त निर्देश | आदेश का सारांश
आदेश का संक्षिप्त विवरण
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा क्रमांक/स्था.-2/ब/60/गोप.चरि.मतां./2023/1149 दिनांक 12/05/2023 को आदेश जारी किया गया।
यह आदेश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को संबोधित है।
आदेश में गोपनीय चरित्रावलियों में मतांकन संबंधी अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं।
आदेश संकलन - श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य'
📝 मुख्य बिंदु
अधिकारी सेवा निवृत्त या दिवंगत होने की स्थिति में
यदि प्रतिवेदक, समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी सेवा निवृत्त हो जाएं या स्वर्गवास हो जाएं, तो संबंधित लोक सेवकों की गोपनीय चरित्रावली अन्य सेवा में कार्यरत अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 15-01-1992 के अनुसार, सेवानिवृत्त अधिकारी के स्थान पर अन्य अधिकारी की रिपोर्ट मान्य होगी।
यही प्रक्रिया अधिकारी के निधन पर भी लागू होगी।
कनिष्ठ लोक सेवक के अधीन वरिष्ठ लोक सेवक होने पर
यदि संस्था में कनिष्ठ लोक सेवक प्रभार में है और उसके अधीन वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत हैं, तो गोपनीय चरित्रावली में मतांकन संकुल प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।
प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में ये अधिकारी मतांकन कर आगे समीक्षक व स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
गोपनीय चरित्रावली में मतांकन हेतु अतिरिक्त निर्देश (Download in PDF)
📂 आदेश की PDF प्रति यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
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